§1किसके लिए

  • मेघालय में नई और विस्तार करने वाली विनिर्माण और सेवा इकाइयाँ

काम की है अगर

मेघालय में ₹1 करोड़+ मशीनरी वाली विनिर्माण इकाइयाँ या ₹50 लाख+ संपत्ति वाली सेवा इकाइयाँ।

समय न लगाएँ अगर

बहुत छोटी इकाइयाँ और नकारात्मक सूची में आने वाले।

§2पात्रता

  1. नई इकाई अधिसूचना के बाद और 30.09.2026 से पहले पंजीकृत हो, पंजीकरण के 4 साल के भीतर उत्पादन शुरू हो; नया GSTIN; बँटवारे, पुरानी मशीनें लाने, जगह बदलने या दोबारा खोलने से बनी इकाई न हो
  2. या विस्तार: मौजूदा निवेश का कम से कम 25% अतिरिक्त निवेश, जिससे क्षमता बढ़े
  3. विनिर्माण: P&M में कम से कम ₹1 करोड़; सेवाएँ: भवन और टिकाऊ संपत्ति में कम से कम ₹50 लाख; सूक्ष्म: कम से कम ₹50 लाख (भवन P&M में गिना जाता है) - ICAI सारांश में सूक्ष्म के लिए ₹10 लाख छपा है, संशोधन जाँचें
  4. सेवा इकाइयाँ केवल सूची वाली गतिविधियों से (होटल, होमस्टे सहित पर्यटन, शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, संगीत/फ़िल्में, खेल, बायोटेक, फ़िनटेक, स्वास्थ्य सेवा, IT-ITeS, BPO, EV चार्जिंग, टेक स्टार्ट-अप)
  5. नकारात्मक सूची में न हो (तंबाकू, 20 माइक्रोन से पतले प्लास्टिक थैले, रिफ़ाइनरी उत्पाद, नियम न मानने वाली प्रदूषणकारी इकाइयाँ, कम मूल्य-वर्धन वाली इकाइयाँ, हथियार, आरा मिल और विनियर मिल, लकड़ी से चलने वाले चूना भट्ठे, सरकारी उपक्रम (PSU), लो-ऐश मेट कोक और पेट कोक, चमड़ा कमाना, इंजन ऑयल की रिफ़ाइनिंग, सीमेंट)
  6. स्थानीय रोज़गार का वचन: साल 1-2 में कम से कम 25% प्रबंधकीय और 90% गैर-प्रबंधकीय कर्मचारी मेघालय के मूल निवासी; साल 3 से कम से कम 50% और 90%; न्यूनतम मज़दूरी
  7. हर आवेदक की एक इकाई (एक ही नाम और GST नंबर); प्रोत्साहन केवल एक बार; मौके पर जाँच ज़रूरी
  8. P&M/भवन के अंतिम बिल नीति की अधिसूचना के दिन या बाद के हों; नकद भुगतान मान्य नहीं
  9. केंद्र/राज्य के सरकारी उपक्रम (PSU) पात्र नहीं; CM Elevate के लाभार्थी MIIPP में केवल SGST प्रोत्साहन ले सकते हैं

§3लाभ

  • P&M / भवन और टिकाऊ संपत्ति की लागत का 30%
  • MSME सीमा ₹10 करोड़ (प्राथमिकता) या ₹8 करोड़ (अन्य); बड़ी इकाई ₹15 करोड़ / ₹12 करोड़

§4नियम — सहायता का तरीका

केवल 'मुख्य' (core) निवेश गिना जाता है

  1. अगर UNNATI पूँजी प्रोत्साहन मिलता है, तो राज्य केवल अंतर की राशि देता है
  2. चरणों में उत्पादन की छूट (अधिकतम 3 चरण); अंतिम चरण शुरू होने के बाद प्रोत्साहन मिलता है
  3. मंज़ूरी: ज़िला निवेश समिति (₹1 करोड़ तक), राज्य निवेश समिति (₹1-10 करोड़), उच्चाधिकार निवेश समिति (₹10 करोड़ से ऊपर)
  4. MIIPP के सभी हिस्सों को मिलाकर हर इकाई पर कुल सीमा ₹100 करोड़
  5. 5 साल के भीतर इकाई बंद होने, जगह बदलने या बड़ी संपत्ति बेचने पर सारे प्रोत्साहन लौटाने होंगे; ग़लत जानकारी देने पर 15% ब्याज

§5दस्तावेज़

प्रकाशित नहीं

गाइडलाइन में दस्तावेज़ों की सूची नहीं दी गई है। आवेदन से पहले पोर्टल या बैंक से पूछ लें — हम अंदाज़े से सूची नहीं बनाते।

§6आवेदन कैसे करें

  1. 1

    Invest Meghalaya Authority के ज़रिए Unified Investment Portal पर पंजीकरण करें

  2. 2

    निवेश के आकार के हिसाब से DIC/SIC/HPIC से मंज़ूरी

  3. 3

    उत्पादन के बाद Commerce & Industries Department (वाणिज्य और उद्योग विभाग) में दावा करें

§7फ़ायदे और नुकसान

फ़ायदे

  • ऊँची सीमा (₹8-15 करोड़) के साथ 30% दर (MIIPP पैरा 3.4.1)
  • होमस्टे, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसी सेवाएँ भी शामिल

नुकसान

  • राज्य केवल UNNATI के ऊपर का अंतर भरता है
  • विनिर्माण के लिए ₹1 करोड़ की न्यूनतम सीमा से बहुत छोटी इकाइयाँ बाहर
  • गैर-प्रबंधकीय पदों पर 90% स्थानीय भर्ती

→मिलती-जुलती योजनाएँ

मेघालय पूँजी प्रोत्साहन में मदद चाहिए?

पात्रता जाँच, DPR और आवेदन फ़ाइल — WhatsApp पर पूछें।

हमारा हितमदद हमारी पेड सेवा है। योजना में आवेदन आप ख़ुद भी कर सकते हैं।

स्रोत

  1. MIIPP 2024 (Commerce & Industries Dept PDF)
  2. ICAI - Meghalaya State MSME Policy (summary)

18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.