§1किसके लिए
- लद्दाख की नई और मौजूदा औद्योगिक इकाइयाँ जो तैयार माल लद्दाख से बाहर भेजती हैं
काम की है अगर
खुबानी, सी-बकथॉर्न, पश्मीना और लद्दाख के दूसरे उत्पादक जो भारत में बेचते हैं।
समय न लगाएँ अगर
जो इकाइयाँ केवल लद्दाख के भीतर बेचती हैं।
§2पात्रता
- पात्र इकाइयाँ: नई निर्माण इकाइयाँ (Negative List को छोड़कर), Positive List में शामिल नई सेवा इकाइयाँ, बड़ा विस्तार करने वाली मौजूदा इकाइयाँ (25% या अधिक अतिरिक्त निवेश), और तय प्रोत्साहनों के लिए मौजूदा इकाइयाँ।
- इकाई का Industries & Commerce Department, Ladakh (उद्योग एवं वाणिज्य विभाग) में पंजीकरण ज़रूरी है; उत्पादन शुरू होने की तारीख GM, DIC प्रमाणित करते हैं।
- जो इकाइयाँ इसी लाभ के लिए भारत सरकार का मिलता-जुलता प्रोत्साहन ले रही हैं, वे पात्र नहीं हैं।
- जिन इकाइयों के पास ज़रूरी पर्यावरण मंज़ूरी / स्थापना और संचालन की सहमति नहीं है, वे पात्र नहीं हैं।
- Negative list में शामिल हैं: तंबाकू, पान मसाला, सभी प्लास्टिक कैरी बैग, सीमेंट, स्टील और स्टील रोलिंग, नमक/पत्थर/चूना (GST Ch 25), अयस्क (Ch 26), विस्फोटक (Ch 36), हथियार (Ch 93), रिफ़ाइनरी, कोक/फ़्लाई ऐश, सोना, शीरा, मार्बल/ग्रेनाइट, 10 MW से बड़े बिजली संयंत्र (नवीकरणीय को छोड़कर)।
- नई इकाइयाँ और मौजूदा इकाइयाँ, चाहे बड़ा विस्तार किया हो या नहीं।
- Transport Subsidy (ढुलाई सब्सिडी) या Export Subsidy (6.7) में से केवल एक ली जा सकती है।
§3लाभ
- लद्दाख से भारत में कहीं भी भेजे गए तैयार माल के हवाई भाड़े का 50%, हर इकाई को हर साल अधिकतम Rs 5 लाख, 5 साल तक।
§4नियम — सहायता का तरीका
- दावा हर साल; बिल उसी साल के अंत तक जमा करने होंगे (निदेशक की मंज़ूरी से 3 महीने बढ़ सकता है)।
- जिन सामानों में हमेशा लागत का नुकसान रहता है (जैसे जल्दी खराब होने वाला माल), उन्हें 5 साल के बाद भी मिल सकता है - इस पर अगली नीति में विचार होगा।
- मसौदा दिशानिर्देश: Rs 10 लाख तक के मामले जिला स्तरीय समिति (GM DIC) मंज़ूर करती है; Rs 10-25 लाख के मामले निदेशालय स्तरीय समिति; मंज़ूरी के 7 दिन के भीतर स्वीकृति और स्वीकृति के 7 दिन के भीतर भुगतान, धन उपलब्ध होने पर; जिले से मंज़ूर 10% मामलों का भुगतान से पहले ऑडिट; मशीनरी की सारी खरीद बैंक के ज़रिए।
§5दस्तावेज़
जो दस्तावेज़ तैयार हो जाए, उस पर निशान लगाते जाएँ।
भुगतान का प्रमाण (बैंक स्टेटमेंट)
§6आवेदन कैसे करें
- 1
इकाई का पंजीकरण GM, DIC (Leh या Kargil) के ज़रिए Industries & Commerce Department, Ladakh में कराएँ।
- 2
दावा Common Application Form (साझा आवेदन फ़ॉर्म) पर, चेकलिस्ट के दस्तावेज़ों के साथ, GM, DIC के पास जमा करें।
§7फ़ायदे और नुकसान
फ़ायदे
- हवाई कार्गो की लागत आधी हो जाती है, जो लद्दाख के उत्पादकों की सबसे बड़ी लागत बाधा है (नीति 6.3)।
नुकसान
- सीमा Rs 5 लाख प्रति साल; नीति के पाठ में सड़क भाड़ा शामिल नहीं है (मसौदा दिशानिर्देश हवाई या सड़क का ज़िक्र केवल निर्यात सब्सिडी के लिए करते हैं)।
→मिलती-जुलती योजनाएँ
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¶स्रोत
- Ladakh Sustainable Industrial Policy 2022-27 - S.O. 02 dated 17 Jan 2023 (UT Ladakh, Industries & Commerce Dept)
- Draft Procedural Guidelines of Ladakh Sustainable Industrial Policy 2022-27 - public notice (6 Aug 2024)
- ladakh.gov.in - Awareness workshop on Ladakh Sustainable Industrial Policy 2022-27, DIC Leh (13 Jan 2026)
18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.
