§1किसके लिए
- प्राथमिक श्रेणियों की वे MSME जिन्हें RIPS 2024 का ब्याज अनुदान पहले से मंज़ूर है
काम की है अगर
बैंक लोन वाली महिला, SC/ST, युवा (18–45), ODOP या क्षेत्र-श्रेणी-3 MSME
समय न लगाएँ अगर
श्रेणी 1/2 क्षेत्रों की सामान्य वर्ग की इकाइयाँ जिनके पास ODOP दर्जा नहीं
§2पात्रता
- RIPS 2024 के तहत ब्याज अनुदान मंज़ूर होना चाहिए
- इनमें से कोई एक: अपने ज़िले का ODOP उद्यम; SC/ST या महिला-स्वामित्व; नए उद्यम के लिए 18–45 साल का युवा उद्यमी (₹10 करोड़ तक का लोन); RIPS क्षेत्र श्रेणी 3 में नई या विस्तार करने वाली MSME
§3लाभ
- अतिरिक्त ब्याज अनुदान: +2% (₹5 करोड़ तक का लोन), +1% (₹5–10 करोड़), +0.5% (₹10–50 करोड़), RIPS जितनी ही अवधि के लिए
- 7 साल तक CGTMSE की सालाना गारंटी फ़ीस का 100% (₹5 करोड़ से कम के बिना गिरवी लोन)
§4नियम — सहायता का तरीका
- RIPS ब्याज अनुदान की मंज़ूरी के 6 महीने के अंदर आवेदन; 6 महीने तक की देरी माफ़ हो सकती है
- ₹10 करोड़ तक के लोन: ज़िला स्तरीय टास्क फ़ोर्स समिति; उससे ऊपर: उच्च स्तरीय टास्क फ़ोर्स समिति
- CA प्रमाणपत्र के साथ हर तिमाही दावा (अनुलग्नक 1.2)
§5दस्तावेज़
जो दस्तावेज़ तैयार हो जाए, उस पर निशान लगाते जाएँ।
Udyam पंजीकरण प्रमाणपत्र
पात्रता श्रेणी का प्रमाण
§6आवेदन कैसे करें
- 1
अनुलग्नक 1.1 फ़ॉर्म डाउनलोड करें; GM-DICC (₹10 करोड़ तक के लोन) या उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त (₹10 करोड़ से ऊपर) को जमा करें
§7फ़ायदे और नुकसान
फ़ायदे
- RIPS के ऊपर जुड़ता है: ₹5 करोड़ तक के लोन पर कुल 8% तक ब्याज अनुदान (MSME नीति 6.2)
नुकसान
- केवल सूचीबद्ध श्रेणियों के लिए; कागज़ी ऑफ़लाइन प्रक्रिया
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¶स्रोत
- Guidelines — Additional Interest Subsidy over RIPS 2024 & CGTMSE fee reimbursement (Industries & Commerce Dept, Rajasthan)
- Rajasthan MSME Policy 2024 (iStart Rajasthan)
- myScheme (Govt of India portal) — Additional Interest Subsidy over RIPS 2024
18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.
