§1किसके लिए

  • J&K की मौजूदा औद्योगिक इकाइयाँ जो 31.03.2021 को या उससे पहले GST में पंजीकृत थीं

काम की है अगर

मार्च 2021 तक GST में पंजीकृत J&K इकाइयाँ जिनके दावे बाकी हैं।

समय न लगाएँ अगर

31 मार्च 2021 के बाद शुरू हुई इकाइयाँ।

§2पात्रता

  1. UT of J&K में 31.03.2021 को या उससे पहले GST में पंजीकृत मौजूदा इकाइयाँ।
  2. सूक्ष्म: टर्नओवर का 3%; लघु, मध्यम और बड़ी: 2%।

§3लाभ

  • सूक्ष्म इकाइयाँ: टर्नओवर का 3%, 5 साल तक अधिकतम Rs 10 लाख हर साल।
  • SME और बड़ी इकाइयाँ: टर्नओवर का 2%, 5 साल तक अधिकतम Rs 50 लाख हर साल।

§4नियम — सहायता का तरीका

  1. नीति की अवधि में लगातार 5 साल।
  2. पूरे प्रोत्साहन (सभी इकाइयाँ मिलाकर) की सालाना कुल सीमा Rs 50.00 करोड़।
  3. मंज़ूरी का वही क्रम जो दूसरे नीति प्रोत्साहनों का है (GM DIC Rs 5 लाख तक; Divisional Committee Rs 50 लाख तक; उससे ऊपर UT Committee)।

§5दस्तावेज़

जो दस्तावेज़ तैयार हो जाए, उस पर निशान लगाते जाएँ।

EM-II / Udyam / IEM नंबर और तारीख

§6आवेदन कैसे करें

  1. 1

    J&K Single Window पर लॉग इन करें > My Incentive > Add Incentive > Department of Industries and Commerce > 'Subsidy on Turnover under J&K Industrial Policy 2021-30' > Apply।

§7फ़ायदे और नुकसान

फ़ायदे

  • अप्रैल 2021 से पहले से चल रही इकाइयों को टर्नओवर से जुड़ी नकद मदद - नया निवेश ज़रूरी नहीं (संकलन)।

नुकसान

  • केवल 31.03.2021 तक GST में पंजीकृत इकाइयों के लिए; पाँच साल की अवधि 31 Mar 2026 को खत्म हुई लगती है।
  • पूरी योजना की Rs 50 करोड़ सालाना सीमा भुगतान घटा सकती है।

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स्रोत

  1. Compendium of Schemes for MSMEs - UT of J&K (Industries & Commerce Dept with SIDBI PMU, Nov 2022), hosted on J&K Single Window
  2. J&K Single Window - 'Jammu and Kashmir: Policies and Schemes' brochure (2022)
  3. J&K Single Window - user manual: Subsidy on Turnover under J&K Industrial Policy 2021-30

18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.