
खंड 44
बैंक को ऋण आवेदन का आवरण पत्र
जब आप बैंक से व्यवसाय ऋण के लिए आवेदन करें, तब इसे ऋण आवेदन प्रपत्र और दस्तावेज़ों के ऊपर लगाएँ।
हस्ताक्षर से पहले जानें
- भारतीय रिज़र्व बैंक का एमएसएमई ऋण पर मास्टर निर्देश (9 फ़रवरी 2026 तक अद्यतन) बैंकों से कहता है कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ₹20 लाख तक के ऋण पर संपार्श्विक प्रतिभूति (कोलैटरल) न लें। शाखा से पूछें कि यह आपके ऋण पर कैसे लागू होता है।
- सूक्ष्म व्यवसाय प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। मुद्रा की श्रेणियाँ ₹20 लाख तक हैं, और सबसे ऊपर की श्रेणी (तरुण प्लस) केवल उन्हीं के लिए है जिन्होंने पहले तरुण ऋण चुका दिया हो।
- आवेदन से पहले उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण कराएँ और संख्या लिखें। बैंक इससे जाँचते हैं कि आप सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम हैं।
- पत्र बैंक के अपने आवेदन प्रपत्र के साथ जमा करें, और शाखा की मुहर या हस्ताक्षरित पावती तथा तारीख सहित एक प्रति अपने पास रखें।
- 'ऋण पास कराने' के लिए किसी दलाल को कभी पैसे न दें। केवल बैंक शाखा या बैंक के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल से ही काम करें।