§1किसके लिए
- सभी स्थानीय उद्यम, 1 अप्रैल 2022 से पहले उत्पादन वाले भी
काम की है अगर
राज्य विभागों को सामान देने वाले स्थानीय निर्माता।
समय न लगाएँ अगर
केवल व्यापार करने वाले।
§2पात्रता
- त्रिपुरा के अंदर कम से कम 20% मूल्य वृद्धि
- खरीदने वाली एजेंसी की गुणवत्ता, डिलीवरी और विनिर्देश पूरे करे
- राज्य पूँजी सब्सिडी के योग्य सेवा इकाइयों (वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और IT/ITeS छोड़कर) को भी EMD से छूट
§3लाभ
- स्थानीय इकाई L1 (सबसे कम बोली) हो: पूरा 100% ऑर्डर
- स्थानीय इकाई बाहर की L1 से 15% के अंदर हो और L1 दर मान ले: ऑर्डर का 50%
- कम क्षमता वाली स्थानीय इकाइयाँ कम से कम 40% मात्रा के लिए बोली लगा सकती हैं (मौजूदा इकाइयाँ 2 साल, नई इकाइयाँ 3 साल)
- पात्रता प्रमाणपत्र में दर्ज सामान के लिए राज्य के टेंडरों में बयाना राशि और बोली सुरक्षा से 100% छूट
§4नियम — सहायता का तरीका
- कीमत की तुलना GST से पहले, त्रिपुरा सीमा तक भाड़ा/बीमा जोड़कर
§5दस्तावेज़
जो दस्तावेज़ तैयार हो जाए, उस पर निशान लगाते जाएँ।
§6आवेदन कैसे करें
- 1
SWAAGAT के ज़रिए GM, DIC से खरीद वरीयता का पात्रता प्रमाणपत्र लें
§7फ़ायदे और नुकसान
फ़ायदे
- पुरानी इकाइयों के लिए भी खुली
नुकसान
- 20% मूल्य वृद्धि की शर्त
→मिलती-जुलती योजनाएँ
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¶स्रोत
- Tripura Industrial Investment Promotion Incentive Scheme (TIIPIS), 2022 - notification May 2022 (copy hosted by Dept of Chemicals & Petrochemicals, GoI)
- Operational Guidelines for claiming subsidies under TIIPIS 2022 - Dept of Industries & Commerce, Tripura, June 2022
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