§1किसके लिए

  • MSME मंत्रालय के संगठन, राज्य/केंद्र सरकार के संगठन, उद्योग संघ; और उनके ज़रिए MSMEs

काम की है अगर

किसी संघ के ज़रिए अंतरराष्ट्रीय मेलों में जाने वाले MSMEs

समय न लगाएँ अगर

अकेले आवेदन करने वाले MSMEs

§2पात्रता

पात्र संगठन

योजना के तहत आयोजन ये कर सकते हैं

  1. a) MSME मंत्रालय और उसके अधीन संगठन
  2. b) राज्य/केंद्र सरकार के संगठन/संस्थान; और
  3. c) पंजीकृत उद्योग/उद्यम संघ
  4. शर्तें
  5. आवेदक संगठन संबंधित क़ानून के तहत ठीक से पंजीकृत हो (जैसे कंपनियाँ Companies Act के तहत, सोसाइटी Societies Act के तहत, आदि) और उसका मुख्य उद्देश्य MSMEs को बढ़ावा देना और उनका विकास हो।
  6. आवेदक संगठन के पिछले 3 साल के खाते नियमित रूप से ऑडिट हुए हों।
  7. जिन आयोजनों के लिए योजना से आर्थिक मदद माँगी जा रही है, वे MSME मंत्रालय द्वारा हर वित्त वर्ष में तय की गई मंज़ूर प्रदर्शनियों/आयोजनों/क्रेता-विक्रेता बैठकों की सूची में हों।
  8. एक आवेदक संगठन को आमतौर पर एक वित्त वर्ष में तीन आयोजनों तक ही आर्थिक मदद मिलेगी। फिर भी जाँच समिति (Screening Committee) कारण लिखकर इस शर्त में ढील की सिफ़ारिश कर सकती है और 3 से ज़्यादा आयोजन दे सकती है।
  9. मदद की रक़म केवल आयोजक के अपने योगदान के ऊपर एक पूरक मदद होगी।
  10. उद्योग संघ/संगठन किसी एक आयोजन में लगातार 3 साल तक भाग ले सकते हैं। लगातार 3 साल भाग लेने के बाद वे 2 साल के अंतराल के बाद ही उसी आयोजन में फिर भाग ले सकेंगे।
  11. भाग लेने वाली इकाइयों का चयन योजना में तय पात्रता स्कोरकार्ड (Annexure C) के आधार पर होगा, और 60 प्रतिशत से कम अंक पाने वाली कोई भी MSME इकाई योजना के लाभ की पात्र नहीं होगी। प्रतिनिधिमंडल में किसी MSME इकाई का नाम देने से पहले आवेदक संगठन ख़ुद इसकी जाँच कर ले; बाद में कोई गड़बड़ी मिली तो उसकी पूरी ज़िम्मेदारी आवेदक संगठन की होगी।
  12. उद्यमियों/प्रतिभागियों को चुनते समय आवेदक संगठन ध्यान रखे कि कोई एक MSME इकाई इस योजना के तहत एक वित्त वर्ष में 2 से ज़्यादा आयोजनों में भाग न ले।
  13. आवेदक संगठन यह भी पक्का करे कि चयन निष्पक्ष और पारदर्शी हो, जिसमें पिछला रिकॉर्ड, बढ़त की संभावना, निर्यात की संभावना आदि को ध्यान में रखा जाए।
  14. ऐसे आयोजनों में भागीदारी को ज़्यादा समावेशी और बराबरी वाला बनाने के लिए ये दिशानिर्देश मानने होंगे
  15. ऐसे आयोजनों में SC/ST/महिला/पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) के उद्यमियों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।
  16. उद्यमियों और भाग लेने वाली इकाइयों के प्रतिनिधियों को चुनते समय उन लोगों को प्राथमिकता दी जाए जिन्होंने पहले सरकारी अनुदान से ऐसे आयोजनों में भाग नहीं लिया है।

§3लाभ

  • भागीदारी और प्रचार के लिए आर्थिक मदद: हवाई किराया, स्टॉल शुल्क, ड्यूटी भत्ता, माल भाड़ा, विज्ञापन और प्रचार, प्रवेश/पंजीकरण शुल्क, और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, समिट, कार्यशाला और सेमिनार आयोजित करने या उनमें भाग लेने के ख़र्च की वापसी के रूप में आर्थिक मदद।

§4नियम — सहायता का तरीका

प्रकाशित नहीं

गाइडलाइन में नियमों की सूची नहीं दी गई है। आवेदन से पहले पोर्टल या बैंक से पूछ लें — हम अंदाज़े से सूची नहीं बनाते।

§5दस्तावेज़

जो दस्तावेज़ तैयार हो जाए, उस पर निशान लगाते जाएँ।

बजट अनुमान

अग्रिम रसीद (Annexure-C)।

§6आवेदन कैसे करें

  1. 1

    [ऑनलाइन] आवेदन की प्रक्रिया

  2. 2

    चरण 1: आवेदक संगठन आर्थिक मदद के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करेगा, साथ में ज़रूरी दस्तावेज़ और प्रस्तावित आयोजन के ख़र्च का बजट अनुमान एक प्रोफ़ॉर्मा में देगा, जिसमें ख़र्च का पूरा ब्योरा हो।

  3. 3

    चरण 2: योजना में आवेदन के लिए आवेदक संगठन को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

  4. 4

    चरण 3: होमपेज पर, जो पहले से पंजीकृत हैं वे लॉगिन के लिए “Market Development Assistance” चुनें। आवेदक संगठन नया यूज़र हो तो “New User Register Here” पर क्लिक करके संगठन का प्रकार चुनकर योजना में पंजीकरण करे।

  5. 5

    चरण 4: पंजीकरण सफल होने पर आवेदक संगठन सही लॉगिन विवरण से लॉगिन कर सकता है। लॉगिन के बाद यूज़र अपने डैशबोर्ड पर पहुँचेगा, जहाँ कई काम करने होंगे।

  6. 6

    मिलने वाली आर्थिक मदद इसी बजट अनुमान के आधार पर, तय मानदंड/दर के अनुसार, और आगे जाँच समिति के विवेक से तय होगी।

  7. 7

    कॉयर बोर्ड और KVIC के प्रस्तावों की मंज़ूरी की प्रक्रिया

  8. 8

    कॉयर बोर्ड/KVIC MSME इकाइयों को जोड़ेंगे और जाँच समिति की सैद्धांतिक मंज़ूरी के लिए मंत्रालय के IC योजना पोर्टल पर तय प्रारूप में एक संयुक्त प्रस्ताव जमा करेंगे। ख़र्च वापसी के दावे के लिए कॉयर बोर्ड/KVIC सारा ख़र्च इसी काम के लिए मिले अपने बजट से उठाएँगे।

  9. 9

    उद्योग संघों/सरकारी संगठनों द्वारा विदेश में अंतरराष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने वाली MSME इकाइयों का चयन

  10. 10

    विदेश में अंतरराष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने वाली MSME इकाइयों के चयन के लिए एक "स्कोर कार्ड" होगा। उद्योग संघ/संगठन आदि आवेदन के साथ पूरा भरा स्कोर कार्ड देंगे और यह स्व-घोषणा भी देंगे कि स्कोर कार्ड की जानकारी सही है और कुछ छिपाया नहीं गया है। पास होने के लिए स्कोर कार्ड में कम से कम 60% अंक चाहिए।

  11. 11

    दावा केवल उन्हीं MSME इकाइयों का माना जाएगा जिनके नाम उद्योग संघों/सरकारी संस्थानों ने आवेदन फ़ॉर्म के साथ दी गई सूची में भेजे थे।

§7फ़ायदे और नुकसान

फ़ायदे

  • हवाई किराया, स्टॉल शुल्क, माल भाड़ा और प्रचार का ख़र्च शामिल
  • ख़र्च वापसी के आधार पर

नुकसान

  • आयोजन संगठन चलाते हैं, अकेली इकाइयाँ नहीं
  • भुगतान आयोजन के बाद

→मिलती-जुलती योजनाएँ

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पात्रता जाँच, DPR और आवेदन फ़ाइल — WhatsApp पर पूछें।

हमारा हितमदद हमारी पेड सेवा है। योजना में आवेदन आप ख़ुद भी कर सकते हैं।

स्रोत

  1. myScheme — International Cooperation Scheme: Market Development Assistance
  2. Guidelines
  3. Official Portal
  4. MSME Website
  5. MSME Website-Scheme Details

18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.