§1किसके लिए
- शिपमेंट से पहले या बाद का निर्यात क्रेडिट लेने वाले MSME निर्यातक
काम की है अगर
बैंक से पैकिंग क्रेडिट लेने वाले MSME निर्यातक।
समय न लगाएँ अगर
गैर-MSME।
§2पात्रता
- शिपमेंट से पहले या बाद का निर्यात क्रेडिट लेने वाले MSME निर्यातक
§3लाभ
- ब्याज लागत पर 2.75% की ब्याज छूट
§4नियम — सहायता का तरीका
- हर निर्यातक पर अधिकतम ₹50 लाख
§5दस्तावेज़
जो दस्तावेज़ तैयार हो जाए, उस पर निशान लगाते जाएँ।
§6आवेदन कैसे करें
- 1
क्रेडिट लेने से पहले dgft.gov.in पर IC भरें
- 2
UIN बैंक को दें
§7फ़ायदे और नुकसान
फ़ायदे
- IES की जगह आई योजना; Jan 2026 से ~3,000 निर्यातक पंजीकृत
नुकसान
- हर निर्यातक पर ₹50 लाख की सीमा
→मिलती-जुलती योजनाएँ
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¶स्रोत
18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.
