
खंड 44
जीएसटी कर बीजक (टैक्स इनवॉइस)
जब आप जीएसटी में पंजीकृत हों और कर-योग्य माल या सेवाएँ बेचें, तब इसका उपयोग करें।
हस्ताक्षर से पहले जानें
- सीजीएसटी नियम, 2017 का नियम 46 बताता है कि कर बीजक में क्या होना चाहिए: आपूर्तिकर्ता का नाम, पता और जीएसटीआईएन; क्रम संख्या; तारीख; पंजीकृत हो तो खरीदार का नाम, पता और जीएसटीआईएन या यूआईएन; एचएसएन कोड; विवरण; मात्रा और इकाई; कुल मूल्य; छूट के बाद कर-योग्य मूल्य; कर की दर और कर की राशि; अंतर-राज्यीय आपूर्ति में आपूर्ति का स्थान; अलग हो तो डिलीवरी का पता; कर रिवर्स चार्ज पर है या नहीं; और आपूर्तिकर्ता या अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर।
- बीजक संख्या लगातार क्रम में, 16 अक्षरों से अधिक नहीं, और वित्त वर्ष में अद्वितीय होनी चाहिए। इसमें अक्षर, अंक, हाइफ़न (-) और स्लैश (/) हो सकते हैं।
- यदि खरीदार पंजीकृत नहीं है और कर-योग्य मूल्य ₹50,000 या अधिक है, तो बीजक में खरीदार का नाम और पता, डिलीवरी का पता, तथा राज्य का नाम और कोड होना चाहिए। ₹50,000 से कम पर, खरीदार माँगे तो यह विवरण लिखें।
- आपूर्ति आपके राज्य के भीतर है या दूसरे राज्य में, उसके अनुसार या तो सीजीएसटी और एसजीएसटी/यूटीजीएसटी लगाएँ, या आईजीएसटी। जो कर पंक्ति लागू न हो उसे खाली छोड़ें, और संदेह हो तो अपने अकाउंटेंट से पूछें।
- आपको एचएसएन कोड के कितने अंक लिखने हैं, यह आपकी करदाता श्रेणी के लिए सीबीआईसी द्वारा अधिसूचित नियमों पर निर्भर है। जीएसटी पोर्टल पर ताज़ा अधिसूचना देख लें।
- यदि आपके कारोबार के कारण आप पर ई-इनवॉइस अनिवार्य है, तो बीजक इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल से बनाएँ, ताकि उस पर इनवॉइस रेफ़रेंस नंबर (IRN) वाला क्यूआर कोड हो। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत जारी इलेक्ट्रॉनिक बीजक पर हस्ताक्षर आवश्यक नहीं है।
- निर्यात या एसईज़ेड इकाइयों को आपूर्ति के लिए नियम 46 बीजक पर एक विशेष पृष्ठांकन और गंतव्य देश का नाम माँगता है। इनके लिए अपने अकाउंटेंट का निर्यात प्रारूप उपयोग करें।