§1किसके लिए

  • झारखंड में औद्योगिक पार्क और लॉजिस्टिक्स पार्क/इकाइयों के निजी डेवलपर

काम की है अगर

10+ एकड़ वाले डेवलपर जो कई इकाइयों वाला पार्क बनाना चाहते हैं।

समय न लगाएँ अगर

एक इकाई वाली फ़ैक्टरियाँ।

§2पात्रता

  1. औद्योगिक पार्क के लिए कम से कम 10 एकड़ और 5 इकाइयाँ
  2. विकसित ज़मीन का कम से कम 60% औद्योगिक इकाइयों को आवंटित
  3. उसी परियोजना के लिए भारत सरकार/राज्य के किसी दूसरे विभाग से अनुदान न ले रहे हों

§3लाभ

  • परियोजना लागत का 50% CPIS, आकार के हिसाब से सीमा: 10 एकड़/5 इकाइयाँ Rs 7 करोड़ से चरणों में बढ़कर 75 एकड़/18 इकाइयाँ Rs 40 करोड़

§4नियम — सहायता का तरीका

  1. परियोजना लागत प्रति एकड़ के आधार पर आँकी जाती है
  2. किस्तों में भुगतान: प्रमोटर अंशदान और टर्म लोन का 40% इस्तेमाल होने पर 40%; 80% इस्तेमाल होने पर दूसरा 40%; बाकी पूरा होने पर (जैसा छपा है)

§5दस्तावेज़

जो दस्तावेज़ तैयार हो जाए, उस पर निशान लगाते जाएँ।

जारी टर्म लोन पर बैंक का प्रमाणपत्र

§6आवेदन कैसे करें

  1. 1

    सिंगल विंडो के ज़रिए उद्योग विभाग में आवेदन करें

§7फ़ायदे और नुकसान

फ़ायदे

  • 75 एकड़ के निजी पार्क को Rs 40 करोड़ तक की मदद (पैरा 4.4.1)

नुकसान

  • नीति लगभग Oct 2027 में ख़त्म होगी; ज़मीन जुटाने का जोखिम डेवलपर पर रहता है

→मिलती-जुलती योजनाएँ

झारखंड पार्क और लॉजिस्टिक्स नीति 2022 में मदद चाहिए?

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स्रोत

  1. Jharkhand Industrial Park and Logistic Policy 2022 (Gazette No. 516, notification 17 Oct 2022)

18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.