§1किसके लिए
- अधिसूचित ज़िलों से अधिसूचित पात्र उत्पादों के सभी MSME निर्यातक
काम की है अगर
बंदरगाहों से दूर अंदरूनी इलाकों के MSMEs।
समय न लगाएँ अगर
बंदरगाहों के पास या अधिसूचित ज़िलों के बाहर के निर्यातक।
§2पात्रता
- अधिसूचित ज़िलों से अधिसूचित पात्र उत्पादों के सभी MSME निर्यातक
- MSME परिसर से ICD, CFS, बंदरगाह या एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स तक ढुलाई; रेल और सड़क पात्र; कुछ क्षेत्रों के लिए हवाई
§3लाभ
- पात्र परिवहन सेवाओं की असली लागत का 30% तक
§4नियम — सहायता का तरीका
- हर निर्यातक पर हर वित्त वर्ष में अधिकतम ₹20 लाख
§5दस्तावेज़
जो दस्तावेज़ तैयार हो जाए, उस पर निशान लगाते जाएँ।
§6आवेदन कैसे करें
- 1
trade.gov.in पर IC → माल भेजें → दस्तावेज़ों के साथ RC
§7फ़ायदे और नुकसान
फ़ायदे
- अंदरूनी इलाकों से भाड़े के ज़्यादा ख़र्च की भरपाई करता है
नुकसान
- सिर्फ़ अधिसूचित ज़िले और उत्पाद
→मिलती-जुलती योजनाएँ
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¶स्रोत
18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.
