§1किसके लिए
- ETP/CETP, ZLD, वायु प्रदूषण नियंत्रण, ऊर्जा बचत, बिजलीकरण/BESS, EV रूपांतरण, रीसाइक्लिंग में निवेश करने वाले MSME
काम की है अगर
प्रदूषण वाली श्रेणी की इकाइयाँ
§2पात्रता
- इन मदों का पूँजी खर्च मूल सब्सिडी के VFA में नहीं गिना जाता
- लघु और उससे ऊपर के लिए वर्षा जल संचयन ज़रूरी; मध्यम और उससे ऊपर के लिए जल स्रोत (तालाब आदि) की बहाली
§3लाभ
- उपकरण लागत का 50% (ICAI सारांश में सीमा ₹50 लाख; संचालन दिशानिर्देशों की तालिका में ₹1 Cr तक - जाँच करें), कुल मिलाकर VFA के 10% तक
- औद्योगिक क्षेत्रों में इस्तेमाल वाहनों का EV रूपांतरण: लागत का 10%, ₹10 लाख तक
- रीसाइक्लिंग (प्लास्टिक, ई-कचरा, बायोमेडिकल) और कचरे से ऊर्जा: सुविधा लागत का एक बार 50%, सीमा ₹5 crore
§4नियम — सहायता का तरीका
- VFA के 10% तक सीमित
§5दस्तावेज़
जो दस्तावेज़ तैयार हो जाए, उस पर निशान लगाते जाएँ।
§6आवेदन कैसे करें
- 1
DIC को आवेदन करें; MSME के लिए DLC मंज़ूरी देती है
§7फ़ायदे और नुकसान
फ़ायदे
- ETP/ZLD का खर्च उठाती है, जो वरना बेकार का खर्च होता
नुकसान
- सीमा का आँकड़ा संचालन दिशानिर्देशों और ICAI सारांश में अलग-अलग
→मिलती-जुलती योजनाएँ
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¶स्रोत
- Karnataka Operative Guidelines, Package of Incentives and Concessions under Industrial Policy 2025-30 (CI 123 SPI 2024, 10.04.2026), Invest Karnataka
- ICAI MSME & Startup Committee - Karnataka State MSME Policy 2026 (secondary)
18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.
