§1किसके लिए
- टर्म लोन वाले नए सूक्ष्म उद्यम
काम की है अगर
बैंक टर्म लोन वाले सूक्ष्म निर्माता।
समय न लगाएँ अगर
लघु/मध्यम इकाइयाँ।
§2पात्रता
- केवल सूक्ष्म इकाइयाँ
पंजीकृत इकाई
- SC/ST/महिला इकाई = पूरी तरह उस वर्ग के उद्यमियों की, या कम से कम 51% शेयर पूँजी उनके पास
§3लाभ
- चुकाए गए ब्याज का 50% (SC/ST/महिलाओं को 60%), 5 साल में प्रति इकाई ₹25 लाख तक
§4नियम — सहायता का तरीका
- देय ब्याज का 50%, हर साल 5 साल तक, अधिकतम ₹25 लाख प्रति इकाई
- SC/ST/महिलाएँ: 60%, वही सीमा
- ब्याज पूरा चुकाने के बाद हर साल दावा
ज़मीन की लागत नहीं गिनी जाती
- मंज़ूर MSME पार्क/एस्टेट/फ़्लैटेड फ़ैक्टरी (10 एकड़+, फ़्लैटेड कम से कम 4,000 वर्ग मीटर) के लिए इंफ़्रास्ट्रक्चर ब्याज सब्सिडी: 50% तक, अधिकतम ₹2 करोड़ सालाना, 7 साल तक
§5दस्तावेज़
प्रकाशित नहीं
गाइडलाइन में दस्तावेज़ों की सूची नहीं दी गई है। आवेदन से पहले पोर्टल या बैंक से पूछ लें — हम अंदाज़े से सूची नहीं बनाते।
§6आवेदन कैसे करें
- 1
DI UP MSME पोर्टल पर आवेदन करें - लाभार्थी अनुभाग
§7फ़ायदे और नुकसान
फ़ायदे
- सूक्ष्म इकाई के लिए बड़ी सीमा (₹25 लाख)
नुकसान
- लघु और मध्यम इकाइयों को कोई ब्याज सब्सिडी नहीं
- ब्याज पूरा चुकाने के बाद ही वापसी
→मिलती-जुलती योजनाएँ
UP सूक्ष्म इकाई ब्याज सब्सिडी में मदद चाहिए?
पात्रता जाँच, DPR और आवेदन फ़ाइल — WhatsApp पर पूछें।
हमारा हितमदद हमारी पेड सेवा है। योजना में आवेदन आप ख़ुद भी कर सकते हैं।
¶स्रोत
- UP MSME Promotion Policy 2022 - English translation (MSME 1-Connect)
- MSME 1-Connect UP - Interest Subsidy under MSME page
18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.
