§1किसके लिए
- सफ़ाई कर्मचारी, कचरा बीनने वाले, हाथ से मैला ढोने वाले और उन पर निर्भर लोग; उनके SHG/सहकारी समितियाँ
काम की है अगर
सफ़ाई से जुड़े या दूसरे काम शुरू करने वाले सफ़ाई कर्मचारी
समय न लगाएँ अगर
सामान्य उद्यमी
§2पात्रता
- आवेदक सफ़ाई कर्मचारी (कचरा बीनने वाले समेत), पहचाना गया हाथ से मैला ढोने वाला (Manual Scavenger) या उन पर निर्भर व्यक्ति होना चाहिए।
- आवेदक सफ़ाई कर्मचारियों की पंजीकृत सहकारी समिति हो सकती है।
- आवेदक लक्षित समूह द्वारा बनाया गया क़ानूनी रूप से गठित संघ या फ़र्म हो सकता है।
- आवेदक को स्थानीय राजस्व अधिकारी/स्थानीय नगर निकाय अधिकारी/छावनी कार्यकारी अधिकारी/रेलवे अधिकारी, कम से कम राजपत्रित अधिकारी स्तर के सरकारी विभागों (जैसे स्कूल, कॉलेज, वन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पशुपालन) के प्रमुख, नगर निकाय के चुने हुए सदस्य और ग्राम पंचायत के प्रधान, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB)/राष्ट्रीयकृत बैंकों के क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी प्रमाणपत्र देना होगा।
- Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 (हाथ से मैला ढोने वालों के नियोजन का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम) के तहत पहचाने गए हाथ से मैला ढोने वाले आवेदक को प्रमाणपत्र देने की ज़रूरत नहीं है, अगर उनका नाम राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा बनाई गई हाथ से मैला ढोने वालों की अंतिम सूची में है।
- आवेदक का प्रस्तावित प्रोजेक्ट आर्थिक रूप से टिकाऊ और आमदनी देने वाला होना चाहिए।
- सफ़ाई कर्मी, और उनमें भी वे जिनकी आय गरीबी रेखा के दोगुने से कम है
- लक्षित समूह की महिलाएँ और
- लक्षित समूह के दिव्यांग व्यक्ति।
§3लाभ
लाभार्थी
- व्यक्ति; अधिकतम प्रोजेक्ट लागत: ₹15,00,000; लाभार्थी के लिए ब्याज दर: 6% सालाना; वापसी की अवधि: 7 साल तक
- स्वयं सहायता समूह (SHG) / संयुक्त ज़िम्मेदारी समूह (JRG) / सहकारी समिति / सूखा कचरा संग्रह केंद्र; अधिकतम प्रोजेक्ट लागत: ₹50,00,000; लाभार्थी के लिए ब्याज दर: 6% सालाना; वापसी की अवधि: 7 साल तक
लाभ से जुड़ी शर्तें
- आर्थिक सहायता चैनलाइज़िंग एजेंसियों के ज़रिए मिलती है।
- चैनलाइज़िंग एजेंसियों से NSKFDC 3% सालाना लेता है।
- लाभार्थियों से 6% सालाना लिया जाता है।
- महिला लाभार्थियों को 1% छूट मिलती है।
- समय पर चुकाने पर 0.5% छूट मिलती है।
2. शहरी स्थानीय निकायों को आर्थिक सहायता
- प्रति इकाई ₹75,00,000 तक की लागत वाले सफ़ाई से जुड़े उपकरण और वाहन ख़रीदने के लिए आर्थिक सहायता।
- अतिरिक्त सहायता
- इनके लिए रियायती कर्ज़ से कमी पूरी करने वाला पैसा (gap funding)
- नगर ठोस कचरा प्रबंधन।
- पैसे देकर इस्तेमाल होने वाले सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय बनाना।
- कचरे से खाद बनाने की इकाइयाँ।
- कचरा इकट्ठा करने और छाँटने की इकाइयाँ।
- लाभ से जुड़ी शर्तें
§4नियम — सहायता का तरीका
लाभार्थी
- व्यक्ति; अधिकतम प्रोजेक्ट लागत: ₹15,00,000; लाभार्थी के लिए ब्याज दर: 6% सालाना; वापसी की अवधि: 7 साल तक
- स्वयं सहायता समूह (SHG) / संयुक्त ज़िम्मेदारी समूह (JRG) / सहकारी समिति / सूखा कचरा संग्रह केंद्र; अधिकतम प्रोजेक्ट लागत: ₹50,00,000; लाभार्थी के लिए ब्याज दर: 6% सालाना; वापसी की अवधि: 7 साल तक
- चैनलाइज़िंग एजेंसियों से NSKFDC 3% सालाना लेता है।
- लाभार्थियों से 6% सालाना लिया जाता है।
- महिला लाभार्थियों को 1% छूट मिलती है।
- समय पर चुकाने पर 0.5% छूट मिलती है।
2. शहरी स्थानीय निकायों को आर्थिक सहायता
- प्रति इकाई ₹75,00,000 तक की लागत वाले सफ़ाई से जुड़े उपकरण और वाहन ख़रीदने के लिए आर्थिक सहायता।
- 7% सालाना।
- समय पर चुकाने पर 1%।
- 7 साल।
§5दस्तावेज़
जो दस्तावेज़ तैयार हो जाए, उस पर निशान लगाते जाएँ।
पते का सबूत।
प्रोजेक्ट रिपोर्ट/प्रोजेक्ट प्रस्ताव।
पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो।
§6आवेदन कैसे करें
- 1
[ऑफ़लाइन] चरण 1: आवेदक कर्ज़ आवेदन NSKFDC की राज्य चैनलाइज़िंग एजेंसी (SCA) के ज़िला कार्यालय, या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) या राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा में जमा करता है।
- 2
चरण 2: SCA का ज़िला कार्यालय या RRB/राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा आवेदन की जाँच करके उसे अपने मुख्य कार्यालय को भेजती है।
- 3
चरण 3: SCA, RRB या राष्ट्रीयकृत बैंक प्रोजेक्ट के टिकाऊपन की जाँच करता है और टिकाऊ प्रस्ताव अपनी सिफ़ारिशों के साथ NSKFDC को भेजता है।
- 4
चरण 4: NSKFDC की प्रोजेक्ट मूल्यांकन समिति प्रस्ताव की जाँच करती है।
- 5
चरण 5: सही पाए गए प्रस्ताव विचार और मंज़ूरी के लिए NSKFDC के निदेशक मंडल के सामने रखे जाते हैं।
- 6
चरण 6: मंज़ूरी के बाद NSKFDC संबंधित SCA, RRB या राष्ट्रीयकृत बैंक को स्वीकृति के लिए मंज़ूरी पत्र (आशय पत्र) जारी करता है।
- 7
चरण 7: SCA, RRB या राष्ट्रीयकृत बैंक मंज़ूरी की नियम और शर्तें स्वीकार करता है और ज़रूरी कर्ज़ अनुबंध और दूसरे दस्तावेज़ पूरे करता है।
- 8
चरण 8: NSKFDC माँग के आधार पर और NSKFDC की कर्ज़ नीतियों और दिशानिर्देशों (LPG) के अनुसार SCA, RRB या राष्ट्रीयकृत बैंक को पैसा जारी करता है।
- 9
चरण 9: SCA, RRB या राष्ट्रीयकृत बैंक मंज़ूर आर्थिक सहायता लाभार्थी को देता है।
§7फ़ायदे और नुकसान
फ़ायदे
- 6% सालाना पर ₹15 लाख (व्यक्ति) या ₹50 लाख (समूह) तक कर्ज़
- 7 साल तक में वापसी
नुकसान
- केवल लक्षित समूह के लिए
- चैनलाइज़िंग एजेंसियों के ज़रिए
→मिलती-जुलती योजनाएँ
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¶स्रोत
- myScheme — Loan Based Schemes For Safai Karamchari - Swachhta Udyami Yojana – Swachhta Se Sampannta Ki Aur
- Official Website
- Guidelines
18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.
