§1किसके लिए

  • अधिसूचित जगहों पर नए थ्रस्ट-क्षेत्र MSME
  • बड़ा विस्तार करने वाले मौजूदा थ्रस्ट-क्षेत्र MSME

काम की है अगर

31 Mar 2027 से पहले मणिपुर में लगने वाले थ्रस्ट-क्षेत्र MSME (खाद्य प्रसंस्करण, बाँस, कपड़ा, हस्तशिल्प, दवा आदि)।

समय न लगाएँ अगर

बड़ी इकाइयाँ, गैर-थ्रस्ट काम, पहले से केंद्रीय पूंजी सब्सिडी ले रही इकाइयाँ।

§2पात्रता

  1. MSMED Act की परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम, जो para 8 में दिए थ्रस्ट क्षेत्र में हो; बड़ी इकाइयाँ केवल राज्य सरकार के केस-दर-केस फ़ैसले से
  2. नई इकाई: IIPPM 2022 की अधिसूचना के बाद और 31 Mar 2027 तक व्यावसायिक उत्पादन; मौजूदा इकाई केवल बड़े विस्तार पर (1 Apr 2022 के बाद स्थायी पूंजी निवेश में 25%+ बढ़ोतरी)
  3. कुल कर्मचारियों में कम से कम 80% मणिपुर के स्थानीय निवासी हों (अगर स्थानीय स्तर पर हुनर न मिले तो Single Window Agency की संतुष्टि पर तय समय के लिए छूट)
  4. Incentives Eligibility Certificate (प्रोत्साहन पात्रता प्रमाणपत्र) ज़रूरी: औद्योगिक लाइसेंस/LoI/IEM/SIA नंबर या Udyam Registration की पावती; लाइसेंस वाली/प्रतिबंधित वस्तुओं के लिए ज़रूरी मंज़ूरियाँ; इकाई व्यावसायिक उत्पादन में हो
  5. नकारात्मक सूची (Annexure A) में न हो: तंबाकू (Ch 24), पान मसाला, <20 micron की प्लास्टिक कैरी बैग, पेट्रोलियम/गैस रिफ़ाइनरी उत्पाद (Ch 27), <20 लोगों को काम देने वाली बड़ी/मध्यम इकाइयाँ, PDS से बिकने वाली ज़रूरी वस्तुएँ बनाने वाले
  6. अगर किसी और भारत सरकार/राज्य/एजेंसी की नीति में ऐसा ही प्रोत्साहन पहले ले लिया है तो पात्र नहीं
  7. इकाई को औद्योगिक कचरा प्रबंधन व्यवस्था लगानी होगी
  8. व्यावसायिक उत्पादन के 5 साल के भीतर जगह बदलना, उत्पादन में बड़ी कटौती या स्थायी पूंजी का बड़ा हिस्सा बेचना मना है

§3लाभ

  • प्लांट और मशीनरी में निवेश का 30%, कुल अधिकतम ₹50 लाख (para 13.1(i))
  • ST, SC, महिला और दिव्यांग की एकल मालिकाना इकाइयाँ: स्थायी पूंजी पर 2.5% अतिरिक्त, अधिकतम ₹20 लाख (सूक्ष्म) / ₹30 लाख (लघु) / ₹40 लाख (मध्यम) (para 13.1(ii))
  • लगातार 5 साल चलने के बाद: विस्तार (25%+) के लिए अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश पर 15%, अधिकतम ₹25 लाख (थ्रस्ट) / ₹15 लाख (अन्य), केस-दर-केस (para 14.1)

§4नियम — सहायता का तरीका

  1. एक ही किस्त में भुगतान, शर्त यह कि इकाई चलती रहे
  2. भुगतान व्यावसायिक उत्पादन की तारीख से शुरू
  3. नीति के पाठ में 'अधिसूचित जगह' की परिभाषा नहीं है
  4. कहीं और से ऐसा ही प्रोत्साहन लिया हो तो घटेगा (ऐसा प्रोत्साहन लेने पर पात्र नहीं)

§5दस्तावेज़

प्रकाशित नहीं

गाइडलाइन में दस्तावेज़ों की सूची नहीं दी गई है। आवेदन से पहले पोर्टल या बैंक से पूछ लें — हम अंदाज़े से सूची नहीं बनाते।

§6आवेदन कैसे करें

  1. 1

    सिंगल विंडो (Manipur Industrial Single Window Clearance Act, 2021) से Udyam Registration और मंज़ूरियाँ लें

  2. 2

    राज्य द्वारा अधिसूचित सक्षम अधिकारी से Incentives Eligibility Certificate लें

  3. 3

    दावा उस अवधि के एक साल के भीतर दाखिल करें जिससे वह जुड़ा है; दावों की जाँच Single Window Agency की अधिकार-प्राप्त State Level Committee करती है

§7फ़ायदे और नुकसान

फ़ायदे

  • SC/ST/महिला/दिव्यांग मालिकों को 2.5% अतिरिक्त
  • पात्र होने पर एक ही किस्त में भुगतान

नुकसान

  • अधिकतम सीमा केवल ₹50 लाख; सिर्फ़ P&M (ज़मीन/भवन शामिल नहीं) (para 13.1(i))
  • कोई दावा फ़ॉर्म, दस्तावेज़ सूची या 'अधिसूचित जगह' सूची प्रकाशित नहीं मिली

→मिलती-जुलती योजनाएँ

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स्रोत

  1. The Industrial and Investment Promotion Policy of Manipur, 2022 - Manipur Gazette Extraordinary No. 522, 20 Mar 2023 (scanned; read by OCR)

18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.