§1किसके लिए
- पहली बार निर्यात करने वाले MSME (पहली बार निर्यात कर रही मौजूदा इकाइयों सहित); विनिर्माण/उभरते क्षेत्र की इकाइयाँ
काम की है अगर
राजस्थान के ICD इस्तेमाल करने वाले नए निर्यातक
समय न लगाएँ अगर
राज्य के बाहर के ICD से माल भेजने वाली इकाइयाँ
§2पात्रता
- राजस्थान में पंजीकृत निर्यात करने वाली इकाई
- माल राज्य के ICD और/या एयर कार्गो परिसर से भेजा जाए
§3लाभ
- माल-भाड़े का 25%, प्रति निर्यात इकाई प्रति वर्ष अधिकतम ₹25 लाख
§4नियम — सहायता का तरीका
- अवधि विनिर्माण पैकेज की पूंजी सब्सिडी अवधि के बराबर; संपत्ति-निर्माण सीमा के अंदर गिनी जाती है
§5दस्तावेज़
प्रकाशित नहीं
गाइडलाइन में दस्तावेज़ों की सूची नहीं दी गई है। आवेदन से पहले पोर्टल या बैंक से पूछ लें — हम अंदाज़े से सूची नहीं बनाते।
§6आवेदन कैसे करें
- 1
Rajnivesh / DLSC के ज़रिए RIPS के तहत दावा करें
§7फ़ायदे और नुकसान
फ़ायदे
- ICD तक देश के अंदर माल-भाड़े के लिए नकद सहायता (समुद्र से दूर राज्य)
नुकसान
- मौजूदा इकाइयों में केवल पहली बार निर्यात करने वाली
→मिलती-जुलती योजनाएँ
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¶स्रोत
18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.
