§1किसके लिए

  • बिहार के स्थायी निवासी, 18-50 साल, 10+2 / ITI / पॉलिटेक्निक पास, जो मंज़ूर परियोजना सूची से इकाई शुरू कर रहे हैं

काम की है अगर

10+2/ITI पास 18-50 साल के बिहार निवासी, जो ₹10 लाख तक की सूची वाली छोटी परियोजना शुरू कर रहे हैं।

समय न लगाएँ अगर

जो अपनी मर्ज़ी की या बड़ी परियोजना चाहते हैं, या जिनका सालाना आवेदन समय निकल गया।

§2पात्रता

बिहार का स्थायी निवासी

  1. कम से कम 10+2/इंटरमीडिएट, ITI, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या बराबर
  2. उम्र 18 से 50 साल
  3. इकाई प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो; प्रोप्राइटरशिप अपने PAN पर
  4. SC/ST घटक: केवल SC/ST पुरुष/महिलाएँ
  5. अति पिछड़ा वर्ग घटक: केवल EBC (BC-01) पुरुष/महिलाएँ; अल्पसंख्यक आवेदक पात्र नहीं
  6. महिला घटक: सभी वर्गों की महिलाएँ
  7. युवा घटक: केवल सामान्य और BC (BC-02) पुरुष; अल्पसंख्यक आवेदक पात्र नहीं
  8. अल्पसंख्यक घटक: अल्पसंख्यक पुरुष/महिलाएँ
  9. दिव्यांगजन घटक: UDID कार्ड के साथ 40%+ दिव्यांगता
  10. इकाई आवेदक के गृह ज़िले में ही लगनी चाहिए; परियोजना का चुनाव बाद में नहीं बदल सकते
  11. केवल मंज़ूर सूची की परियोजनाएँ; मेडिकल लैब परियोजना के लिए DMLT/BMLT प्रमाणपत्र ज़रूरी

§3लाभ

  • हर परियोजना पर ₹10 लाख तक: परियोजना लागत का 50%, ₹5 लाख तक अनुदान + बाक़ी 50%, ₹5 लाख तक बिना ब्याज कर्ज़ (युवा उद्यमी घटक: कर्ज़ 1% ब्याज पर)

§4नियम — सहायता का तरीका

  1. विभाग की मॉडल DPR के अनुसार अधिकतम सहायता ₹10.00 लाख
  2. परियोजना लागत का 50%, ₹5.00 लाख तक अनुदान; 50%, ₹5.00 लाख तक बिना ब्याज कर्ज़ (युवा उद्यमी योजना में 1% ब्याज)
  3. इकाई के चालू खाते में 3 किस्तों में भुगतान; किस्त 1 और 2 से पहले 6 दिन का बिना रहने वाला प्रशिक्षण (हर बार 2 मौके)
  4. हर किस्त के 90 दिन के अंदर उपयोग प्रमाणपत्र
  5. मशीनरी लागत का 25% तक लाभार्थी अपनी पसंद से ख़र्च कर सकता है (GST बिल के साथ); ₹40,000 से ऊपर के भुगतान केवल ऑनलाइन
  6. कर्ज़ की वापसी किस्त 2/3 के एक साल बाद उद्यमी पोर्टल से शुरू; ग़लत इस्तेमाल पर PDR अधिनियम के तहत वसूली
  7. 2025-26 का लक्ष्य: 4 घटकों में हर घटक के 2,000 (8,000) + 1,247 अल्पसंख्यक + 100 दिव्यांगजन = 9,347

§5दस्तावेज़

जो दस्तावेज़ तैयार हो जाए, उस पर निशान लगाते जाएँ।

स्थायी निवास प्रमाणपत्र

हस्ताक्षर

§6आवेदन कैसे करें

  1. 1

    तय समय में udyami.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें

  2. 2

    ज़िला लक्ष्यों के अनुसार कंप्यूटर रैंडमाइज़ेशन से अस्थायी चयन

  3. 3

    मुख्यालय पर दस्तावेज़ जाँच; अंतिम चयन; प्रशिक्षण; किस्तें

§7फ़ायदे और नुकसान

फ़ायदे

  • परियोजना लागत का आधा अनुदान है, कर्ज़ नहीं
  • कर्ज़ वाला हिस्सा बिना ब्याज (युवा घटक में 1%)

नुकसान

  • चयन कंप्यूटर लॉटरी से - पात्र आवेदक भी छूट सकते हैं
  • केवल सूची वाली मॉडल परियोजनाएँ; इकाई गृह ज़िले में ही
  • हर साल आवेदन का छोटा समय (2026 में लगभग 3-4 हफ़्ते)

→मिलती-जुलती योजनाएँ

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स्रोत

  1. Udyami Bihar - MMUY 2025-26 application/selection process and scheme summary (Annexure-II)
  2. Udyami Bihar portal (MMUY / BLUY notices)

18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.