§1किसके लिए
- मेघालय में नई और विस्तार करने वाली विनिर्माण और सेवा इकाइयाँ
काम की है अगर
मेघालय में ₹1 करोड़+ मशीनरी वाली विनिर्माण इकाइयाँ या ₹50 लाख+ संपत्ति वाली सेवा इकाइयाँ।
समय न लगाएँ अगर
बहुत छोटी इकाइयाँ और नकारात्मक सूची में आने वाले।
§2पात्रता
- नई इकाई अधिसूचना के बाद और 30.09.2026 से पहले पंजीकृत हो, पंजीकरण के 4 साल के भीतर उत्पादन शुरू हो; नया GSTIN; बँटवारे, पुरानी मशीनें लाने, जगह बदलने या दोबारा खोलने से बनी इकाई न हो
- या विस्तार: मौजूदा निवेश का कम से कम 25% अतिरिक्त निवेश, जिससे क्षमता बढ़े
- विनिर्माण: P&M में कम से कम ₹1 करोड़; सेवाएँ: भवन और टिकाऊ संपत्ति में कम से कम ₹50 लाख; सूक्ष्म: कम से कम ₹50 लाख (भवन P&M में गिना जाता है) - ICAI सारांश में सूक्ष्म के लिए ₹10 लाख छपा है, संशोधन जाँचें
- सेवा इकाइयाँ केवल सूची वाली गतिविधियों से (होटल, होमस्टे सहित पर्यटन, शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, संगीत/फ़िल्में, खेल, बायोटेक, फ़िनटेक, स्वास्थ्य सेवा, IT-ITeS, BPO, EV चार्जिंग, टेक स्टार्ट-अप)
- नकारात्मक सूची में न हो (तंबाकू, 20 माइक्रोन से पतले प्लास्टिक थैले, रिफ़ाइनरी उत्पाद, नियम न मानने वाली प्रदूषणकारी इकाइयाँ, कम मूल्य-वर्धन वाली इकाइयाँ, हथियार, आरा मिल और विनियर मिल, लकड़ी से चलने वाले चूना भट्ठे, सरकारी उपक्रम (PSU), लो-ऐश मेट कोक और पेट कोक, चमड़ा कमाना, इंजन ऑयल की रिफ़ाइनिंग, सीमेंट)
- स्थानीय रोज़गार का वचन: साल 1-2 में कम से कम 25% प्रबंधकीय और 90% गैर-प्रबंधकीय कर्मचारी मेघालय के मूल निवासी; साल 3 से कम से कम 50% और 90%; न्यूनतम मज़दूरी
- हर आवेदक की एक इकाई (एक ही नाम और GST नंबर); प्रोत्साहन केवल एक बार; मौके पर जाँच ज़रूरी
- P&M/भवन के अंतिम बिल नीति की अधिसूचना के दिन या बाद के हों; नकद भुगतान मान्य नहीं
- केंद्र/राज्य के सरकारी उपक्रम (PSU) पात्र नहीं; CM Elevate के लाभार्थी MIIPP में केवल SGST प्रोत्साहन ले सकते हैं
§3लाभ
- P&M / भवन और टिकाऊ संपत्ति की लागत का 30%
- MSME सीमा ₹10 करोड़ (प्राथमिकता) या ₹8 करोड़ (अन्य); बड़ी इकाई ₹15 करोड़ / ₹12 करोड़
§4नियम — सहायता का तरीका
केवल 'मुख्य' (core) निवेश गिना जाता है
- अगर UNNATI पूँजी प्रोत्साहन मिलता है, तो राज्य केवल अंतर की राशि देता है
- चरणों में उत्पादन की छूट (अधिकतम 3 चरण); अंतिम चरण शुरू होने के बाद प्रोत्साहन मिलता है
- मंज़ूरी: ज़िला निवेश समिति (₹1 करोड़ तक), राज्य निवेश समिति (₹1-10 करोड़), उच्चाधिकार निवेश समिति (₹10 करोड़ से ऊपर)
- MIIPP के सभी हिस्सों को मिलाकर हर इकाई पर कुल सीमा ₹100 करोड़
- 5 साल के भीतर इकाई बंद होने, जगह बदलने या बड़ी संपत्ति बेचने पर सारे प्रोत्साहन लौटाने होंगे; ग़लत जानकारी देने पर 15% ब्याज
§5दस्तावेज़
गाइडलाइन में दस्तावेज़ों की सूची नहीं दी गई है। आवेदन से पहले पोर्टल या बैंक से पूछ लें — हम अंदाज़े से सूची नहीं बनाते।
§6आवेदन कैसे करें
- 1
Invest Meghalaya Authority के ज़रिए Unified Investment Portal पर पंजीकरण करें
- 2
निवेश के आकार के हिसाब से DIC/SIC/HPIC से मंज़ूरी
- 3
उत्पादन के बाद Commerce & Industries Department (वाणिज्य और उद्योग विभाग) में दावा करें
§7फ़ायदे और नुकसान
फ़ायदे
- ऊँची सीमा (₹8-15 करोड़) के साथ 30% दर (MIIPP पैरा 3.4.1)
- होमस्टे, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसी सेवाएँ भी शामिल
नुकसान
- राज्य केवल UNNATI के ऊपर का अंतर भरता है
- विनिर्माण के लिए ₹1 करोड़ की न्यूनतम सीमा से बहुत छोटी इकाइयाँ बाहर
- गैर-प्रबंधकीय पदों पर 90% स्थानीय भर्ती
→मिलती-जुलती योजनाएँ
मेघालय पूँजी प्रोत्साहन में मदद चाहिए?
पात्रता जाँच, DPR और आवेदन फ़ाइल — WhatsApp पर पूछें।
हमारा हितमदद हमारी पेड सेवा है। योजना में आवेदन आप ख़ुद भी कर सकते हैं।
¶स्रोत
18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.
