§1किसके लिए
- राजस्थान में नई MSME और विस्तार, विनिर्माण और सेवा (सेवा केवल वही जो अनुलग्नक 9.5 में सूचीबद्ध हैं)
काम की है अगर
विनिर्माण और सूचीबद्ध सेवा MSME जो राजस्थान में SGST भरेंगी
समय न लगाएँ अगर
अनुलग्नक 9.2 की निषेध सूची वाले क्षेत्र
§2पात्रता
- भारत सरकार की परिभाषा के अनुसार MSME (RIPS तालिका: सूक्ष्म — प्लांट और मशीनरी ₹1 करोड़ तक और टर्नओवर ₹5 करोड़; लघु ₹10 करोड़ / ₹50 करोड़; मध्यम ₹50 करोड़ / ₹250 करोड़)
- ₹25 करोड़ से ज़्यादा EFCI वाली MSME, MSME या बड़ी-श्रेणी का पैकेज चुन सकती हैं
- अनुलग्नक 9.2 के क्षेत्र बाहर
- नीति अवधि में या पात्रता प्रमाणपत्र के 2 साल के अंदर (जो बाद में हो) व्यावसायिक उत्पादन
- कम से कम 50 किसान सदस्यों वाले FPO/FPC पात्र
- केवल राजस्थान में निवेश और रोज़गार गिना जाता है
- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की CTE/CTO मान्य होनी चाहिए
§3लाभ
- निवेश सब्सिडी: 10 साल तक देय और जमा किए गए राज्य कर का 75%
- 7 साल तक ब्याज अनुदान: 6% (₹5 करोड़ तक का लोन), 4% (₹5–10 करोड़), 3% (₹10–50 करोड़), श्रेणीवार गणना; खादी 10 साल; ग्रामीण पर्यटन लाभार्थियों और कृषि आधारित उद्योगों को ₹25 लाख तक के लोन पर +1%
- EPF+ESI: 7 साल तक नियोक्ता अंशदान का 50% (राज्य के निवासी कर्मचारी)
- SME प्लेटफ़ॉर्म से पूंजी जुटाना: लागत का 50%, ₹5 लाख तक (एक बार)
- 7 साल तक बिजली शुल्क में 100% छूट; 7 साल तक मंडी शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति
- स्टांप ड्यूटी: 75% छूट + 25% प्रतिपूर्ति (ज़मीन, या कम से कम 2,000 वर्ग फुट की बनी हुई जगह); भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क पर भी यही
§4नियम — सहायता का तरीका
- MSME के कुल प्रोत्साहन ₹5 करोड़ प्रति वर्ष तक सीमित
- विशेष पूंजी सब्सिडी: प्लास्टिक के विकल्प वाले उत्पाद पूंजी निवेश का 50%, ₹40 लाख तक; कृषि और खाद्य प्रसंस्करण 50%, ₹1.5 करोड़ तक; SC/ST/महिला-स्वामित्व वाले FPO या जनजातीय उप-योजना क्षेत्र की इकाइयों को +5%
- क्लस्टर: कम से कम 20 MSE की SPV द्वारा CFC (धारा 8 कंपनी; किसी सदस्य की हिस्सेदारी 5% से ज़्यादा नहीं) — ज़मीन सर्किल रेट पर और ₹10 करोड़ तक का सस्ता लोन 5% पर, 5 सालाना किस्तों में वापसी
- दंड: स्टांप ड्यूटी छूट के 36 महीने के अंदर व्यावसायिक उत्पादन न हो तो छूट का 50% वापस लिया जाएगा और सभी प्रोत्साहनों पर हर साल 0.98 का घटाव गुणांक
- गलत/ज़्यादा लिया गया लाभ 18% ब्याज के साथ वसूला जाएगा
§5दस्तावेज़
गाइडलाइन में दस्तावेज़ों की सूची नहीं दी गई है। आवेदन से पहले पोर्टल या बैंक से पूछ लें — हम अंदाज़े से सूची नहीं बनाते।
§6आवेदन कैसे करें
- 1
पात्रता प्रमाणपत्र के लिए Rajnivesh / RIPS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें
- 2
MSME: ज़िला स्तरीय स्वीकृति समिति (अध्यक्ष ज़िला कलेक्टर, सदस्य सचिव GM-DIC); 90 दिन के अंदर SLSC में अपील
§7फ़ायदे और नुकसान
फ़ायदे
- MSME के लिए निवेश सब्सिडी 10 साल चलती है, बड़ी इकाइयों के लिए 7 साल (RIPS 3.4.2.1 बनाम 3.1.3.1.1)
- माल-भाड़ा, कौशल, IP और हरित लाभ MSME पैकेज के ऊपर जुड़ते हैं (RIPS अध्याय 4)
नुकसान
- MSME के कुल प्रोत्साहन पर ₹5 करोड़ प्रति वर्ष की सीमा (RIPS 3.4.1.2)
- स्टांप ड्यूटी छूट के बाद उत्पादन देर से हो तो वसूली और घटाव गुणांक (RIPS 8)
- प्रतिपूर्ति वास्तव में जमा किए गए राज्य कर से जुड़ी है — पहले बिक्री होनी चाहिए
→मिलती-जुलती योजनाएँ
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हमारा हितमदद हमारी पेड सेवा है। योजना में आवेदन आप ख़ुद भी कर सकते हैं।
¶स्रोत
- Rajasthan Investment Promotion Scheme 2024 (notified 8.10.2024) — copy hosted by EPCH
- Rajasthan MSME Policy 2024 (iStart Rajasthan)
18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.
