§1किसके लिए

  • नई और बढ़ रही खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ (MSME और गैर-MSME)

काम की है अगर

बैंक से कर्ज़ लेने वाले खाद्य और समुद्री उत्पाद प्रसंस्करणकर्ता।

समय न लगाएँ अगर

अपने पैसे से लगी इकाइयाँ।

§2पात्रता

  1. योजना अवधि में नया उद्यम या विस्तार/विविधीकरण
  2. RBI नियमों के अनुसार बैंक/वित्तीय संस्था का कर्ज़; व्यावसायिक उत्पादन के एक साल के भीतर मंज़ूर
  3. DNH & DD में स्थित

§3लाभ

  • ब्याज का 60%, साल में अधिकतम ₹50 लाख, 5 साल या कर्ज़ चुकाने की अवधि तक
  • खास खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक पार्कों की इकाइयों के लिए +10%

§4नियम — सहायता का तरीका

  1. इकाई खुद कम से कम 2% ब्याज देती है
  2. दंड ब्याज पर सब्सिडी नहीं; डिफ़ॉल्ट की अवधि घटा दी जाती है
  3. भुगतान बैंक को

§5दस्तावेज़

प्रकाशित नहीं

गाइडलाइन में दस्तावेज़ों की सूची नहीं दी गई है। आवेदन से पहले पोर्टल या बैंक से पूछ लें — हम अंदाज़े से सूची नहीं बनाते।

§6आवेदन कैसे करें

  1. 1

    पहले कर्ज़ भुगतान के एक साल के भीतर या व्यावसायिक उत्पादन से पहले, जो बाद में हो, swp.dddgov.in पर ऑनलाइन

§7फ़ायदे और नुकसान

फ़ायदे

  • बड़ी सीमा (₹50 लाख/साल)
  • खाद्य/समुद्री उत्पाद निर्यातक 20% FOB भरपाई का दावा भी कर सकते हैं (A.10)

नुकसान

  • सिर्फ़ ब्याज सब्सिडी; C.4 में खाद्य प्रसंस्करण के लिए पूँजी सब्सिडी नहीं

→मिलती-जुलती योजनाएँ

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हमारा हितमदद हमारी पेड सेवा है। योजना में आवेदन आप ख़ुद भी कर सकते हैं।

स्रोत

  1. IPS 2022 - Gazette of DNH & DD, 20 May 2022

18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.