§1किसके लिए
- नए MSME और विस्तार
काम की है अगर
TGIIC की ज़मीन खरीदने वाली इकाइयाँ
§2पात्रता
- बिजली सिर्फ़ इकाई के नाम DISCOM/CESS सिरसिल्ला सप्लाई पर; सिर्फ़ KVAH ऊर्जा शुल्क, डिमांड शुल्क नहीं; कॉलोनी की बिजली शामिल नहीं
- ज़मीन के लाभ सिर्फ़ प्लिंथ क्षेत्र के पाँच गुना तक (SLC छूट दे सकती है)
- स्टांप ड्यूटी में पहले ही छूट ली हो तो लाभ नहीं
§3लाभ
- बिजली: 5 साल तक ऊर्जा शुल्क पर ₹1.00 प्रति यूनिट (SC/ST/दिव्यांग ₹1.50)
- ज़मीन खरीद पर स्टांप ड्यूटी और ट्रांसफ़र ड्यूटी: 100% वापस; लीज़/गिरवी/हाइपोथिकेशन पर स्टांप ड्यूटी: 100%
- ज़मीन लागत: TGIIC/मंज़ूर निजी पार्कों में 25%, अधिकतम ₹10 लाख (SC/ST/दिव्यांग 50%, अधिकतम ₹50 लाख)
- ज़मीन रूपांतरण शुल्क: 25%, अधिकतम ₹10 लाख
§4नियम — सहायता का तरीका
- विस्तार में बिजली: सिर्फ़ 3 साल की औसत आधार खपत से ऊपर
§5दस्तावेज़
जो दस्तावेज़ तैयार हो जाए, उस पर निशान लगाते जाएँ।
§6आवेदन कैसे करें
- 1
TG-iPASS; स्टांप ड्यूटी/ज़मीन के दावे DCP के छह महीने के भीतर (Annexure-IV); बिजली के दावे छमाही (Annexure-V)
§7फ़ायदे और नुकसान
फ़ायदे
- सभी MSME को स्टांप ड्यूटी की पूरी वापसी
नुकसान
- ज़मीन की छूट सिर्फ़ TGIIC/मंज़ूर पार्कों में
→मिलती-जुलती योजनाएँ
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¶स्रोत
18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.
