§1किसके लिए

  • हरियाणा के निवासियों को काम देने वाली MSME इकाइयाँ (परिवार पहचान पत्र से सत्यापित)

काम की है अगर

स्थानीय लोगों को रखने वाले ज़्यादा मज़दूर वाले MSME।

समय न लगाएँ अगर

बाहर से आए मज़दूरों पर चलने वाली इकाइयाँ।

§2पात्रता

  1. कर्मचारी हरियाणा का असली निवासी हो, परिवार पहचान पत्र से सत्यापित
  2. कम से कम 1 साल से सीधे पेरोल पर या ESI/PF नंबर के साथ ठेके पर काम
  3. विस्तार इकाइयाँ: केवल नए जोड़े गए कर्मचारी

§3लाभ

  • 10 साल तक हर स्थानीय कर्मचारी पर साल में ₹1 लाख (सामान्य) / ₹1.20 लाख (महिला/SC/दिव्यांग/अग्निवीर/पूर्व सैनिक) तक; हर कर्मचारी पर साल में कम से कम ₹48,000

§4नियम — सहायता का तरीका

  1. स्थानीय हिस्सा < 15%: केवल महिला/SC/दिव्यांग/अग्निवीर/पूर्व सैनिक कर्मचारी - औसत सकल मासिक वेतन का 120%, अधिकतम ₹1 लाख/साल
  2. स्थानीय हिस्सा >= 15%: सामान्य - औसत सकल मासिक वेतन का [100% + 20% x (स्थानीय % - 15%)], अधिकतम ₹1 लाख/साल; विशेष वर्ग [120% + ..], अधिकतम ₹1.20 लाख/साल
  3. जहाँ वेतन कम हो, वहाँ हर पात्र कर्मचारी पर कम से कम ₹48,000/साल
  4. व्यावसायिक उत्पादन की तारीख से 10 साल
  5. HKRN बूस्टर: 5 साल तक नियोक्ता के EPF का 100% (मूल वेतन+DA का 12%, अधिकतम ₹25,000/कर्मचारी/साल) + कर्मचारी का EPF हिस्सा DBT से, वही सीमा

§5दस्तावेज़

प्रकाशित नहीं

गाइडलाइन में दस्तावेज़ों की सूची नहीं दी गई है। आवेदन से पहले पोर्टल या बैंक से पूछ लें — हम अंदाज़े से सूची नहीं बनाते।

§6आवेदन कैसे करें

  1. 1

    योजना दिशानिर्देशों के अनुसार

§7फ़ायदे और नुकसान

फ़ायदे

  • 10 साल तक वेतन में मदद

नुकसान

  • फ़ॉर्मूला जटिल है; हर कामगार का परिवार पहचान पत्र सत्यापन ज़रूरी

→मिलती-जुलती योजनाएँ

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स्रोत

  1. Haryana Progressive MSME & Export Promotion Policy 2026 - Gazette notification 29 Jul 2026

18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.