§1किसके लिए

  • नए MSME और विस्तार

काम की है अगर

TGIIC की ज़मीन खरीदने वाली इकाइयाँ

§2पात्रता

  1. बिजली सिर्फ़ इकाई के नाम DISCOM/CESS सिरसिल्ला सप्लाई पर; सिर्फ़ KVAH ऊर्जा शुल्क, डिमांड शुल्क नहीं; कॉलोनी की बिजली शामिल नहीं
  2. ज़मीन के लाभ सिर्फ़ प्लिंथ क्षेत्र के पाँच गुना तक (SLC छूट दे सकती है)
  3. स्टांप ड्यूटी में पहले ही छूट ली हो तो लाभ नहीं

§3लाभ

  • बिजली: 5 साल तक ऊर्जा शुल्क पर ₹1.00 प्रति यूनिट (SC/ST/दिव्यांग ₹1.50)
  • ज़मीन खरीद पर स्टांप ड्यूटी और ट्रांसफ़र ड्यूटी: 100% वापस; लीज़/गिरवी/हाइपोथिकेशन पर स्टांप ड्यूटी: 100%
  • ज़मीन लागत: TGIIC/मंज़ूर निजी पार्कों में 25%, अधिकतम ₹10 लाख (SC/ST/दिव्यांग 50%, अधिकतम ₹50 लाख)
  • ज़मीन रूपांतरण शुल्क: 25%, अधिकतम ₹10 लाख

§4नियम — सहायता का तरीका

  1. विस्तार में बिजली: सिर्फ़ 3 साल की औसत आधार खपत से ऊपर

§5दस्तावेज़

जो दस्तावेज़ तैयार हो जाए, उस पर निशान लगाते जाएँ।

§6आवेदन कैसे करें

  1. 1

    TG-iPASS; स्टांप ड्यूटी/ज़मीन के दावे DCP के छह महीने के भीतर (Annexure-IV); बिजली के दावे छमाही (Annexure-V)

§7फ़ायदे और नुकसान

फ़ायदे

  • सभी MSME को स्टांप ड्यूटी की पूरी वापसी

नुकसान

  • ज़मीन की छूट सिर्फ़ TGIIC/मंज़ूर पार्कों में

→मिलती-जुलती योजनाएँ

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स्रोत

  1. Telangana Operational Guidelines for Implementation of MSME Policy (Incentive Scheme) 2024, Commissionerate of Industries

18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.