§1किसके लिए
- नई और बढ़ रही खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ (MSME और गैर-MSME)
काम की है अगर
बैंक से कर्ज़ लेने वाले खाद्य और समुद्री उत्पाद प्रसंस्करणकर्ता।
समय न लगाएँ अगर
अपने पैसे से लगी इकाइयाँ।
§2पात्रता
- योजना अवधि में नया उद्यम या विस्तार/विविधीकरण
- RBI नियमों के अनुसार बैंक/वित्तीय संस्था का कर्ज़; व्यावसायिक उत्पादन के एक साल के भीतर मंज़ूर
- DNH & DD में स्थित
§3लाभ
- ब्याज का 60%, साल में अधिकतम ₹50 लाख, 5 साल या कर्ज़ चुकाने की अवधि तक
- खास खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक पार्कों की इकाइयों के लिए +10%
§4नियम — सहायता का तरीका
- इकाई खुद कम से कम 2% ब्याज देती है
- दंड ब्याज पर सब्सिडी नहीं; डिफ़ॉल्ट की अवधि घटा दी जाती है
- भुगतान बैंक को
§5दस्तावेज़
प्रकाशित नहीं
गाइडलाइन में दस्तावेज़ों की सूची नहीं दी गई है। आवेदन से पहले पोर्टल या बैंक से पूछ लें — हम अंदाज़े से सूची नहीं बनाते।
§6आवेदन कैसे करें
- 1
पहले कर्ज़ भुगतान के एक साल के भीतर या व्यावसायिक उत्पादन से पहले, जो बाद में हो, swp.dddgov.in पर ऑनलाइन
§7फ़ायदे और नुकसान
फ़ायदे
- बड़ी सीमा (₹50 लाख/साल)
- खाद्य/समुद्री उत्पाद निर्यातक 20% FOB भरपाई का दावा भी कर सकते हैं (A.10)
नुकसान
- सिर्फ़ ब्याज सब्सिडी; C.4 में खाद्य प्रसंस्करण के लिए पूँजी सब्सिडी नहीं
→मिलती-जुलती योजनाएँ
DNH&DD खाद्य प्रसंस्करण सब्सिडी में मदद चाहिए?
पात्रता जाँच, DPR और आवेदन फ़ाइल — WhatsApp पर पूछें।
हमारा हितमदद हमारी पेड सेवा है। योजना में आवेदन आप ख़ुद भी कर सकते हैं।
¶स्रोत
18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.
