§1किसके लिए
- MSME निर्माण इकाइयाँ (सफ़ेद/हरी/नारंगी श्रेणी) जिन्होंने 1.10.2017 के बाद उत्पादन शुरू किया
- पंजीकृत इको-पर्यटन परियोजनाएँ
काम की है अगर
गोवा के MSME निर्माता जिनके पास बैंक टर्म लोन है और ज़्यादातर कर्मचारी गोवा के हैं।
समय न लगाएँ अगर
IT इकाइयाँ और CMRY कर्ज़ वाली इकाइयाँ।
§2पात्रता
- सफ़ेद, हरी या नारंगी श्रेणी की MSME निर्माण इकाई जिसने 1.10.2017 के बाद उत्पादन शुरू किया, या पंजीकृत इको-पर्यटन परियोजना।
- पूरे साल पेरोल पर कम से कम 60% कर्मचारी गोवा के हों।
- कर्ज़ तय बैंकों / EDC / NBFC से हो; सब्सिडी असल में चुकाए गए ब्याज पर।
- Modified Interest Rebate 2012 या CMRY के तहत लिए गए कर्ज़ और दंड ब्याज पात्र नहीं हैं।
- IT विभाग के लाभ लेने वाली इकाइयाँ पात्र नहीं हैं।
§3लाभ
- टर्म लोन: चुकाए गए ब्याज का 30%।
- कार्यशील पूँजी: सालाना टर्नओवर का 1.5% या चुकाए गए ब्याज का 30%, जो कम हो।
- पहले दावे से 7 साल तक हर साल अधिकतम Rs 25 लाख (सिर्फ़ महिलाओं / SC / ST की इकाइयों के लिए Rs 27.5 लाख)।
§4नियम — सहायता का तरीका
- सब्सिडी गोवा के कर्मचारियों के हिस्से के हिसाब से घटती-बढ़ती है (पूरी सब्सिडी के लिए 60% ज़रूरी)।
- बजट उपलब्ध होने पर ही।
§5दस्तावेज़
जो दस्तावेज़ तैयार हो जाए, उस पर निशान लगाते जाएँ।
स्व-घोषणा पत्र
टर्म लोन मंज़ूरी पत्र
गोवा के कर्मचारियों के प्रतिशत का सबूत
§6आवेदन कैसे करें
- 1
Goa UDP (msme.goa.gov.in) पर लॉग इन करें > Interest Subsidy Scheme 2017 > Apply > Goa Online पोर्टल पर भेजा जाएगा।
§7फ़ायदे और नुकसान
फ़ायदे
- 7 साल तक हर साल Rs 25 लाख तक ब्याज सहायता (UDP पेज)।
नुकसान
- पूरे साल 60% कर्मचारी गोवा के होने चाहिए।
- बजट पर निर्भर - सरकार पर लाभ देने की कानूनी बाध्यता (promissory estoppel) नहीं।
→मिलती-जुलती योजनाएँ
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¶स्रोत
18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.
