§1किसके लिए

  • सूक्ष्म और लघु उद्यम, जिनमें Manipur CGTMSE, Manipur Venture Fund, Chief Minister Entrepreneurship support scheme के लाभार्थी भी शामिल

काम की है अगर

फल/सब्ज़ी प्रसंस्करण करने वाली और हवाई रास्ते से माल भेजने वाली सूक्ष्म/लघु इकाइयाँ।

समय न लगाएँ अगर

जल्दी खराब न होने वाला या शहर के भीतर का कच्चा माल इस्तेमाल करने वाली इकाइयाँ।

§2पात्रता

  1. MSMED Act की परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम, जो para 8 में दिए थ्रस्ट क्षेत्र में हो; बड़ी इकाइयाँ केवल राज्य सरकार के केस-दर-केस फ़ैसले से
  2. नई इकाई: IIPPM 2022 की अधिसूचना के बाद और 31 Mar 2027 तक व्यावसायिक उत्पादन; मौजूदा इकाई केवल बड़े विस्तार पर (1 Apr 2022 के बाद स्थायी पूंजी निवेश में 25%+ बढ़ोतरी)
  3. कुल कर्मचारियों में कम से कम 80% मणिपुर के स्थानीय निवासी हों (अगर स्थानीय स्तर पर हुनर न मिले तो Single Window Agency की संतुष्टि पर तय समय के लिए छूट)
  4. Incentives Eligibility Certificate (प्रोत्साहन पात्रता प्रमाणपत्र) ज़रूरी: औद्योगिक लाइसेंस/LoI/IEM/SIA नंबर या Udyam Registration की पावती; लाइसेंस वाली/प्रतिबंधित वस्तुओं के लिए ज़रूरी मंज़ूरियाँ; इकाई व्यावसायिक उत्पादन में हो
  5. नकारात्मक सूची (Annexure A) में न हो: तंबाकू (Ch 24), पान मसाला, <20 micron की प्लास्टिक कैरी बैग, पेट्रोलियम/गैस रिफ़ाइनरी उत्पाद (Ch 27), <20 लोगों को काम देने वाली बड़ी/मध्यम इकाइयाँ, PDS से बिकने वाली ज़रूरी वस्तुएँ बनाने वाले
  6. अगर किसी और भारत सरकार/राज्य/एजेंसी की नीति में ऐसा ही प्रोत्साहन पहले ले लिया है तो पात्र नहीं
  7. इकाई को औद्योगिक कचरा प्रबंधन व्यवस्था लगानी होगी
  8. व्यावसायिक उत्पादन के 5 साल के भीतर जगह बदलना, उत्पादन में बड़ी कटौती या स्थायी पूंजी का बड़ा हिस्सा बेचना मना है
  9. केवल वे इकाइयाँ जिन्होंने किसी केंद्र/राज्य योजना में ऐसा ही प्रोत्साहन नहीं लिया
  10. तय फ़ॉर्मेट में District Industries Centre (ज़िला उद्योग केंद्र) में रजिस्टर करें

§3लाभ

  • राज्य द्वारा चिन्हित उगाने वाले इलाकों से फ़ैक्टरी तक, सबसे छोटे सड़क/जल मार्ग से 50 km से ज़्यादा दूरी पर, जल्दी खराब होने वाले फल-सब्ज़ी कच्चे माल की ढुलाई पर 25%
  • Kolkata हवाई अड्डे या किसी भी पूर्वोत्तर हवाई अड्डे से तैयार माल/कच्चे माल के हवाई भाड़े पर 25%
  • व्यावसायिक उत्पादन से 5 साल तक

§4नियम — सहायता का तरीका

  1. दावे हर तिमाही, खर्च के एक साल के भीतर
  2. राज्य स्तरीय समिति सभी दावों की जाँच कर निपटाती है

§5दस्तावेज़

जो दस्तावेज़ तैयार हो जाए, उस पर निशान लगाते जाएँ।

§6आवेदन कैसे करें

  1. 1

    सिंगल विंडो (Manipur Industrial Single Window Clearance Act, 2021) से Udyam Registration और मंज़ूरियाँ लें

  2. 2

    राज्य द्वारा अधिसूचित सक्षम अधिकारी से Incentives Eligibility Certificate लें

  3. 3

    दावा उस अवधि के एक साल के भीतर दाखिल करें जिससे वह जुड़ा है; दावों की जाँच Single Window Agency की अधिकार-प्राप्त State Level Committee करती है

§7फ़ायदे और नुकसान

फ़ायदे

  • खेतों से दूर खाद्य प्रसंस्करण करने वालों को मदद; हवाई भाड़ा भी शामिल

नुकसान

  • केवल 25%; कम से कम 50 km की दूरी

→मिलती-जुलती योजनाएँ

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स्रोत

  1. The Industrial and Investment Promotion Policy of Manipur, 2022 - Manipur Gazette Extraordinary No. 522, 20 Mar 2023 (scanned; read by OCR)

18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.