§1किसके लिए
- झारखंड में औद्योगिक पार्क और लॉजिस्टिक्स पार्क/इकाइयों के निजी डेवलपर
काम की है अगर
10+ एकड़ वाले डेवलपर जो कई इकाइयों वाला पार्क बनाना चाहते हैं।
समय न लगाएँ अगर
एक इकाई वाली फ़ैक्टरियाँ।
§2पात्रता
- औद्योगिक पार्क के लिए कम से कम 10 एकड़ और 5 इकाइयाँ
- विकसित ज़मीन का कम से कम 60% औद्योगिक इकाइयों को आवंटित
- उसी परियोजना के लिए भारत सरकार/राज्य के किसी दूसरे विभाग से अनुदान न ले रहे हों
§3लाभ
- परियोजना लागत का 50% CPIS, आकार के हिसाब से सीमा: 10 एकड़/5 इकाइयाँ Rs 7 करोड़ से चरणों में बढ़कर 75 एकड़/18 इकाइयाँ Rs 40 करोड़
§4नियम — सहायता का तरीका
- परियोजना लागत प्रति एकड़ के आधार पर आँकी जाती है
- किस्तों में भुगतान: प्रमोटर अंशदान और टर्म लोन का 40% इस्तेमाल होने पर 40%; 80% इस्तेमाल होने पर दूसरा 40%; बाकी पूरा होने पर (जैसा छपा है)
§5दस्तावेज़
जो दस्तावेज़ तैयार हो जाए, उस पर निशान लगाते जाएँ।
जारी टर्म लोन पर बैंक का प्रमाणपत्र
§6आवेदन कैसे करें
- 1
सिंगल विंडो के ज़रिए उद्योग विभाग में आवेदन करें
§7फ़ायदे और नुकसान
फ़ायदे
- 75 एकड़ के निजी पार्क को Rs 40 करोड़ तक की मदद (पैरा 4.4.1)
नुकसान
- नीति लगभग Oct 2027 में ख़त्म होगी; ज़मीन जुटाने का जोखिम डेवलपर पर रहता है
→मिलती-जुलती योजनाएँ
झारखंड पार्क और लॉजिस्टिक्स नीति 2022 में मदद चाहिए?
पात्रता जाँच, DPR और आवेदन फ़ाइल — WhatsApp पर पूछें।
हमारा हितमदद हमारी पेड सेवा है। योजना में आवेदन आप ख़ुद भी कर सकते हैं।
¶स्रोत
18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.
