§1किसके लिए
- हरियाणा के निवासियों को काम देने वाली MSME इकाइयाँ (परिवार पहचान पत्र से सत्यापित)
काम की है अगर
स्थानीय लोगों को रखने वाले ज़्यादा मज़दूर वाले MSME।
समय न लगाएँ अगर
बाहर से आए मज़दूरों पर चलने वाली इकाइयाँ।
§2पात्रता
- कर्मचारी हरियाणा का असली निवासी हो, परिवार पहचान पत्र से सत्यापित
- कम से कम 1 साल से सीधे पेरोल पर या ESI/PF नंबर के साथ ठेके पर काम
- विस्तार इकाइयाँ: केवल नए जोड़े गए कर्मचारी
§3लाभ
- 10 साल तक हर स्थानीय कर्मचारी पर साल में ₹1 लाख (सामान्य) / ₹1.20 लाख (महिला/SC/दिव्यांग/अग्निवीर/पूर्व सैनिक) तक; हर कर्मचारी पर साल में कम से कम ₹48,000
§4नियम — सहायता का तरीका
- स्थानीय हिस्सा < 15%: केवल महिला/SC/दिव्यांग/अग्निवीर/पूर्व सैनिक कर्मचारी - औसत सकल मासिक वेतन का 120%, अधिकतम ₹1 लाख/साल
- स्थानीय हिस्सा >= 15%: सामान्य - औसत सकल मासिक वेतन का [100% + 20% x (स्थानीय % - 15%)], अधिकतम ₹1 लाख/साल; विशेष वर्ग [120% + ..], अधिकतम ₹1.20 लाख/साल
- जहाँ वेतन कम हो, वहाँ हर पात्र कर्मचारी पर कम से कम ₹48,000/साल
- व्यावसायिक उत्पादन की तारीख से 10 साल
- HKRN बूस्टर: 5 साल तक नियोक्ता के EPF का 100% (मूल वेतन+DA का 12%, अधिकतम ₹25,000/कर्मचारी/साल) + कर्मचारी का EPF हिस्सा DBT से, वही सीमा
§5दस्तावेज़
प्रकाशित नहीं
गाइडलाइन में दस्तावेज़ों की सूची नहीं दी गई है। आवेदन से पहले पोर्टल या बैंक से पूछ लें — हम अंदाज़े से सूची नहीं बनाते।
§6आवेदन कैसे करें
- 1
योजना दिशानिर्देशों के अनुसार
§7फ़ायदे और नुकसान
फ़ायदे
- 10 साल तक वेतन में मदद
नुकसान
- फ़ॉर्मूला जटिल है; हर कामगार का परिवार पहचान पत्र सत्यापन ज़रूरी
→मिलती-जुलती योजनाएँ
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¶स्रोत
18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.
