§1किसके लिए
- MSME और बड़ी निर्माण इकाइयाँ (सफ़ेद/हरी/नारंगी श्रेणी)
- पर्यटन विभाग / IPB से मंज़ूर अंदरूनी इलाके की इको-पर्यटन इकाइयाँ
काम की है अगर
स्थानीय लोगों को काम पर रखने वाली, ज़्यादा मज़दूरों वाली गोवा की इकाइयाँ।
समय न लगाएँ अगर
जिन इकाइयों में ज़्यादातर कर्मचारी गोवा के बाहर के हैं।
§2पात्रता
- सफ़ेद, हरी या नारंगी श्रेणी की MSME या बड़ी इकाई, या मंज़ूर अंदरूनी इको-पर्यटन इकाई।
- नियमित नौकरी में कम से कम 60% कर्मचारी गोवा के हों।
- गोवा का = गोवा में जन्म / 10 साल निवास का सबूत / सरकारी दस्तावेज़।
- पात्र कर्मचारी का कुल वेतन Rs 8,000 महीने से ज़्यादा हो।
- CMRY या IT विभाग की योजनाओं वाली इकाइयाँ पात्र नहीं।
§3लाभ
- MSME / इको-पर्यटन: गोवा के कर्मचारियों के वेतन का 50% तक, हर कर्मचारी पर हर महीने अधिकतम Rs 7,000, साल में अधिकतम Rs 25 लाख।
- बड़ी इकाइयाँ: वेतन का 25% तक, हर कर्मचारी पर हर महीने अधिकतम Rs 7,000, साल में अधिकतम Rs 50 लाख।
- 7 साल तक।
§4नियम — सहायता का तरीका
- गोवा के कर्मचारियों के हिस्से के अनुपात में; 80% या ज़्यादा गोवा के कर्मचारी हों तो पूरी दर।
- बजट पर निर्भर; पैसा खत्म हो जाए तो सरकार बाध्य नहीं।
§5दस्तावेज़
जो दस्तावेज़ तैयार हो जाए, उस पर निशान लगाते जाएँ।
स्व-घोषणा पत्र
§6आवेदन कैसे करें
- 1
Goa UDP > Employment Subsidy Scheme > Apply > Goa Online पोर्टल।
§7फ़ायदे और नुकसान
फ़ायदे
- 7 साल तक गोवा के मज़दूरों का आधा वेतन तक देती है (Rs 7,000/महीना की सीमा) (UDP पेज)।
नुकसान
- कम से कम 60% कर्मचारी गोवा के होने की शर्त; बजट पर निर्भर।
→मिलती-जुलती योजनाएँ
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¶स्रोत
18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.
