§1किसके लिए

  • लद्दाख की नई इकाइयाँ (और DPR के लिए विस्तार करने वाली इकाइयाँ)

काम की है अगर

लद्दाख के औद्योगिक क्षेत्रों में प्लॉट लेने वाली नई इकाइयाँ।

समय न लगाएँ अगर

निजी ज़मीन पर बनी इकाइयाँ (स्टांप ड्यूटी वाला हिस्सा)।

§2पात्रता

  1. पात्र इकाइयाँ: नई निर्माण इकाइयाँ (Negative List को छोड़कर), Positive List में शामिल नई सेवा इकाइयाँ, बड़ा विस्तार करने वाली मौजूदा इकाइयाँ (25% या अधिक अतिरिक्त निवेश), और तय प्रोत्साहनों के लिए मौजूदा इकाइयाँ।
  2. इकाई का Industries & Commerce Department, Ladakh (उद्योग एवं वाणिज्य विभाग) में पंजीकरण ज़रूरी है; उत्पादन शुरू होने की तारीख GM, DIC प्रमाणित करते हैं।
  3. जो इकाइयाँ इसी लाभ के लिए भारत सरकार का मिलता-जुलता प्रोत्साहन ले रही हैं, वे पात्र नहीं हैं।
  4. जिन इकाइयों के पास ज़रूरी पर्यावरण मंज़ूरी / स्थापना और संचालन की सहमति नहीं है, वे पात्र नहीं हैं।
  5. Negative list में शामिल हैं: तंबाकू, पान मसाला, सभी प्लास्टिक कैरी बैग, सीमेंट, स्टील और स्टील रोलिंग, नमक/पत्थर/चूना (GST Ch 25), अयस्क (Ch 26), विस्फोटक (Ch 36), हथियार (Ch 93), रिफ़ाइनरी, कोक/फ़्लाई ऐश, सोना, शीरा, मार्बल/ग्रेनाइट, 10 MW से बड़े बिजली संयंत्र (नवीकरणीय को छोड़कर)।
  6. DPR (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट): नई इकाइयाँ और बड़ा विस्तार करने वाली मौजूदा इकाइयाँ; परियोजना में कम से कम Rs 25 लाख निवेश; DPR मान्य सलाहकार से बनी हो।
  7. स्टांप ड्यूटी: केवल नई इकाइयाँ, जिन्हें लद्दाख के औद्योगिक क्षेत्रों में ज़मीन मिली हो।

§3लाभ

  • DPR: सलाहकार फ़ीस का 50%, अधिकतम Rs 50,000।
  • स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फ़ीस: बिक्री/लीज़ डीड पर 100% वापस।

§4नियम — सहायता का तरीका

  1. दोनों केवल तब मिलते हैं जब व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो जाए और GM, DIC उसे मान लें।
  2. महिलाएँ (अकेली माताएँ और विधवाएँ), 40%+ दिव्यांग व्यक्ति और तृतीय लिंग के व्यक्ति: DPR पर 95%, अधिकतम Rs 1 लाख।
  3. मसौदा दिशानिर्देश: Rs 10 लाख तक के मामले जिला स्तरीय समिति (GM DIC) मंज़ूर करती है; Rs 10-25 लाख के मामले निदेशालय स्तरीय समिति; मंज़ूरी के 7 दिन के भीतर स्वीकृति और स्वीकृति के 7 दिन के भीतर भुगतान, धन उपलब्ध होने पर; जिले से मंज़ूर 10% मामलों का भुगतान से पहले ऑडिट; मशीनरी की सारी खरीद बैंक के ज़रिए।

§5दस्तावेज़

जो दस्तावेज़ तैयार हो जाए, उस पर निशान लगाते जाएँ।

§6आवेदन कैसे करें

  1. 1

    इकाई का पंजीकरण GM, DIC (Leh या Kargil) के ज़रिए Industries & Commerce Department, Ladakh में कराएँ।

  2. 2

    दावा Common Application Form (साझा आवेदन फ़ॉर्म) पर, चेकलिस्ट के दस्तावेज़ों के साथ, GM, DIC के पास जमा करें।

§7फ़ायदे और नुकसान

फ़ायदे

  • औद्योगिक क्षेत्र में प्लॉट पाने वालों को 100% स्टांप ड्यूटी वापस (नीति 6.2)।

नुकसान

  • पैसा बाद में मिलता है; DPR सब्सिडी के लिए Rs 25 लाख+ की परियोजना ज़रूरी।

→मिलती-जुलती योजनाएँ

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स्रोत

  1. Ladakh Sustainable Industrial Policy 2022-27 - S.O. 02 dated 17 Jan 2023 (UT Ladakh, Industries & Commerce Dept)
  2. Draft Procedural Guidelines of Ladakh Sustainable Industrial Policy 2022-27 - public notice (6 Aug 2024)
  3. ladakh.gov.in - Awareness workshop on Ladakh Sustainable Industrial Policy 2022-27, DIC Leh (13 Jan 2026)

18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.