§1किसके लिए

  • पहली बार निर्यात करने वाले MSME (पहली बार निर्यात कर रही मौजूदा इकाइयों सहित); विनिर्माण/उभरते क्षेत्र की इकाइयाँ

काम की है अगर

राजस्थान के ICD इस्तेमाल करने वाले नए निर्यातक

समय न लगाएँ अगर

राज्य के बाहर के ICD से माल भेजने वाली इकाइयाँ

§2पात्रता

  1. राजस्थान में पंजीकृत निर्यात करने वाली इकाई
  2. माल राज्य के ICD और/या एयर कार्गो परिसर से भेजा जाए

§3लाभ

  • माल-भाड़े का 25%, प्रति निर्यात इकाई प्रति वर्ष अधिकतम ₹25 लाख

§4नियम — सहायता का तरीका

  1. अवधि विनिर्माण पैकेज की पूंजी सब्सिडी अवधि के बराबर; संपत्ति-निर्माण सीमा के अंदर गिनी जाती है

§5दस्तावेज़

प्रकाशित नहीं

गाइडलाइन में दस्तावेज़ों की सूची नहीं दी गई है। आवेदन से पहले पोर्टल या बैंक से पूछ लें — हम अंदाज़े से सूची नहीं बनाते।

§6आवेदन कैसे करें

  1. 1

    Rajnivesh / DLSC के ज़रिए RIPS के तहत दावा करें

§7फ़ायदे और नुकसान

फ़ायदे

  • ICD तक देश के अंदर माल-भाड़े के लिए नकद सहायता (समुद्र से दूर राज्य)

नुकसान

  • मौजूदा इकाइयों में केवल पहली बार निर्यात करने वाली

→मिलती-जुलती योजनाएँ

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स्रोत

  1. Rajasthan Investment Promotion Scheme 2024 (notified 8.10.2024) — copy hosted by EPCH

18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.