§1किसके लिए
- थ्रस्ट-क्षेत्र के निर्माण MSME और निर्यातक - नई, विस्तार या विविधीकरण परियोजनाएँ
काम की है अगर
औद्योगिक ज़ोन में थ्रस्ट-क्षेत्र के निर्माण MSME।
समय न लगाएँ अगर
व्यापारी, सेवाएँ, ग़ैर-थ्रस्ट क्षेत्र।
§2पात्रता
- थ्रस्ट क्षेत्र: ऑटो और पुर्ज़े/EV; एयरोस्पेस और रक्षा; सामान्य इंजीनियरिंग, धातु उत्पाद, स्टील फ़ैब्रिकेशन; बिजली, इलेक्ट्रॉनिक्स, वैज्ञानिक उपकरण; दवाएँ और चिकित्सा उपकरण; रबर और प्लास्टिक (खिलौने, खेल सामान समेत); जूते-चप्पल और चमड़ा; अक्षय ऊर्जा/सर्कुलर इकॉनमी/हरित उद्योग; कपड़ा और परिधान
नई/विस्तार/विविधीकरण परियोजना
- उसी मद के लिए किसी दूसरी राज्य नीति में पूँजी सब्सिडी न ली हो
§3लाभ
- क्षेत्र के अनुसार पात्र पूँजीगत ख़र्च का 15%-30%, अधिकतम ₹2-4 करोड़
§4नियम — सहायता का तरीका
- Core क्षेत्र 15%, अधिकतम ₹2.00 करोड़
- Intermediate 20%, अधिकतम ₹2.50 करोड़
- Sub-Prime 25%, अधिकतम ₹3.50 करोड़
- Prime/Focus 30%, अधिकतम ₹4.00 करोड़
- महिला/SC/दिव्यांग/ट्रांसजेंडर/पूर्व सैनिक/अग्निवीर के स्वामित्व वाले थ्रस्ट-क्षेत्र MSME को +5%
- विस्तार करने वाले या विदेशी निवेशक के साथ JV करने वाले मौजूदा निर्यातक MSME को +10%
- कुल प्रोत्साहन FCI के 100% तक सीमित
§5दस्तावेज़
प्रकाशित नहीं
गाइडलाइन में दस्तावेज़ों की सूची नहीं दी गई है। आवेदन से पहले पोर्टल या बैंक से पूछ लें — हम अंदाज़े से सूची नहीं बनाते।
§6आवेदन कैसे करें
- 1
योजना दिशानिर्देश अधिसूचित होने हैं (नीति पैरा 3.7)
§7फ़ायदे और नुकसान
फ़ायदे
- Prime/Focus क्षेत्रों में 30% तक पूँजी सब्सिडी
नुकसान
- केवल थ्रस्ट क्षेत्र
- अधिसूचना के समय संचालन दिशानिर्देश बाक़ी
→मिलती-जुलती योजनाएँ
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¶स्रोत
18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.
