§1किसके लिए

  • थ्रस्ट-क्षेत्र के निर्माण MSME और निर्यातक - नई, विस्तार या विविधीकरण परियोजनाएँ

काम की है अगर

औद्योगिक ज़ोन में थ्रस्ट-क्षेत्र के निर्माण MSME।

समय न लगाएँ अगर

व्यापारी, सेवाएँ, ग़ैर-थ्रस्ट क्षेत्र।

§2पात्रता

  1. थ्रस्ट क्षेत्र: ऑटो और पुर्ज़े/EV; एयरोस्पेस और रक्षा; सामान्य इंजीनियरिंग, धातु उत्पाद, स्टील फ़ैब्रिकेशन; बिजली, इलेक्ट्रॉनिक्स, वैज्ञानिक उपकरण; दवाएँ और चिकित्सा उपकरण; रबर और प्लास्टिक (खिलौने, खेल सामान समेत); जूते-चप्पल और चमड़ा; अक्षय ऊर्जा/सर्कुलर इकॉनमी/हरित उद्योग; कपड़ा और परिधान

नई/विस्तार/विविधीकरण परियोजना

  1. उसी मद के लिए किसी दूसरी राज्य नीति में पूँजी सब्सिडी न ली हो

§3लाभ

  • क्षेत्र के अनुसार पात्र पूँजीगत ख़र्च का 15%-30%, अधिकतम ₹2-4 करोड़

§4नियम — सहायता का तरीका

  1. Core क्षेत्र 15%, अधिकतम ₹2.00 करोड़
  2. Intermediate 20%, अधिकतम ₹2.50 करोड़
  3. Sub-Prime 25%, अधिकतम ₹3.50 करोड़
  4. Prime/Focus 30%, अधिकतम ₹4.00 करोड़
  5. महिला/SC/दिव्यांग/ट्रांसजेंडर/पूर्व सैनिक/अग्निवीर के स्वामित्व वाले थ्रस्ट-क्षेत्र MSME को +5%
  6. विस्तार करने वाले या विदेशी निवेशक के साथ JV करने वाले मौजूदा निर्यातक MSME को +10%
  7. कुल प्रोत्साहन FCI के 100% तक सीमित

§5दस्तावेज़

प्रकाशित नहीं

गाइडलाइन में दस्तावेज़ों की सूची नहीं दी गई है। आवेदन से पहले पोर्टल या बैंक से पूछ लें — हम अंदाज़े से सूची नहीं बनाते।

§6आवेदन कैसे करें

  1. 1

    योजना दिशानिर्देश अधिसूचित होने हैं (नीति पैरा 3.7)

§7फ़ायदे और नुकसान

फ़ायदे

  • Prime/Focus क्षेत्रों में 30% तक पूँजी सब्सिडी

नुकसान

  • केवल थ्रस्ट क्षेत्र
  • अधिसूचना के समय संचालन दिशानिर्देश बाक़ी

→मिलती-जुलती योजनाएँ

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स्रोत

  1. Haryana Progressive MSME & Export Promotion Policy 2026 - Gazette notification 29 Jul 2026

18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.