§1किसके लिए

  • निर्माण करने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यम - नई/विस्तार/विविधीकरण

काम की है अगर

बैंक कर्ज़ वाले MSE निर्माता।

समय न लगाएँ अगर

मध्यम इकाइयाँ, व्यापारी।

§2पात्रता

  1. निर्माण MSE

नई/विस्तार/विविधीकरण के लिए टर्म लोन

  1. किसी दूसरी राज्य नीति में ऐसा ही प्रोत्साहन न लिया हो

§3लाभ

  • टर्म लोन पर ब्याज सब्सिडी: Core 5% (अधिकतम ₹20 लाख/साल), Intermediate 6% (₹20 लाख/साल), Sub-Prime और Prime 7% (₹25 लाख/साल)

§4नियम — सहायता का तरीका

  1. महिला/SC/दिव्यांग/ट्रांसजेंडर/पूर्व सैनिक/अग्निवीर के स्वामित्व वाले MSE या विदेशी निवेशक के साथ JV को +1%
  2. व्यावसायिक संचालन की तारीख से केवल 3 साल, नीति अवधि के अंदर

§5दस्तावेज़

प्रकाशित नहीं

गाइडलाइन में दस्तावेज़ों की सूची नहीं दी गई है। आवेदन से पहले पोर्टल या बैंक से पूछ लें — हम अंदाज़े से सूची नहीं बनाते।

§6आवेदन कैसे करें

  1. 1

    योजना दिशानिर्देशों के अनुसार (अधिसूचित होने हैं)

§7फ़ायदे और नुकसान

फ़ायदे

  • ज़्यादातर राज्यों से ऊँची सीमा (₹20-25 लाख/साल)

नुकसान

  • केवल 3 साल
  • मध्यम उद्यम शामिल नहीं

→मिलती-जुलती योजनाएँ

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हमारा हितमदद हमारी पेड सेवा है। योजना में आवेदन आप ख़ुद भी कर सकते हैं।

स्रोत

  1. Haryana Progressive MSME & Export Promotion Policy 2026 - Gazette notification 29 Jul 2026

18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.