§1किसके लिए

  • APEDA में पंजीकृत निर्यातक; कुछ हिस्सों के लिए केंद्र/राज्य की संस्थाएँ और PSUs

काम की है अगर

ढाँचा बना रहे फल, सब्ज़ी, प्रोसेस्ड खाद्य निर्यातक।

समय न लगाएँ अगर

APEDA से बाहर के उत्पाद।

§2पात्रता

APEDA RCMC (स्व-प्रमाणित प्रति) ज़रूरी

  1. ढाँचे के लिए ज़मीन/इमारत अपने नाम पर हो, या लीज़ पर जिसमें कम से कम 15 साल बाकी हों
  2. योजना अवधि में मर्चेंट निर्यातक अधिकतम 2 वाहन, निर्माता निर्यातक अधिकतम 5 वाहन

§3लाभ

  • ढाँचा (पैक हाउस, रीफ़र परिवहन, केबल सिस्टम, छूटी कमियाँ, अपग्रेड): 40% तक, हर काम पर ₹200 लाख की सीमा के साथ
  • गुणवत्ता प्रमाणन: 50% तक, हर प्रमाणन पर सीमा ₹5 लाख
  • ट्रेसेबिलिटी उपकरण: 50%, हर लाभार्थी पर सीमा ₹20 लाख
  • पानी/मिट्टी/अवशेषों की जाँच: 50%, हर सैंपल पर ₹5,000, हर लाभार्थी पर ₹20 लाख

§4नियम — सहायता का तरीका

  1. 2021-26 में हर लाभार्थी पर ढाँचे की मदद ₹500 लाख से ज़्यादा नहीं
  2. अनुदान 3 किस्तों में 40%-40%-20%

§5दस्तावेज़

जो दस्तावेज़ तैयार हो जाए, उस पर निशान लगाते जाएँ।

सप्लायरों के कोटेशन

§6आवेदन कैसे करें

  1. 1

    apeda.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें

§7फ़ायदे और नुकसान

फ़ायदे

  • कोल्ड चेन और पैक हाउस के लिए बाद में मिलने वाली (back-ended) पूंजी मदद

नुकसान

  • चक्र Mar 2026 में ख़त्म; अगली योजना की शर्तें प्रकाशित नहीं

→मिलती-जुलती योजनाएँ

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पात्रता जाँच, DPR और आवेदन फ़ाइल — WhatsApp पर पूछें।

हमारा हितमदद हमारी पेड सेवा है। योजना में आवेदन आप ख़ुद भी कर सकते हैं।

स्रोत

  1. APEDA Financial Assistance Scheme guidelines 2021-22 to 2025-26

18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.