§1किसके लिए

  • नगालैंड की महिला उद्यमी
  • 40%+ दिव्यांगता वाले व्यक्ति

काम की है अगर

महिलाओं और दिव्यांगों के स्वामित्व वाले छोटे कारख़ाने।

समय न लगाएँ अगर

केवल सेवा या व्यापार वाले व्यवसाय (सब्सिडी P&M पर है)।

§2पात्रता

  1. किसी महिला या महिलाओं के समूह का कम से कम 60% स्वामित्व
  2. इकाई लगाने या विस्तार के लिए नई P&M में निवेश
  3. स्थानीय, पर्यावरण और श्रम नियमों का पालन
  4. दिव्यांग: वैध दिव्यांगता प्रमाणपत्र, कम से कम 40%

§3लाभ

  • P&M पर 10% पूँजी सब्सिडी, अधिकतम ₹10 लाख
  • दिव्यांग: वही 10%, ₹10 लाख तक, साथ में सरकारी औद्योगिक पार्क/एस्टेट में 50% किराया सब्सिडी

§4नियम — सहायता का तरीका

  1. अधिसूचित औद्योगिक एस्टेट/पार्क की इकाइयों को प्राथमिकता

§5दस्तावेज़

जो दस्तावेज़ तैयार हो जाए, उस पर निशान लगाते जाएँ।

Udyam/MSME पंजीकरण

परियोजना लागत और व्यवहार्यता वाली DPR

रद्द किया हुआ चेक

§6आवेदन कैसे करें

  1. 1

    चेकलिस्ट के साथ Form 11.0 (महिलाएँ) या 12.0 (दिव्यांग) ऑनलाइन जमा करें

§7फ़ायदे और नुकसान

फ़ायदे

  • कुल सीमा के भीतर NTIIP के दूसरे हिस्सों के ऊपर जोड़ा जा सकता है

नुकसान

  • ₹10 लाख की छोटी सीमा

→मिलती-जुलती योजनाएँ

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स्रोत

  1. NTIIP 2025 paras 6.10-6.11; Guidelines 8.14-8.15 and checklist

18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.