§1किसके लिए
- APEDA में पंजीकृत निर्यातक; कुछ हिस्सों के लिए केंद्र/राज्य की संस्थाएँ और PSUs
काम की है अगर
ढाँचा बना रहे फल, सब्ज़ी, प्रोसेस्ड खाद्य निर्यातक।
समय न लगाएँ अगर
APEDA से बाहर के उत्पाद।
§2पात्रता
APEDA RCMC (स्व-प्रमाणित प्रति) ज़रूरी
- ढाँचे के लिए ज़मीन/इमारत अपने नाम पर हो, या लीज़ पर जिसमें कम से कम 15 साल बाकी हों
- योजना अवधि में मर्चेंट निर्यातक अधिकतम 2 वाहन, निर्माता निर्यातक अधिकतम 5 वाहन
§3लाभ
- ढाँचा (पैक हाउस, रीफ़र परिवहन, केबल सिस्टम, छूटी कमियाँ, अपग्रेड): 40% तक, हर काम पर ₹200 लाख की सीमा के साथ
- गुणवत्ता प्रमाणन: 50% तक, हर प्रमाणन पर सीमा ₹5 लाख
- ट्रेसेबिलिटी उपकरण: 50%, हर लाभार्थी पर सीमा ₹20 लाख
- पानी/मिट्टी/अवशेषों की जाँच: 50%, हर सैंपल पर ₹5,000, हर लाभार्थी पर ₹20 लाख
§4नियम — सहायता का तरीका
- 2021-26 में हर लाभार्थी पर ढाँचे की मदद ₹500 लाख से ज़्यादा नहीं
- अनुदान 3 किस्तों में 40%-40%-20%
§5दस्तावेज़
जो दस्तावेज़ तैयार हो जाए, उस पर निशान लगाते जाएँ।
सप्लायरों के कोटेशन
§6आवेदन कैसे करें
- 1
apeda.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें
§7फ़ायदे और नुकसान
फ़ायदे
- कोल्ड चेन और पैक हाउस के लिए बाद में मिलने वाली (back-ended) पूंजी मदद
नुकसान
- चक्र Mar 2026 में ख़त्म; अगली योजना की शर्तें प्रकाशित नहीं
→मिलती-जुलती योजनाएँ
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¶स्रोत
18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.
