§1किसके लिए

  • कर्ज़ या ज़मीन/प्लॉट/शेड की डीड करने वाले MSME

काम की है अगर

औद्योगिक ज़मीन खरीदने/लीज़ पर लेने या कर्ज़ लेने वाली इकाइयाँ

§2पात्रता

  1. SFC, बैंकों, RRB, सहकारी बैंकों, KVIB/KVIC, SC/ST और अल्पसंख्यक विकास निगमों के साथ कर्ज़ के दस्तावेज़ (समझौते, क्रेडिट, गिरवी, हाइपोथिकेशन डीड) - सिर्फ़ पहले 5 साल
  2. KIADB, KSSIDC, KEONICS, सहकारी संस्थाओं, मंज़ूर निजी औद्योगिक क्षेत्रों, फ़ूड पार्कों, कर्नाटक/भारत सरकार के SPV के साथ ज़मीन की डीड (लीज़, लीज़-कम-सेल, सब-लीज़, लीज़ का हस्तांतरण, बिक्री)
  3. वर्किंग कैपिटल कर्ज़ की स्टांप ड्यूटी सिर्फ़ व्यावसायिक उत्पादन से 3 साल तक

§3लाभ

  • स्टांप ड्यूटी: Zone 1 और 2 - 100% (सामान्य और विशेष); Zone 3 - कुछ नहीं (सामान्य), 75% (विशेष)
  • पंजीकरण शुल्क: Zones 1-2 में हर ₹1,000 पर ₹1; Zone 3 में सिर्फ़ विशेष वर्ग

§4नियम — सहायता का तरीका

  1. ज़ोन तालिका के अनुसार

§5दस्तावेज़

जो दस्तावेज़ तैयार हो जाए, उस पर निशान लगाते जाएँ।

§6आवेदन कैसे करें

  1. 1

    सामान्य दस्तावेज़ों के साथ DIC को आवेदन करें

§7फ़ायदे और नुकसान

फ़ायदे

  • 240 में से 231 तालुकों (Zones 1-2) में पूरी छूट

नुकसान

  • स्टांप अधिनियम में संशोधन बाकी होने से IP 2025-30 के तहत छूट अभी लागू नहीं (संचालन दिशानिर्देश)

→मिलती-जुलती योजनाएँ

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स्रोत

  1. Karnataka Operative Guidelines, Package of Incentives and Concessions under Industrial Policy 2025-30 (CI 123 SPI 2024, 10.04.2026), Invest Karnataka

18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.