§1किसके लिए
- राजस्थान में कहीं भी सूक्ष्म और लघु उद्यम
काम की है अगर
IIT/CSIR लैब से तकनीक का लाइसेंस लेने वाली MSE
समय न लगाएँ अगर
केवल सामान्य मशीनरी खरीदने वाली इकाइयाँ
§2पात्रता
Udyam पंजीकरण ज़रूरी
- उत्पादन से जुड़ी किसी भी रूप में तकनीक (ड्रॉइंग, डिज़ाइन, प्लांट, मशीनरी, सॉफ़्टवेयर)
- प्रदर्शन में सुधार दिखाना होगा, जैसे उत्पादन दर में कम से कम 10% बढ़ोतरी
एक जैसी कई मशीनें खरीदने पर केवल एक मशीन
- भुगतान के समय इकाई उत्पादन में होनी चाहिए
§3लाभ
- तकनीक/सॉफ़्टवेयर प्राप्ति की लागत की 50% एक बार प्रतिपूर्ति, प्रति इकाई अधिकतम ₹5 लाख
§4नियम — सहायता का तरीका
- स्रोत संस्थान: IISc, IIT, NIT, NID, CSIR या भारत सरकार/राजस्थान सरकार के अन्य संस्थान
§5दस्तावेज़
जो दस्तावेज़ तैयार हो जाए, उस पर निशान लगाते जाएँ।
तकनीक प्राप्ति का औचित्य
बिल और भुगतान का प्रमाण
बैंक विवरण / रद्द चेक और PAN
§6आवेदन कैसे करें
- 1
दस्तावेज़ों के साथ अनुलग्नक 3.1 फ़ॉर्म GM, DICC को जमा करें
§7फ़ायदे और नुकसान
फ़ायदे
- केवल मशीनें ही नहीं, सॉफ़्टवेयर और डिज़ाइन भी शामिल (myScheme)
नुकसान
- ₹5 लाख की सीमा; 10% प्रदर्शन सुधार साबित करना होगा
→मिलती-जुलती योजनाएँ
RJ Technology Acquisition में मदद चाहिए?
पात्रता जाँच, DPR और आवेदन फ़ाइल — WhatsApp पर पूछें।
हमारा हितमदद हमारी पेड सेवा है। योजना में आवेदन आप ख़ुद भी कर सकते हैं।
¶स्रोत
- Rajasthan MSME Policy 2024 (iStart Rajasthan)
- myScheme (Govt of India portal) — Technology Acquisition Assistance
18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.
