§1किसके लिए
- नई विनिर्माण इकाइयाँ और बड़ा विस्तार करने वाली इकाइयाँ
काम की है अगर
ज़्यादा बिजली खाने वाला विनिर्माण (खाद्य प्रसंस्करण, बाँस, खनिज आधारित)।
समय न लगाएँ अगर
सेवा इकाइयाँ और कम बिजली वाली वर्कशॉप।
§2पात्रता
- बिजली: बिजली विभाग से 11/33 kV कनेक्शन वाली MSME विनिर्माण इकाइयाँ; 132 kV+ कनेक्शन वाली बड़ी इकाइयाँ
- नई इकाइयाँ या बड़ा विस्तार
बिजली बिल का नियमित और समय पर भुगतान
- SGST/VAT: पात्र नई इकाइयाँ; VAT छूट बड़े विस्तार पर भी
§3लाभ
- बिजली: 5 साल तक ₹2.00/यूनिट (MSME), अधिकतम ₹75 लाख/साल; 5 साल तक ₹1.00/यूनिट (बड़ी इकाई)
- SGST: 7 साल तक 100% शुद्ध SGST, सीमा - सूक्ष्म 250%, लघु 200%, मध्यम और बड़ी 180% पात्र निवेश का
- VAT: 7 साल तक 99% छूट
§4नियम — सहायता का तरीका
- बिजली सब्सिडी P&M निवेश के 100% तक सीमित
- बिल में छूट के रूप में; लोड सिक्योरिटी, ब्याज और कर इसमें शामिल नहीं
- बिजली विभाग हर तिमाही उद्योग विभाग को आँकड़े देता है
§5दस्तावेज़
प्रकाशित नहीं
गाइडलाइन में दस्तावेज़ों की सूची नहीं दी गई है। आवेदन से पहले पोर्टल या बैंक से पूछ लें — हम अंदाज़े से सूची नहीं बनाते।
§6आवेदन कैसे करें
- 1
नीति के तहत पंजीकरण करें; बिजली विभाग सब्सिडी को बिल में घटा देता है
§7फ़ायदे और नुकसान
फ़ायदे
- बिजली सब्सिडी पहले ही मिलती है - वापसी का इंतज़ार नहीं
- सूक्ष्म इकाइयों के लिए SGST सीमा निवेश के 250% तक
नुकसान
- केवल बिजली विभाग की HT लाइन वाली इकाइयाँ ही बिजली सब्सिडी की पात्र
→मिलती-जुलती योजनाएँ
अरुणाचल बिजली और SGST में मदद चाहिए?
पात्रता जाँच, DPR और आवेदन फ़ाइल — WhatsApp पर पूछें।
हमारा हितमदद हमारी पेड सेवा है। योजना में आवेदन आप ख़ुद भी कर सकते हैं।
¶स्रोत
18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.
