§1किसके लिए
- सूक्ष्म और लघु उद्यम, जिनमें Manipur CGTMSE, Manipur Venture Fund, Chief Minister Entrepreneurship support scheme के लाभार्थी भी शामिल
काम की है अगर
फल/सब्ज़ी प्रसंस्करण करने वाली और हवाई रास्ते से माल भेजने वाली सूक्ष्म/लघु इकाइयाँ।
समय न लगाएँ अगर
जल्दी खराब न होने वाला या शहर के भीतर का कच्चा माल इस्तेमाल करने वाली इकाइयाँ।
§2पात्रता
- MSMED Act की परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम, जो para 8 में दिए थ्रस्ट क्षेत्र में हो; बड़ी इकाइयाँ केवल राज्य सरकार के केस-दर-केस फ़ैसले से
- नई इकाई: IIPPM 2022 की अधिसूचना के बाद और 31 Mar 2027 तक व्यावसायिक उत्पादन; मौजूदा इकाई केवल बड़े विस्तार पर (1 Apr 2022 के बाद स्थायी पूंजी निवेश में 25%+ बढ़ोतरी)
- कुल कर्मचारियों में कम से कम 80% मणिपुर के स्थानीय निवासी हों (अगर स्थानीय स्तर पर हुनर न मिले तो Single Window Agency की संतुष्टि पर तय समय के लिए छूट)
- Incentives Eligibility Certificate (प्रोत्साहन पात्रता प्रमाणपत्र) ज़रूरी: औद्योगिक लाइसेंस/LoI/IEM/SIA नंबर या Udyam Registration की पावती; लाइसेंस वाली/प्रतिबंधित वस्तुओं के लिए ज़रूरी मंज़ूरियाँ; इकाई व्यावसायिक उत्पादन में हो
- नकारात्मक सूची (Annexure A) में न हो: तंबाकू (Ch 24), पान मसाला, <20 micron की प्लास्टिक कैरी बैग, पेट्रोलियम/गैस रिफ़ाइनरी उत्पाद (Ch 27), <20 लोगों को काम देने वाली बड़ी/मध्यम इकाइयाँ, PDS से बिकने वाली ज़रूरी वस्तुएँ बनाने वाले
- अगर किसी और भारत सरकार/राज्य/एजेंसी की नीति में ऐसा ही प्रोत्साहन पहले ले लिया है तो पात्र नहीं
- इकाई को औद्योगिक कचरा प्रबंधन व्यवस्था लगानी होगी
- व्यावसायिक उत्पादन के 5 साल के भीतर जगह बदलना, उत्पादन में बड़ी कटौती या स्थायी पूंजी का बड़ा हिस्सा बेचना मना है
- केवल वे इकाइयाँ जिन्होंने किसी केंद्र/राज्य योजना में ऐसा ही प्रोत्साहन नहीं लिया
- तय फ़ॉर्मेट में District Industries Centre (ज़िला उद्योग केंद्र) में रजिस्टर करें
§3लाभ
- राज्य द्वारा चिन्हित उगाने वाले इलाकों से फ़ैक्टरी तक, सबसे छोटे सड़क/जल मार्ग से 50 km से ज़्यादा दूरी पर, जल्दी खराब होने वाले फल-सब्ज़ी कच्चे माल की ढुलाई पर 25%
- Kolkata हवाई अड्डे या किसी भी पूर्वोत्तर हवाई अड्डे से तैयार माल/कच्चे माल के हवाई भाड़े पर 25%
- व्यावसायिक उत्पादन से 5 साल तक
§4नियम — सहायता का तरीका
- दावे हर तिमाही, खर्च के एक साल के भीतर
- राज्य स्तरीय समिति सभी दावों की जाँच कर निपटाती है
§5दस्तावेज़
जो दस्तावेज़ तैयार हो जाए, उस पर निशान लगाते जाएँ।
§6आवेदन कैसे करें
- 1
सिंगल विंडो (Manipur Industrial Single Window Clearance Act, 2021) से Udyam Registration और मंज़ूरियाँ लें
- 2
राज्य द्वारा अधिसूचित सक्षम अधिकारी से Incentives Eligibility Certificate लें
- 3
दावा उस अवधि के एक साल के भीतर दाखिल करें जिससे वह जुड़ा है; दावों की जाँच Single Window Agency की अधिकार-प्राप्त State Level Committee करती है
§7फ़ायदे और नुकसान
फ़ायदे
- खेतों से दूर खाद्य प्रसंस्करण करने वालों को मदद; हवाई भाड़ा भी शामिल
नुकसान
- केवल 25%; कम से कम 50 km की दूरी
→मिलती-जुलती योजनाएँ
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¶स्रोत
18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.
