§1किसके लिए

  • लद्दाख की नई और मौजूदा औद्योगिक इकाइयाँ जो तैयार माल लद्दाख से बाहर भेजती हैं

काम की है अगर

खुबानी, सी-बकथॉर्न, पश्मीना और लद्दाख के दूसरे उत्पादक जो भारत में बेचते हैं।

समय न लगाएँ अगर

जो इकाइयाँ केवल लद्दाख के भीतर बेचती हैं।

§2पात्रता

  1. पात्र इकाइयाँ: नई निर्माण इकाइयाँ (Negative List को छोड़कर), Positive List में शामिल नई सेवा इकाइयाँ, बड़ा विस्तार करने वाली मौजूदा इकाइयाँ (25% या अधिक अतिरिक्त निवेश), और तय प्रोत्साहनों के लिए मौजूदा इकाइयाँ।
  2. इकाई का Industries & Commerce Department, Ladakh (उद्योग एवं वाणिज्य विभाग) में पंजीकरण ज़रूरी है; उत्पादन शुरू होने की तारीख GM, DIC प्रमाणित करते हैं।
  3. जो इकाइयाँ इसी लाभ के लिए भारत सरकार का मिलता-जुलता प्रोत्साहन ले रही हैं, वे पात्र नहीं हैं।
  4. जिन इकाइयों के पास ज़रूरी पर्यावरण मंज़ूरी / स्थापना और संचालन की सहमति नहीं है, वे पात्र नहीं हैं।
  5. Negative list में शामिल हैं: तंबाकू, पान मसाला, सभी प्लास्टिक कैरी बैग, सीमेंट, स्टील और स्टील रोलिंग, नमक/पत्थर/चूना (GST Ch 25), अयस्क (Ch 26), विस्फोटक (Ch 36), हथियार (Ch 93), रिफ़ाइनरी, कोक/फ़्लाई ऐश, सोना, शीरा, मार्बल/ग्रेनाइट, 10 MW से बड़े बिजली संयंत्र (नवीकरणीय को छोड़कर)।
  6. नई इकाइयाँ और मौजूदा इकाइयाँ, चाहे बड़ा विस्तार किया हो या नहीं।
  7. Transport Subsidy (ढुलाई सब्सिडी) या Export Subsidy (6.7) में से केवल एक ली जा सकती है।

§3लाभ

  • लद्दाख से भारत में कहीं भी भेजे गए तैयार माल के हवाई भाड़े का 50%, हर इकाई को हर साल अधिकतम Rs 5 लाख, 5 साल तक।

§4नियम — सहायता का तरीका

  1. दावा हर साल; बिल उसी साल के अंत तक जमा करने होंगे (निदेशक की मंज़ूरी से 3 महीने बढ़ सकता है)।
  2. जिन सामानों में हमेशा लागत का नुकसान रहता है (जैसे जल्दी खराब होने वाला माल), उन्हें 5 साल के बाद भी मिल सकता है - इस पर अगली नीति में विचार होगा।
  3. मसौदा दिशानिर्देश: Rs 10 लाख तक के मामले जिला स्तरीय समिति (GM DIC) मंज़ूर करती है; Rs 10-25 लाख के मामले निदेशालय स्तरीय समिति; मंज़ूरी के 7 दिन के भीतर स्वीकृति और स्वीकृति के 7 दिन के भीतर भुगतान, धन उपलब्ध होने पर; जिले से मंज़ूर 10% मामलों का भुगतान से पहले ऑडिट; मशीनरी की सारी खरीद बैंक के ज़रिए।

§5दस्तावेज़

जो दस्तावेज़ तैयार हो जाए, उस पर निशान लगाते जाएँ।

भुगतान का प्रमाण (बैंक स्टेटमेंट)

§6आवेदन कैसे करें

  1. 1

    इकाई का पंजीकरण GM, DIC (Leh या Kargil) के ज़रिए Industries & Commerce Department, Ladakh में कराएँ।

  2. 2

    दावा Common Application Form (साझा आवेदन फ़ॉर्म) पर, चेकलिस्ट के दस्तावेज़ों के साथ, GM, DIC के पास जमा करें।

§7फ़ायदे और नुकसान

फ़ायदे

  • हवाई कार्गो की लागत आधी हो जाती है, जो लद्दाख के उत्पादकों की सबसे बड़ी लागत बाधा है (नीति 6.3)।

नुकसान

  • सीमा Rs 5 लाख प्रति साल; नीति के पाठ में सड़क भाड़ा शामिल नहीं है (मसौदा दिशानिर्देश हवाई या सड़क का ज़िक्र केवल निर्यात सब्सिडी के लिए करते हैं)।

→मिलती-जुलती योजनाएँ

लद्दाख हवाई भाड़ा सब्सिडी में मदद चाहिए?

पात्रता जाँच, DPR और आवेदन फ़ाइल — WhatsApp पर पूछें।

हमारा हितमदद हमारी पेड सेवा है। योजना में आवेदन आप ख़ुद भी कर सकते हैं।

स्रोत

  1. Ladakh Sustainable Industrial Policy 2022-27 - S.O. 02 dated 17 Jan 2023 (UT Ladakh, Industries & Commerce Dept)
  2. Draft Procedural Guidelines of Ladakh Sustainable Industrial Policy 2022-27 - public notice (6 Aug 2024)
  3. ladakh.gov.in - Awareness workshop on Ladakh Sustainable Industrial Policy 2022-27, DIC Leh (13 Jan 2026)

18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.