§1किसके लिए
- नई या विस्तार करने वाली MSME जो योजना अवधि में उत्पादन शुरू करें
काम की है अगर
ज़्यादा मज़दूर लगाने वाली नई MSME
समय न लगाएँ अगर
मौजूदा कर्मचारियों को स्थानांतरित करने वाली इकाइयाँ
§2पात्रता
- नया कर्मचारी = जुड़ने से पहले कोई UAN नहीं, और DoCP के 5 साल के अंदर जुड़ा हो
- विस्तार/विविधीकरण में केवल बढ़े हुए कर्मचारी गिने जाते हैं
- जिस अवधि में किसी केंद्र/राज्य योजना से EPF प्रतिपूर्ति ली गई हो, उसके लिए पात्र नहीं
§3लाभ
- DoCP से 5 साल तक नियोक्ता के वैधानिक EPF अंशदान का 100%
§4नियम — सहायता का तरीका
- प्रति कर्मचारी सीमा: मूल वेतन+DA+रिटेनिंग भत्ते का 12% या ₹1,800/महीना (पुरुष), ₹2,500 (महिला), ₹3,000 (दिव्यांग), जो कम हो
भुगतान रसीदों पर हर तिमाही प्रतिपूर्ति
- सूक्ष्म और लघु: GM-DIC; मध्यम: MSME आयुक्त
§5दस्तावेज़
जो दस्तावेज़ तैयार हो जाए, उस पर निशान लगाते जाएँ।
EPF भुगतान रसीदें (तिमाही)
§6आवेदन कैसे करें
- 1
IFP / DIC के ज़रिए हर तिमाही दावा करें
§7फ़ायदे और नुकसान
फ़ायदे
- महिला और दिव्यांग कर्मचारियों के लिए प्रति व्यक्ति सीमा ज़्यादा (GR 7.2)
नुकसान
- केवल वे नए कर्मचारी पात्र जिनका पहले UAN न हो (GR 7.3)
→मिलती-जुलती योजनाएँ
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¶स्रोत
18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.
