§1किसके लिए
- P&M में Rs 10 crore (विनिर्माण) / Rs 5 crore (सेवाएँ) से अधिक निवेश वाले उद्यम; anchor इकाइयाँ
काम की है अगर
HP पर विचार कर रहे बड़े निर्माता और पार्क डेवलपर।
समय न लगाएँ अगर
सूक्ष्म और लघु उद्यमी।
§2पात्रता
- नए औद्योगिक उद्यम (Negative List को छोड़कर), Specified Category of Service Activities (तय सेवा गतिविधियों) में नए उद्यम, और बड़ा विस्तार (substantial expansion) करने वाले मौजूदा उद्यम।
- शुरुआत से और पूरे उत्पादन काल में हर स्तर पर (नियमित, ठेके पर, दैनिक, ठेकेदार/आउटसोर्सिंग से) कम से कम 80% Bonafide Himachali (हिमाचल के मूल निवासी) कर्मचारी; विस्तार में अतिरिक्त रोज़गार का 80%।
- लाभ व्यावसायिक उत्पादन/संचालन शुरू होने की तारीख या लागू करने वाली अधिसूचना की तारीख से, जो भी बाद में हो, मिलते हैं।
- अवधि (2022 संशोधन): 31.12.2025 तक या उससे पहले व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने वाले नए उद्यम, और विस्तार के बाद 31.12.2025 तक उत्पादन शुरू करने वाली इकाइयाँ (OCR से पढ़ा गया; अवधि बढ़ने के लिए statusNote देखें)।
- MSME = नीति में दी गई परिभाषा के अनुसार P&M (प्लांट और मशीनरी, विनिर्माण) में Rs 10 crore तक या उपकरण (तय सेवाएँ) में Rs 5 crore तक निवेश।
- Anchor (2019 पाठ): किसी औद्योगिक क्षेत्र की पहली इकाई जिसका FCI Rs 200 crore से अधिक हो और 200 से अधिक Bonafide Himachali कर्मचारी हों; 2022 संशोधन श्रेणी के अनुसार कम सीमाएँ तय करता है (जैसे Category B: Rs 150 crore और 150 हिमाचली - OCR आंशिक रूप से अपठनीय)।
§3लाभ
- बड़े: 3 साल में उत्पादन हो तो ज़मीन छूट 25% / 45% / 65% (Cat A / B / C); स्टांप ड्यूटी 50% / 30% / 20% पर; 3 साल तक 3% ब्याज सहायता, हर साल अधिकतम Rs 10 / 15 / 20 lakh; परिवहन सब्सिडी Cat B में कारोबार का 3%, अधिकतम Rs 20 lakh/साल (3 साल), Cat C में 5%, अधिकतम Rs 30 lakh/साल (5 साल)।
- Anchor: ज़मीन छूट 50% / 60% / 75%; 10 साल तक SGST 100% (सीमा FCI का 250%, 2023 संशोधन); स्टांप ड्यूटी 50% / 30% / 20%; 5 साल तक परिवहन सब्सिडी कारोबार का 5% (2022 संशोधन का OCR 3% पढ़ता है), अधिकतम Rs 30 lakh/साल।
- रोज़गार प्रोत्साहन: 80% से अधिक हिमाचली कर्मचारियों वाली इकाइयों को 50 से ऊपर हर अतिरिक्त हिमाचली कर्मचारी पर 10 साल तक Rs 1,000 प्रति माह।
§4नियम — सहायता का तरीका
- बड़े उद्योगों का ज़मीन प्रीमियम: कब्ज़े से पहले 15%, बाकी 5 बिना ब्याज की सालाना किस्तों में।
- निजी औद्योगिक पार्क: पूँजी ढाँचा सब्सिडी 25% / 40% / 50%, अधिकतम Rs 15 / 20 / 25 crore (Cat A / B / C); सेक्टर पार्क 40%, अधिकतम Rs 10 / 15 / 20 crore।
§5दस्तावेज़
गाइडलाइन में दस्तावेज़ों की सूची नहीं दी गई है। आवेदन से पहले पोर्टल या बैंक से पूछ लें — हम अंदाज़े से सूची नहीं बनाते।
§6आवेदन कैसे करें
- 1
Emerging Himachal सिंगल विंडो के ज़रिए आवेदन करें।
§7फ़ायदे और नुकसान
फ़ायदे
- Anchor इकाइयों को 10 साल तक निवेश के 250% तक 100% SGST मिलता है (2023 संशोधन)।
नुकसान
- Anchor दर्जे के लिए बहुत बड़ा निवेश और स्थानीय भर्ती ज़रूरी।
- Oct 2026 में नीति की अवधि की स्थिति अस्पष्ट।
→मिलती-जुलती योजनाएँ
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¶स्रोत
18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.
