§1किसके लिए

  • सभी स्थानीय उद्यम, 1 अप्रैल 2022 से पहले उत्पादन वाले भी

काम की है अगर

राज्य विभागों को सामान देने वाले स्थानीय निर्माता।

समय न लगाएँ अगर

केवल व्यापार करने वाले।

§2पात्रता

  1. त्रिपुरा के अंदर कम से कम 20% मूल्य वृद्धि
  2. खरीदने वाली एजेंसी की गुणवत्ता, डिलीवरी और विनिर्देश पूरे करे
  3. राज्य पूँजी सब्सिडी के योग्य सेवा इकाइयों (वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और IT/ITeS छोड़कर) को भी EMD से छूट

§3लाभ

  • स्थानीय इकाई L1 (सबसे कम बोली) हो: पूरा 100% ऑर्डर
  • स्थानीय इकाई बाहर की L1 से 15% के अंदर हो और L1 दर मान ले: ऑर्डर का 50%
  • कम क्षमता वाली स्थानीय इकाइयाँ कम से कम 40% मात्रा के लिए बोली लगा सकती हैं (मौजूदा इकाइयाँ 2 साल, नई इकाइयाँ 3 साल)
  • पात्रता प्रमाणपत्र में दर्ज सामान के लिए राज्य के टेंडरों में बयाना राशि और बोली सुरक्षा से 100% छूट

§4नियम — सहायता का तरीका

  1. कीमत की तुलना GST से पहले, त्रिपुरा सीमा तक भाड़ा/बीमा जोड़कर

§5दस्तावेज़

जो दस्तावेज़ तैयार हो जाए, उस पर निशान लगाते जाएँ।

§6आवेदन कैसे करें

  1. 1

    SWAAGAT के ज़रिए GM, DIC से खरीद वरीयता का पात्रता प्रमाणपत्र लें

§7फ़ायदे और नुकसान

फ़ायदे

  • पुरानी इकाइयों के लिए भी खुली

नुकसान

  • 20% मूल्य वृद्धि की शर्त

→मिलती-जुलती योजनाएँ

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स्रोत

  1. Tripura Industrial Investment Promotion Incentive Scheme (TIIPIS), 2022 - notification May 2022 (copy hosted by Dept of Chemicals & Petrochemicals, GoI)
  2. Operational Guidelines for claiming subsidies under TIIPIS 2022 - Dept of Industries & Commerce, Tripura, June 2022

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