§1किसके लिए

  • ₹5 लाख से ₹50 लाख निवेश वाली नई इकाइयाँ और बड़ा विस्तार करने वाली इकाइयाँ

काम की है अगर

₹5-50 लाख निवेश करने वाली छोटी स्थानीय विनिर्माण या सेवा इकाइयाँ।

समय न लगाएँ अगर

₹50 लाख से बड़ी परियोजनाएँ जो राज्य की पूँजी सब्सिडी चाहती हैं; व्यापारी।

§2पात्रता

  1. नई इकाई या बड़ा विस्तार करने वाली मौजूदा इकाई (अतिरिक्त निवेश मौजूदा निवेश का कम से कम 25%)
  2. P&M (विनिर्माण) या भवन/शेड और टिकाऊ संपत्ति (सेवा) में ₹5 लाख से ₹50 लाख के बीच निवेश
  3. नकारात्मक सूची में न हो: तंबाकू, 20 माइक्रॉन से पतले प्लास्टिक बैग, रिफ़ाइनरी उत्पाद, बागान रिफ़ाइनरी और बिजली उत्पादन इकाइयाँ, कोक, फ़्लाई ऐश, सोना और सोने का अयस्क, शीरा, प्रदूषण फैलाने वाली/पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र की इकाइयाँ, कम मूल्य जोड़ने वाले काम (भंडारण, सफ़ाई, पैकिंग, दोबारा पैकिंग), कानून द्वारा प्रतिबंधित काम
  4. सेवाएँ केवल सकारात्मक सूची से (IT/इलेक्ट्रॉनिक्स/ऑनलाइन सेवाएँ/फ़िल्म/संगीत स्टूडियो, व्यावसायिक ग्रीनहाउस, कोल्ड स्टोरेज, अस्पताल/जाँच केंद्र, इको-पर्यटन, केबल कार/मनोरंजन/एडवेंचर पार्क, सोलर वॉटर हीटिंग वाले होटल/गेस्ट हाउस/रिज़ॉर्ट, धरोहर का जीर्णोद्धार, कोचिंग/कौशल प्रशिक्षण, मरम्मत सेवाएँ, जाँच/R&D, छपाई, 10+ वाहनों के EV बेड़े, EV चार्जिंग, प्राथमिकता क्षेत्र की सेवाएँ)
  5. उत्पादन के 3 साल के भीतर प्रबंधकीय पदों पर कम से कम 20% और गैर-प्रबंधकीय पदों पर 30% APST कर्मचारी रखने होंगे
  6. जो इकाइयाँ पहले से 2020 की नीति के लाभ ले रही हैं, वे पात्र नहीं
  7. जो इकाइयाँ किसी दूसरी केंद्र/राज्य योजना में ऐसा ही प्रोत्साहन ले रही हैं, वे उसी प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं
  8. उद्योग विभाग में पंजीकरण; काम शुरू होने की तारीख तय अधिकारी जाँचेंगे

§3लाभ

  • P&M / भवन और टिकाऊ संपत्ति की लागत का 50%
  • अधिकतम ₹15 लाख (निवेश ₹5-25 लाख) या ₹30 लाख (₹25-50 लाख)

§4नियम — सहायता का तरीका

  1. प्राथमिकता क्षेत्र की इकाइयों को प्रोत्साहन राशि का 10% अतिरिक्त, सीमा के भीतर
  2. जिन इकाइयों के कम से कम 50% कुशल कर्मचारी (कम से कम 5 / 10 कर्मचारी) अरुणाचल के स्थायी निवासी हों, उन्हें 10% अतिरिक्त, सीमा के भीतर
  3. केवल नई P&M - दूसरी जगह से लाई गई, पुरानी या मरम्मत की गई मशीनें शामिल नहीं
  4. व्यावसायिक उत्पादन/काम शुरू होने के बाद दावा

§5दस्तावेज़

प्रकाशित नहीं

गाइडलाइन में दस्तावेज़ों की सूची नहीं दी गई है। आवेदन से पहले पोर्टल या बैंक से पूछ लें — हम अंदाज़े से सूची नहीं बनाते।

§6आवेदन कैसे करें

  1. 1

    पात्रता जाँचें; DPR बनाएँ

  2. 2

    राज्य के सिंगल विंडो / EoDB पोर्टल पर पंजीकरण करें और मंज़ूरियाँ/NOC लें

  3. 3

    उत्पादन के बाद प्रोत्साहन के लिए आवेदन; जाँच और मंज़ूरी

§7फ़ायदे और नुकसान

फ़ायदे

  • बहुत छोटी इकाइयों के लिए 50% की दर ऊँची है (ICAI सारांश para 3.3)
  • स्थानीय लोगों को नौकरी देने पर 10% अतिरिक्त

नुकसान

  • सारांश में केवल ₹50 लाख तक के निवेश की श्रेणियाँ हैं - बड़ी इकाइयों को UNNATI पर निर्भर रहना होगा
  • आधिकारिक पाठ ऑनलाइन उपलब्ध नहीं; शर्तें अलग हो सकती हैं

→मिलती-जुलती योजनाएँ

अरुणाचल पूँजी प्रोत्साहन में मदद चाहिए?

पात्रता जाँच, DPR और आवेदन फ़ाइल — WhatsApp पर पूछें।

हमारा हितमदद हमारी पेड सेवा है। योजना में आवेदन आप ख़ुद भी कर सकते हैं।

स्रोत

  1. ICAI MSME & Startup Committee - Arunachal Pradesh State MSME Policy (AP-IDIP 2025)

18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.