§1किसके लिए
- निर्माण करने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यम - नई/विस्तार/विविधीकरण
काम की है अगर
बैंक कर्ज़ वाले MSE निर्माता।
समय न लगाएँ अगर
मध्यम इकाइयाँ, व्यापारी।
§2पात्रता
- निर्माण MSE
नई/विस्तार/विविधीकरण के लिए टर्म लोन
- किसी दूसरी राज्य नीति में ऐसा ही प्रोत्साहन न लिया हो
§3लाभ
- टर्म लोन पर ब्याज सब्सिडी: Core 5% (अधिकतम ₹20 लाख/साल), Intermediate 6% (₹20 लाख/साल), Sub-Prime और Prime 7% (₹25 लाख/साल)
§4नियम — सहायता का तरीका
- महिला/SC/दिव्यांग/ट्रांसजेंडर/पूर्व सैनिक/अग्निवीर के स्वामित्व वाले MSE या विदेशी निवेशक के साथ JV को +1%
- व्यावसायिक संचालन की तारीख से केवल 3 साल, नीति अवधि के अंदर
§5दस्तावेज़
प्रकाशित नहीं
गाइडलाइन में दस्तावेज़ों की सूची नहीं दी गई है। आवेदन से पहले पोर्टल या बैंक से पूछ लें — हम अंदाज़े से सूची नहीं बनाते।
§6आवेदन कैसे करें
- 1
योजना दिशानिर्देशों के अनुसार (अधिसूचित होने हैं)
§7फ़ायदे और नुकसान
फ़ायदे
- ज़्यादातर राज्यों से ऊँची सीमा (₹20-25 लाख/साल)
नुकसान
- केवल 3 साल
- मध्यम उद्यम शामिल नहीं
→मिलती-जुलती योजनाएँ
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हमारा हितमदद हमारी पेड सेवा है। योजना में आवेदन आप ख़ुद भी कर सकते हैं।
¶स्रोत
18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.
