§1किसके लिए

  • कोई भी फ़र्म जो भारत में रक्षा सामान बनाने की योजना बना रही है

काम की है अगर

कोई भी जो निवेश से पहले यह जानना चाहता है कि उसके उत्पाद को लाइसेंस चाहिए या नहीं

समय न लगाएँ अगर

केवल पुर्ज़े बनाने वाले, जिनकी चीज़ें Annexure सूचियों में नहीं हैं

§2पात्रता

  1. IDR Act 1951 के तहत औद्योगिक लाइसेंस केवल DPIIT Press Note 1 (2019 Series) के Annexure I की चीज़ों के लिए ज़रूरी — जैसे रक्षा विमान, युद्धपोत, टैंक/ज़मीनी वाहन, मिसाइल, कुछ रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स (लॉ-फ़र्म सारांश)
  2. हथियार और गोला-बारूद के लिए Arms Act लाइसेंस: Press Note 1 (2019) के Annexure II की चीज़ें DPIIT देखता है; उससे बाहर के छोटे हथियार और गोला-बारूद MHA के पास रहते हैं (लॉ-फ़र्म सारांश)
  3. पुर्ज़ों, कंपोनेंट और सहायक सामान के लिए कोई औद्योगिक या हथियार लाइसेंस नहीं चाहिए, जब तक वे Annexure I/II में साफ़ तौर पर सूचीबद्ध न हों (लॉ-फ़र्म सारांश)
  4. नया औद्योगिक लाइसेंस चाहने वाली कंपनियों के लिए स्वचालित (automatic) रास्ते से 74% तक FDI; 74% से ऊपर सरकारी मंज़ूरी से, जहाँ इससे आधुनिक तकनीक आए या अन्य दर्ज कारण हों
  5. जो कंपनियाँ लाइसेंस नहीं चाहतीं / पहले से मंज़ूर हैं: 49% तक नया विदेशी निवेश होने पर शेयरधारिता बदलने के 30 दिन में MoD को घोषणा देनी होगी; 49% से ऊपर सरकारी मंज़ूरी चाहिए
  6. ध्यान दें: DAP 2020 Make-I/Make-II/Buy (Indian-IDDM) की पात्रता के लिए FDI 49% से अधिक नहीं होना चाहिए — इसलिए 74% FDI वाली फ़र्म निर्माण कर सकती है, पर इन ख़रीद श्रेणियों के लिए शायद पात्र न हो

§3लाभ

प्रकाशित नहीं

गाइडलाइन में लाभ की सूची नहीं दी गई है। आवेदन से पहले पोर्टल या बैंक से पूछ लें — हम अंदाज़े से सूची नहीं बनाते।

§4नियम — सहायता का तरीका

  1. लाइसेंस आवेदनों पर DPIIT, MoD और MEA से परामर्श करके विचार करता है
  2. विदेशी निवेश MHA की सुरक्षा मंज़ूरी और MoD दिशानिर्देशों के अधीन; सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर किसी भी विदेशी निवेश की समीक्षा कर सकती है
  3. निवेश पाने वाली कंपनी उत्पाद डिज़ाइन और विकास में आत्मनिर्भर हो और भारत में रखरखाव व पूरे जीवन-काल का सपोर्ट दे
  4. IDR औद्योगिक लाइसेंस जारी होने से 15 वर्ष मान्य (इसी अवधि में उत्पादन शुरू होना चाहिए), 3 वर्ष बढ़ सकता है (लॉ-फ़र्म सारांश)
  5. Arms Act निर्माण लाइसेंस बिना समाप्ति तिथि के मिलता है, पर सुविधा और उत्पादन 7 वर्ष में शुरू होना चाहिए (लॉ-फ़र्म सारांश)
  6. लाइसेंस वाली इकाइयों को DDP द्वारा जारी Security Manual for Licensed Defence Industries (SMLDI) 2025 का पालन करना होगा (लॉ-फ़र्म सारांश)

§5दस्तावेज़

प्रकाशित नहीं

गाइडलाइन में दस्तावेज़ों की सूची नहीं दी गई है। आवेदन से पहले पोर्टल या बैंक से पूछ लें — हम अंदाज़े से सूची नहीं बनाते।

§6आवेदन कैसे करें

  1. 1

    औद्योगिक लाइसेंस के लिए National Single Window System (NSWS) से ऑनलाइन आवेदन करें; संशोधन भी NSWS से (लॉ-फ़र्म सारांश)

§7फ़ायदे और नुकसान

फ़ायदे

  • ज़्यादातर पुर्ज़ों और कंपोनेंट के लिए कोई लाइसेंस नहीं चाहिए — छोटा आपूर्तिकर्ता बिना लाइसेंस शुरू कर सकता है (Press Note 1 (2019) का लॉ-फ़र्म सारांश)
  • लाइसेंस की लंबी वैधता (15 वर्ष) — लॉ-फ़र्म सारांश

नुकसान

  • विदेशी निवेश के लिए MHA सुरक्षा मंज़ूरी और SMLDI सुरक्षा अनुपालन से समय और ख़र्च बढ़ता है — Press Note 4 (2020) / लॉ-फ़र्म FAQ
  • 49% से अधिक FDI वाली फ़र्में Make-I, Make-II और Buy (Indian-IDDM) से बाहर — DAP 2020 Para 20

→मिलती-जुलती योजनाएँ

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स्रोत

  1. DPIIT Press Note No. 4 (2020 Series) — FDI in Defence
  2. Acuity Law — Amended Defence FAQs (17 Jun 2026, Japanese edition)
  3. Defence Acquisition Procedure 2020 (as amended, Nov 2021) — full text, DDP

18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.