§1किसके लिए

  • MSME निर्माण इकाइयाँ (सफ़ेद/हरी/नारंगी श्रेणी) जिन्होंने 1.10.2017 के बाद उत्पादन शुरू किया
  • पंजीकृत इको-पर्यटन परियोजनाएँ

काम की है अगर

गोवा के MSME निर्माता जिनके पास बैंक टर्म लोन है और ज़्यादातर कर्मचारी गोवा के हैं।

समय न लगाएँ अगर

IT इकाइयाँ और CMRY कर्ज़ वाली इकाइयाँ।

§2पात्रता

  1. सफ़ेद, हरी या नारंगी श्रेणी की MSME निर्माण इकाई जिसने 1.10.2017 के बाद उत्पादन शुरू किया, या पंजीकृत इको-पर्यटन परियोजना।
  2. पूरे साल पेरोल पर कम से कम 60% कर्मचारी गोवा के हों।
  3. कर्ज़ तय बैंकों / EDC / NBFC से हो; सब्सिडी असल में चुकाए गए ब्याज पर।
  4. Modified Interest Rebate 2012 या CMRY के तहत लिए गए कर्ज़ और दंड ब्याज पात्र नहीं हैं।
  5. IT विभाग के लाभ लेने वाली इकाइयाँ पात्र नहीं हैं।

§3लाभ

  • टर्म लोन: चुकाए गए ब्याज का 30%।
  • कार्यशील पूँजी: सालाना टर्नओवर का 1.5% या चुकाए गए ब्याज का 30%, जो कम हो।
  • पहले दावे से 7 साल तक हर साल अधिकतम Rs 25 लाख (सिर्फ़ महिलाओं / SC / ST की इकाइयों के लिए Rs 27.5 लाख)।

§4नियम — सहायता का तरीका

  1. सब्सिडी गोवा के कर्मचारियों के हिस्से के हिसाब से घटती-बढ़ती है (पूरी सब्सिडी के लिए 60% ज़रूरी)।
  2. बजट उपलब्ध होने पर ही।

§5दस्तावेज़

जो दस्तावेज़ तैयार हो जाए, उस पर निशान लगाते जाएँ।

स्व-घोषणा पत्र

टर्म लोन मंज़ूरी पत्र

गोवा के कर्मचारियों के प्रतिशत का सबूत

§6आवेदन कैसे करें

  1. 1

    Goa UDP (msme.goa.gov.in) पर लॉग इन करें > Interest Subsidy Scheme 2017 > Apply > Goa Online पोर्टल पर भेजा जाएगा।

§7फ़ायदे और नुकसान

फ़ायदे

  • 7 साल तक हर साल Rs 25 लाख तक ब्याज सहायता (UDP पेज)।

नुकसान

  • पूरे साल 60% कर्मचारी गोवा के होने चाहिए।
  • बजट पर निर्भर - सरकार पर लाभ देने की कानूनी बाध्यता (promissory estoppel) नहीं।

→मिलती-जुलती योजनाएँ

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स्रोत

  1. Goa UDP scheme page - Interest Subsidy Scheme (Umbrella Scheme)

18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.