§1किसके लिए

  • निर्माता निर्यातक, और सहायक निर्माताओं से जुड़े मर्चेंट निर्यातक, जो कच्चा माल (इनपुट) आयात करते हैं

काम की है अगर

जो निर्यातक अपने कच्चे माल का बड़ा हिस्सा आयात करते हैं।

समय न लगाएँ अगर

जो निर्यातक सिर्फ़ देसी इनपुट इस्तेमाल करते हैं।

§2पात्रता

  1. आवेदन सिर्फ़ IEC धारक कर सकता है, ऑनलाइन और डिजिटल सिग्नेचर के साथ, अपने क्षेत्र की Regional Authority को (HBP 4.02)
  2. अगर आवेदक कोई शाखा या फ़ैक्ट्री है, तो उसका नाम इलेक्ट्रॉनिक RCMC और IEC में होना चाहिए (HBP 4.03)
  3. इनपुट निर्यात वाले उत्पाद में असल में लगने चाहिए (सामान्य बर्बादी की छूट); उत्पादन में खपत होने वाले ईंधन, तेल, उत्प्रेरक (catalyst) की भी छूट मिल सकती है (FTP 4.03)
  4. अधिसूचित SION के अनुसार या स्व-घोषणा के आधार पर जारी (FTP 4.03(b))
  5. आयात किए गए इनपुट पर Actual User शर्त है और निर्यात दायित्व (EO) पूरा होने के बाद भी इन्हें किसी और को नहीं दिया जा सकता

§3लाभ

  • इनपुट का शुल्क-मुक्त आयात: जहाँ लागू हो वहाँ Basic Customs Duty, अतिरिक्त शुल्क, एंटी-डंपिंग, काउंटरवेलिंग और सेफ़गार्ड शुल्क से छूट; असली और मान्य (deemed) निर्यात के लिए IGST से छूट

§4नियम — सहायता का तरीका

  1. न्यूनतम मूल्य वृद्धि 15%; चाय 50%; मसाले 25%; कम मूल्य वृद्धि वाली चीज़ें Appendix 4D में (FTP 4.09)
  2. आयात की मान्यता: जारी होने की तारीख से 12 महीने; 12 महीने के लिए एक बार फिर से मान्य करवा सकते हैं (HBP 4.39)
  3. निर्यात दायित्व की अवधि: जारी होने की तारीख से 18 महीने; रक्षा/एयरोस्पेस/परमाणु चीज़ों के लिए 24 महीने या कॉन्ट्रैक्ट की अवधि (HBP 4.40)
  4. FTP 4.55(x) के अनुसार AA के तहत किया गया निर्यात RoDTEP के लिए पात्र नहीं है; बाद की अधिसूचनाओं ने AA निर्यात को RoDTEP में शामिल किया (Notification 41/2026-27 में AA धारक कवर बताए गए हैं)

§5दस्तावेज़

जो दस्तावेज़ तैयार हो जाए, उस पर निशान लगाते जाएँ।

इलेक्ट्रॉनिक RCMC और IEC

§6आवेदन कैसे करें

  1. 1

    IEC और RCMC लें

  2. 2

    dgft.gov.in पर DSC के साथ ANF 4A भरें

  3. 3

    ऑथराइज़ेशन पर इनपुट शुल्क-मुक्त आयात करें

  4. 4

    18 महीने के अंदर निर्यात करें

  5. 5

    शिपिंग बिल और e-BRC जोड़कर EODC/रिडेम्प्शन के लिए आवेदन करें

§7फ़ायदे और नुकसान

फ़ायदे

  • आयात के समय इनपुट पर कस्टम ड्यूटी का नकद ख़र्च नहीं होता
  • Ad hoc norms अब 31 March 2028 तक मान्य हैं, इसलिए बार-बार निर्यात करने वालों को जल्दी norms दोबारा तय नहीं कराने पड़ेंगे

नुकसान

  • Actual User शर्त — निर्यात के बाद भी इनपुट बेचे या किसी और को दिए नहीं जा सकते
  • 18 महीने का कड़ा निर्यात दायित्व; बढ़ाने के लिए कंपोज़िशन फ़ीस लगती है (HBP 4.40(d))
  • बॉन्ड/बैंक गारंटी और EODC का कागज़ी काम; चूक होने पर शुल्क और ब्याज वसूला जाता है

→मिलती-जुलती योजनाएँ

Advance Authorisation में मदद चाहिए?

पात्रता जाँच, DPR और आवेदन फ़ाइल — WhatsApp पर पूछें।

हमारा हितमदद हमारी पेड सेवा है। योजना में आवेदन आप ख़ुद भी कर सकते हैं।

स्रोत

  1. FTP 2023 Chapter 4 — Duty Exemption / Remission Schemes (DGFT)
  2. Handbook of Procedures 2023 Chapter 4 (version 07/2026, DGFT)
  3. A2Z Taxcorp: Validity of ad hoc norms under HBP 2023 extended till 31 March 2028 (PN 07/2026-27)
  4. TaxGuru reproduction of DGFT Notification 41/2026-27 (30 Sep 2026) — RoDTEP extended to 31 Dec 2026

18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.