
खंड 44
आपूर्ति बिल (छूट-प्राप्त माल या कंपोज़िशन व्यापारी)
जब आप जीएसटी में पंजीकृत हों पर केवल छूट-प्राप्त माल या सेवाएँ बेचते हों, या कंपोज़िशन योजना में कर देते हों और इसलिए जीएसटी नहीं वसूल सकते, तब इसका उपयोग करें।
हस्ताक्षर से पहले जानें
- सीजीएसटी नियम, 2017 का नियम 49 बताता है कि आपूर्ति बिल में क्या होना चाहिए: आपूर्तिकर्ता का नाम, पता और जीएसटीआईएन; लगातार क्रम संख्या जो 16 अक्षरों से अधिक न हो और वित्त वर्ष में अद्वितीय हो; तारीख; पंजीकृत हो तो खरीदार का नाम, पता और जीएसटीआईएन या यूआईएन; एचएसएन कोड; विवरण; छूट के बाद मूल्य; और आपूर्तिकर्ता या अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर।
- कंपोज़िशन व्यापारी को हर आपूर्ति बिल के सबसे ऊपर "composition taxable person, not eligible to collect tax on supplies" शब्द छापने होते हैं (सीजीएसटी नियमों का नियम 5(1)(च))। हिंदी बिल पर भी यही अंग्रेज़ी शब्द ज्यों-के-त्यों रखें। यदि आप नियमित करदाता हैं और केवल छूट-प्राप्त माल बेचते हैं, तो यह पंक्ति खाली छोड़ें।
- कंपोज़िशन व्यापारी को व्यवसाय के हर स्थान पर साइनबोर्ड पर "composition taxable person" शब्द भी लिखने होते हैं (नियम 5(1)(छ))।
- आपूर्ति बिल पर कभी जीएसटी न दिखाएँ और न वसूलें। यदि आप जीएसटी में पंजीकृत ही नहीं हैं, तो इस प्रारूप को बिना जीएसटीआईएन के सादे बिल की तरह उपयोग करें और कोई कर न वसूलें।
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत जारी इलेक्ट्रॉनिक आपूर्ति बिल पर हस्ताक्षर आवश्यक नहीं है (नियम 49 का परंतुक)।