§1किसके लिए

  • पात्र थ्रस्ट-क्षेत्र MSME

काम की है अगर

FSSAI/BIS/ISO या ट्रेड मार्क लेने वाले MSME।

समय न लगाएँ अगर

बड़ी इकाइयाँ।

§2पात्रता

  1. MSMED Act की परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम, जो para 8 में दिए थ्रस्ट क्षेत्र में हो; बड़ी इकाइयाँ केवल राज्य सरकार के केस-दर-केस फ़ैसले से
  2. नई इकाई: IIPPM 2022 की अधिसूचना के बाद और 31 Mar 2027 तक व्यावसायिक उत्पादन; मौजूदा इकाई केवल बड़े विस्तार पर (1 Apr 2022 के बाद स्थायी पूंजी निवेश में 25%+ बढ़ोतरी)
  3. कुल कर्मचारियों में कम से कम 80% मणिपुर के स्थानीय निवासी हों (अगर स्थानीय स्तर पर हुनर न मिले तो Single Window Agency की संतुष्टि पर तय समय के लिए छूट)
  4. Incentives Eligibility Certificate (प्रोत्साहन पात्रता प्रमाणपत्र) ज़रूरी: औद्योगिक लाइसेंस/LoI/IEM/SIA नंबर या Udyam Registration की पावती; लाइसेंस वाली/प्रतिबंधित वस्तुओं के लिए ज़रूरी मंज़ूरियाँ; इकाई व्यावसायिक उत्पादन में हो
  5. नकारात्मक सूची (Annexure A) में न हो: तंबाकू (Ch 24), पान मसाला, <20 micron की प्लास्टिक कैरी बैग, पेट्रोलियम/गैस रिफ़ाइनरी उत्पाद (Ch 27), <20 लोगों को काम देने वाली बड़ी/मध्यम इकाइयाँ, PDS से बिकने वाली ज़रूरी वस्तुएँ बनाने वाले
  6. अगर किसी और भारत सरकार/राज्य/एजेंसी की नीति में ऐसा ही प्रोत्साहन पहले ले लिया है तो पात्र नहीं
  7. इकाई को औद्योगिक कचरा प्रबंधन व्यवस्था लगानी होगी
  8. व्यावसायिक उत्पादन के 5 साल के भीतर जगह बदलना, उत्पादन में बड़ी कटौती या स्थायी पूंजी का बड़ा हिस्सा बेचना मना है

§3लाभ

  • CGPDTM (पेटेंट, डिज़ाइन, ट्रेड मार्क) रजिस्ट्रेशन फ़ीस: 70% सूक्ष्म / 50% लघु / 30% मध्यम, अधिकतम ₹1 लाख
  • BIS/ISI, ISO, AGMARK, FPO, FSSAI, MPCB और ऐसी ही रजिस्ट्रेशन/नवीनीकरण फ़ीस: ₹50,000 प्रति साल तक पूरी वापसी, 5 साल; SC/ST/महिला/दिव्यांग मालिकों को सीमा से ऊपर की रकम का +10%
  • कर्ज़/गिरवी पर स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फ़ीस: अधिकतम ₹30,000 (सूक्ष्म) / ₹40,000 (लघु) / ₹50,000 (मध्यम); SC/ST/महिला/दिव्यांग मालिकों को अतिरिक्त रकम का +10%
  • गुणवत्ता जाँच उपकरण: लागत का 30%, अधिकतम ₹5 लाख

§4नियम — सहायता का तरीका

प्रकाशित नहीं

गाइडलाइन में नियमों की सूची नहीं दी गई है। आवेदन से पहले पोर्टल या बैंक से पूछ लें — हम अंदाज़े से सूची नहीं बनाते।

§5दस्तावेज़

प्रकाशित नहीं

गाइडलाइन में दस्तावेज़ों की सूची नहीं दी गई है। आवेदन से पहले पोर्टल या बैंक से पूछ लें — हम अंदाज़े से सूची नहीं बनाते।

§6आवेदन कैसे करें

  1. 1

    सिंगल विंडो (Manipur Industrial Single Window Clearance Act, 2021) से Udyam Registration और मंज़ूरियाँ लें

  2. 2

    राज्य द्वारा अधिसूचित सक्षम अधिकारी से Incentives Eligibility Certificate लें

  3. 3

    दावा उस अवधि के एक साल के भीतर दाखिल करें जिससे वह जुड़ा है; दावों की जाँच Single Window Agency की अधिकार-प्राप्त State Level Committee करती है

§7फ़ायदे और नुकसान

फ़ायदे

  • छोटी पर आसान वापसी

नुकसान

  • कम सीमाएँ; कोई फ़ॉर्म/दस्तावेज़ सूची नहीं मिली

→मिलती-जुलती योजनाएँ

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स्रोत

  1. The Industrial and Investment Promotion Policy of Manipur, 2022 - Manipur Gazette Extraordinary No. 522, 20 Mar 2023 (scanned; read by OCR)

18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.