§1किसके लिए
- मणिपुर में स्थापित सूक्ष्म और लघु उद्यम
काम की है अगर
राज्य विभागों को माल बेचने वाले स्थानीय MSE।
समय न लगाएँ अगर
बिना निर्माण वाले व्यापारी।
§2पात्रता
- मणिपुर के MSE द्वारा बनाए उत्पाद; मूल्य वरीयता के लिए कम से कम 50% स्थानीय सामग्री (PPP-MII Order 2017 के अनुसार)
§3लाभ
- बाकी सब बराबर हो तो बाहर की सबसे कम बोली पर 10% तक मूल्य वरीयता (para 13.17)
- लागू MSE को बयाना राशि (EMD) और सुरक्षा जमा में 50% छूट; SC/ST/महिला/दिव्यांग एकल मालिकों को पूरी छूट
- राज्य सरकारी संस्थाएँ इस नीति के तहत लगे MSME के उत्पाद, गुणवत्ता की शर्त पर, खरीदने का वादा करती हैं (para 13.16)
§4नियम — सहायता का तरीका
गाइडलाइन में नियमों की सूची नहीं दी गई है। आवेदन से पहले पोर्टल या बैंक से पूछ लें — हम अंदाज़े से सूची नहीं बनाते।
§5दस्तावेज़
गाइडलाइन में दस्तावेज़ों की सूची नहीं दी गई है। आवेदन से पहले पोर्टल या बैंक से पूछ लें — हम अंदाज़े से सूची नहीं बनाते।
§6आवेदन कैसे करें
- 1
राज्य के टेंडरों में IIPPM 2022 का दर्जा बताकर आवेदन करें
§7फ़ायदे और नुकसान
फ़ायदे
- SC/ST/महिला/दिव्यांग मालिकों को EMD में पूरी छूट
नुकसान
- अलग से Manipur Public Procurement Policy 2022 है जो पढ़ी नहीं गई - नियम अलग हो सकते हैं
→मिलती-जुलती योजनाएँ
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¶स्रोत
18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.
