§1किसके लिए
- J&K की मौजूदा औद्योगिक इकाइयाँ जो 31.03.2021 को या उससे पहले GST में पंजीकृत थीं
काम की है अगर
मार्च 2021 तक GST में पंजीकृत J&K इकाइयाँ जिनके दावे बाकी हैं।
समय न लगाएँ अगर
31 मार्च 2021 के बाद शुरू हुई इकाइयाँ।
§2पात्रता
- UT of J&K में 31.03.2021 को या उससे पहले GST में पंजीकृत मौजूदा इकाइयाँ।
- सूक्ष्म: टर्नओवर का 3%; लघु, मध्यम और बड़ी: 2%।
§3लाभ
- सूक्ष्म इकाइयाँ: टर्नओवर का 3%, 5 साल तक अधिकतम Rs 10 लाख हर साल।
- SME और बड़ी इकाइयाँ: टर्नओवर का 2%, 5 साल तक अधिकतम Rs 50 लाख हर साल।
§4नियम — सहायता का तरीका
- नीति की अवधि में लगातार 5 साल।
- पूरे प्रोत्साहन (सभी इकाइयाँ मिलाकर) की सालाना कुल सीमा Rs 50.00 करोड़।
- मंज़ूरी का वही क्रम जो दूसरे नीति प्रोत्साहनों का है (GM DIC Rs 5 लाख तक; Divisional Committee Rs 50 लाख तक; उससे ऊपर UT Committee)।
§5दस्तावेज़
जो दस्तावेज़ तैयार हो जाए, उस पर निशान लगाते जाएँ।
EM-II / Udyam / IEM नंबर और तारीख
§6आवेदन कैसे करें
- 1
J&K Single Window पर लॉग इन करें > My Incentive > Add Incentive > Department of Industries and Commerce > 'Subsidy on Turnover under J&K Industrial Policy 2021-30' > Apply।
§7फ़ायदे और नुकसान
फ़ायदे
- अप्रैल 2021 से पहले से चल रही इकाइयों को टर्नओवर से जुड़ी नकद मदद - नया निवेश ज़रूरी नहीं (संकलन)।
नुकसान
- केवल 31.03.2021 तक GST में पंजीकृत इकाइयों के लिए; पाँच साल की अवधि 31 Mar 2026 को खत्म हुई लगती है।
- पूरी योजना की Rs 50 करोड़ सालाना सीमा भुगतान घटा सकती है।
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¶स्रोत
- Compendium of Schemes for MSMEs - UT of J&K (Industries & Commerce Dept with SIDBI PMU, Nov 2022), hosted on J&K Single Window
- J&K Single Window - 'Jammu and Kashmir: Policies and Schemes' brochure (2022)
- J&K Single Window - user manual: Subsidy on Turnover under J&K Industrial Policy 2021-30
18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.
