§1किसके लिए

  • नई या विस्तार करने वाली MSME जो योजना अवधि में उत्पादन शुरू करें

काम की है अगर

ज़्यादा मज़दूर लगाने वाली नई MSME

समय न लगाएँ अगर

मौजूदा कर्मचारियों को स्थानांतरित करने वाली इकाइयाँ

§2पात्रता

  1. नया कर्मचारी = जुड़ने से पहले कोई UAN नहीं, और DoCP के 5 साल के अंदर जुड़ा हो
  2. विस्तार/विविधीकरण में केवल बढ़े हुए कर्मचारी गिने जाते हैं
  3. जिस अवधि में किसी केंद्र/राज्य योजना से EPF प्रतिपूर्ति ली गई हो, उसके लिए पात्र नहीं

§3लाभ

  • DoCP से 5 साल तक नियोक्ता के वैधानिक EPF अंशदान का 100%

§4नियम — सहायता का तरीका

  1. प्रति कर्मचारी सीमा: मूल वेतन+DA+रिटेनिंग भत्ते का 12% या ₹1,800/महीना (पुरुष), ₹2,500 (महिला), ₹3,000 (दिव्यांग), जो कम हो

भुगतान रसीदों पर हर तिमाही प्रतिपूर्ति

  1. सूक्ष्म और लघु: GM-DIC; मध्यम: MSME आयुक्त

§5दस्तावेज़

जो दस्तावेज़ तैयार हो जाए, उस पर निशान लगाते जाएँ।

EPF भुगतान रसीदें (तिमाही)

§6आवेदन कैसे करें

  1. 1

    IFP / DIC के ज़रिए हर तिमाही दावा करें

§7फ़ायदे और नुकसान

फ़ायदे

  • महिला और दिव्यांग कर्मचारियों के लिए प्रति व्यक्ति सीमा ज़्यादा (GR 7.2)

नुकसान

  • केवल वे नए कर्मचारी पात्र जिनका पहले UAN न हो (GR 7.3)

→मिलती-जुलती योजनाएँ

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स्रोत

  1. GR No. IMD/WRT/e-file/9/2026/2630/CH dated 25/09/2026 — Viksit Gujarat Industrial Policy-2026, Scheme for assistance to MSMEs

18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.