§1किसके लिए

  • गुजरात की विनिर्माण MSE/MSME

काम की है अगर

शेड किराये पर लेने वाले या बिना गिरवी लोन लेने वाले सूक्ष्म और लघु निर्माता

समय न लगाएँ अगर

व्यापारी और सेवा देने वाले

§2पात्रता

  1. सेवा और व्यापार गतिविधि CGTMSE और किराया सहायता के लिए पात्र नहीं
  2. बिजली कनेक्शन सहायता केवल GIDC/मान्यता प्राप्त औद्योगिक पार्कों के बाहर
  3. किराया: शेड मालिक के पास कानूनी स्वामित्व होना चाहिए; गतिविधि में बिजली की खपत होनी चाहिए

§3लाभ

  • CGTMSE: 5 साल तक सालाना गारंटी/सेवा शुल्क का 100%
  • किराया: किराये का 65% (100% महिला-स्वामित्व हो तो 75%), अधिकतम ₹3 लाख प्रति वर्ष, 5 साल तक
  • बिजली कनेक्शन: LT/HT सर्विस लाइन शुल्क का 35%, अधिकतम ₹5 लाख
  • ऊर्जा/जल ऑडिट: हर एक पर 75%, ₹50,000 तक; कम से कम 10% बचत हो तो उपकरण पर 25%, ₹20 लाख तक
  • SME एक्सचेंज लिस्टिंग: खर्च का 25%, अधिकतम ₹5 लाख
  • गुजरात विद्युत शुल्क अधिनियम 1958 के अनुसार बिजली शुल्क में छूट

§4नियम — सहायता का तरीका

  1. किराया विलेख / भुगतान / ऑडिट रिपोर्ट / लिस्टिंग के 6 महीने के अंदर आवेदन करें
  2. CGTMSE सहायता साल में एक बार ब्याज सब्सिडी के साथ दी जाती है

§5दस्तावेज़

जो दस्तावेज़ तैयार हो जाए, उस पर निशान लगाते जाएँ।

§6आवेदन कैसे करें

  1. 1

    GM-DIC को (किराया, बिजली कनेक्शन, ऊर्जा/जल, सूक्ष्म/लघु के लिए CGTMSE) या MSME आयुक्त को (मध्यम, SME लिस्टिंग) आवेदन करें

§7फ़ायदे और नुकसान

फ़ायदे

  • किराया सहायता से सूक्ष्म इकाइयाँ शेड खरीदे बिना शुरू हो सकती हैं (GR 17)

नुकसान

  • किराये की सीमा ₹3 लाख प्रति वर्ष

→मिलती-जुलती योजनाएँ

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स्रोत

  1. GR No. IMD/WRT/e-file/9/2026/2630/CH dated 25/09/2026 — Viksit Gujarat Industrial Policy-2026, Scheme for assistance to MSMEs

18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.