§1किसके लिए
- अपने ज़िले का चुना गया पारंपरिक खाद्य उत्पाद बनाने वाले उत्पादक और उद्यम
काम की है अगर
ज़िले की ख़ास चीज़ें बनाने वाले छोटे खाद्य निर्माता।
समय न लगाएँ अगर
ग़ैर-खाद्य उत्पाद।
§2पात्रता
- कम से कम 18 साल
कोई न्यूनतम पढ़ाई ज़रूरी नहीं
- किसी राष्ट्रीयकृत बैंक / वित्तीय / सरकारी संस्था का बकायेदार न हो
- इकाई ज़िले के चुने गए ODOC उत्पाद से जुड़ी हो
- SOP के अनुसार हर आवेदक/परिवार को एक ही लाभ
§3लाभ
- नई/विस्तार इकाइयों को मदद: मशीनरी, पैकेजिंग, डीप फ़्रीज़र, रीफ़र वैन, छोटे कोल्ड रूम, खाद्य जाँच उपकरण, क्लाउड किचन; मार्केटिंग, प्रदर्शनियाँ; FSSAI, CFTRI, NIFTEM, FICSI के ज़रिए प्रशिक्षण (रकम शासनादेश में है, पढ़ी नहीं गई)
§4नियम — सहायता का तरीका
- अपना योगदान: परियोजना लागत का 10% (सामान्य); SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, महिलाओं, दिव्यांगजन के लिए 5%
§5दस्तावेज़
प्रकाशित नहीं
गाइडलाइन में दस्तावेज़ों की सूची नहीं दी गई है। आवेदन से पहले पोर्टल या बैंक से पूछ लें — हम अंदाज़े से सूची नहीं बनाते।
§6आवेदन कैसे करें
- 1
SOP के अनुसार विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें
§7फ़ायदे और नुकसान
फ़ायदे
- कोल्ड चेन, जाँच और शेल्फ़ लाइफ़ जैसी खाद्य से जुड़ी ज़रूरतें शामिल
नुकसान
- सब्सिडी की रकम केवल शासनादेश PDF में है; पेज पर नहीं
→मिलती-जुलती योजनाएँ
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पात्रता जाँच, DPR और आवेदन फ़ाइल — WhatsApp पर पूछें।
हमारा हितमदद हमारी पेड सेवा है। योजना में आवेदन आप ख़ुद भी कर सकते हैं।
¶स्रोत
18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.
