§1किसके लिए

  • नई और मौजूदा वस्त्र इकाइयाँ (जॉब वर्क करने वाले SHG सहित) — गतिविधि-1: गारमेंट, परिधान, मेड-अप, तकनीकी कपड़ा (कंपोज़िट सहित); गतिविधि-2: बुनाई, निटिंग, रंगाई और प्रसंस्करण, टेक्सचराइज़िंग, ट्विस्टिंग, कढ़ाई, PSF/VSF से MMF कताई (कपास और फ़िलामेंट धागे की कताई छोड़कर)

काम की है अगर

गुजरात में गारमेंट, तकनीकी कपड़ा, बुनाई और प्रसंस्करण इकाइयाँ

समय न लगाएँ अगर

कपास कताई मिलें

§2पात्रता

  1. अलग IEM/Udyam और अलग से पहचाना जा सकने वाला FCI रखने वाली नई इकाई
  2. विस्तार/विविधीकरण: उसी परिसर में GFCI में +25%, उसका 60% प्लांट और मशीनरी में (विस्तार के लिए क्षमता में +25% और पहले 75% उपयोग)
  3. आधुनिकीकरण: कम से कम 20 साल से चल रही मशीनरी बदलें; निवेश GFCI का कम से कम 25%
  4. पूंजी सब्सिडी केवल टर्म लोन के साथ; DoCP के 1 साल से ज़्यादा बाद लोन मंज़ूर हो तो नहीं; NBFC लोन नहीं
  5. आयातित पुरानी मशीनरी चल सकती है अगर 10 साल तक पुरानी हो और 10 साल की बची उम्र हो (CE प्रमाणित); देसी पुरानी मशीनरी नहीं चलेगी

§3लाभ

  • पूंजी सब्सिडी (श्रेणी 1 और PM MITRA): गतिविधि-1 eFCI का 35%, अधिकतम ₹100 करोड़; गतिविधि-2 20%, अधिकतम ₹50 करोड़
  • श्रेणी 1/2 में टर्म लोन पर 7% ब्याज सब्सिडी (गतिविधि-1 के लिए 8 साल, गतिविधि-2 के लिए 7 साल)
  • 5 साल तक बिजली दर ₹1 प्रति यूनिट
  • वेतन सहायता: 5 साल तक प्रति महिला कर्मचारी ₹5,000 / प्रति पुरुष कर्मचारी ₹4,000 प्रति महीना (गारमेंट/परिधान); ₹3,000 / ₹2,000 (तकनीकी कपड़ा)
  • SHG जॉब वर्क: 3 महीने तक प्रति सदस्य प्रति महीना ₹5,000 प्रशिक्षण; 5 साल तक जॉब-वर्क टर्नओवर का 25% वेतन सहायता, प्रति सदस्य प्रति महीना ₹5,000 तक

§4नियम — सहायता का तरीका

  1. पूंजी सब्सिडी श्रेणी 2: 30% (गतिविधि-1, ₹100 करोड़) / 18% (गतिविधि-2, ₹50 करोड़); श्रेणी 3: 20% (₹50 करोड़) / 10% (₹40 करोड़); DoCP के बाद 5 बराबर सालाना किस्तों में
  2. ब्याज की सीमा: श्रेणी 1 गतिविधि-1 eFCI का 3% प्रति वर्ष; श्रेणी 2 गतिविधि-1 2.5%; गतिविधि-2 2%; श्रेणी 3: 6 साल (गतिविधि-1) / 5 साल (गतिविधि-2) तक 5%, अधिकतम eFCI का 2% प्रति वर्ष
  3. इकाई को कम से कम 2% ब्याज खुद भरना होगा
  4. प्लांट और मशीनरी के अलावा की मदें eFCI के 20% तक सीमित
  5. गुणवत्ता प्रमाणन शुल्क का 50% + टेस्टिंग उपकरण, ₹10 लाख तक; ऊर्जा/जल ऑडिट 75%, ₹50,000 तक; उपकरण 25%, ₹20 लाख तक

§5दस्तावेज़

प्रकाशित नहीं

गाइडलाइन में दस्तावेज़ों की सूची नहीं दी गई है। आवेदन से पहले पोर्टल या बैंक से पूछ लें — हम अंदाज़े से सूची नहीं बनाते।

§6आवेदन कैसे करें

  1. 1

    GR के पैरा 8.1 में दी गई समय-सीमा के अंदर IFP Gujarat पर आवेदन करें

§7फ़ायदे और नुकसान

फ़ायदे

  • 5 साल तक प्रति कर्मचारी वेतन सहायता, महिलाओं के लिए ज़्यादा (GTP 5.4)
  • गारमेंट/तकनीकी कपड़े के लिए ₹100 करोड़ तक पूंजी सब्सिडी (GTP 5.1)

नुकसान

  • पूंजी सब्सिडी के लिए टर्म लोन ज़रूरी; अपने पैसे से लगी इकाइयाँ बाहर (GTP 5.1.2)
  • कपास कताई और फ़िलामेंट धागे की कताई बाहर (GTP 4.2)

→मिलती-जुलती योजनाएँ

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हमारा हितमदद हमारी पेड सेवा है। योजना में आवेदन आप ख़ुद भी कर सकते हैं।

स्रोत

  1. Gujarat Textile Policy 2024 — GR No. IMD/WRT/e-file/9/2023/2817/CH dated 15/10/2024
  2. myScheme (Govt of India portal) — Gujarat Textile Policy: Power Tariff Subsidy

18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.