§1किसके लिए
- राज्य के बाहर माल भेजने वाले नगालैंड के निर्माता
काम की है अगर
बाक़ी भारत में बेचने वाले खाद्य, बाँस और हस्तशिल्प उत्पादक।
समय न लगाएँ अगर
केवल नगालैंड के भीतर बेचने वाली इकाइयाँ।
§2पात्रता
नगालैंड में स्थित पंजीकृत उद्यम
- उत्पादन करता हो और राज्य के बाहर माल भेजता हो
- सड़क, रेल या हवाई मार्ग
§3लाभ
- परिवहन खर्च का 50%, हर इकाई पर अधिकतम ₹50 लाख/साल, 5 साल तक
§4नियम — सहायता का तरीका
- अवधि व्यावसायिक उत्पादन या माल भेजने से गिनी जाती है
§5दस्तावेज़
जो दस्तावेज़ तैयार हो जाए, उस पर निशान लगाते जाएँ।
दावे की अवधि का GST पंजीकरण और रिटर्न
§6आवेदन कैसे करें
- 1
Form 16.0 और चेकलिस्ट 16.1 ऑनलाइन जमा करें
§7फ़ायदे और नुकसान
फ़ायदे
- ₹50 लाख की ऊँची सालाना सीमा दूर की जगह के नुक़सान की भरपाई करती है
नुकसान
- आम पात्रता के तहत पहले SCII मंज़ूरी ज़रूरी
→मिलती-जुलती योजनाएँ
नगालैंड परिवहन प्रोत्साहन में मदद चाहिए?
पात्रता जाँच, DPR और आवेदन फ़ाइल — WhatsApp पर पूछें।
हमारा हितमदद हमारी पेड सेवा है। योजना में आवेदन आप ख़ुद भी कर सकते हैं।
¶स्रोत
18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.
