§1किसके लिए

  • राजस्थान में कहीं भी सूक्ष्म और लघु उद्यम

काम की है अगर

IIT/CSIR लैब से तकनीक का लाइसेंस लेने वाली MSE

समय न लगाएँ अगर

केवल सामान्य मशीनरी खरीदने वाली इकाइयाँ

§2पात्रता

Udyam पंजीकरण ज़रूरी

  1. उत्पादन से जुड़ी किसी भी रूप में तकनीक (ड्रॉइंग, डिज़ाइन, प्लांट, मशीनरी, सॉफ़्टवेयर)
  2. प्रदर्शन में सुधार दिखाना होगा, जैसे उत्पादन दर में कम से कम 10% बढ़ोतरी

एक जैसी कई मशीनें खरीदने पर केवल एक मशीन

  1. भुगतान के समय इकाई उत्पादन में होनी चाहिए

§3लाभ

  • तकनीक/सॉफ़्टवेयर प्राप्ति की लागत की 50% एक बार प्रतिपूर्ति, प्रति इकाई अधिकतम ₹5 लाख

§4नियम — सहायता का तरीका

  1. स्रोत संस्थान: IISc, IIT, NIT, NID, CSIR या भारत सरकार/राजस्थान सरकार के अन्य संस्थान

§5दस्तावेज़

जो दस्तावेज़ तैयार हो जाए, उस पर निशान लगाते जाएँ।

तकनीक प्राप्ति का औचित्य

बिल और भुगतान का प्रमाण

बैंक विवरण / रद्द चेक और PAN

§6आवेदन कैसे करें

  1. 1

    दस्तावेज़ों के साथ अनुलग्नक 3.1 फ़ॉर्म GM, DICC को जमा करें

§7फ़ायदे और नुकसान

फ़ायदे

  • केवल मशीनें ही नहीं, सॉफ़्टवेयर और डिज़ाइन भी शामिल (myScheme)

नुकसान

  • ₹5 लाख की सीमा; 10% प्रदर्शन सुधार साबित करना होगा

→मिलती-जुलती योजनाएँ

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स्रोत

  1. Rajasthan MSME Policy 2024 (iStart Rajasthan)
  2. myScheme (Govt of India portal) — Technology Acquisition Assistance

18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.