§1किसके लिए
- गोवा की काजू प्रोसेसिंग इकाइयाँ
काम की है अगर
स्थानीय मज़दूरों को रखने वाले गोवा के काजू प्रोसेसर।
समय न लगाएँ अगर
बिना प्रोसेसिंग वाले काजू व्यापारी।
§2पात्रता
- हरी या नारंगी श्रेणी के वैध Udyam पंजीकरण वाले काजू प्रोसेसिंग उद्योग।
- नियमित नौकरी में कम से कम 60% कर्मचारी गोवा के हों।
- गोवा का = गोवा में जन्म, या मामलतदार से 10 साल निवास का प्रमाणपत्र, या 10+ साल पहले जारी कोई और निवास दस्तावेज़ जिससे Task Force Committee संतुष्ट हो।
- मज़दूरी कम से कम उतनी हो जितनी श्रम विभाग ने अकुशल काजू मज़दूरों के लिए तय की है।
§3लाभ
- पात्र गोवा के कर्मचारियों को दिए गए कुल वेतन का 50%, हर गोवा के कर्मचारी पर हर महीने अधिकतम Rs 7,000 और हर उद्यम पर साल में Rs 10 लाख, लगातार 5 साल तक।
§4नियम — सहायता का तरीका
- किसी कैलेंडर साल का दावा अगले साल 31 March तक।
- DITC जाँच करता है; Task Force Committee सिफ़ारिश करती है; निदेशक एक महीने में फ़ैसला करते हैं।
§5दस्तावेज़
जो दस्तावेज़ तैयार हो जाए, उस पर निशान लगाते जाएँ।
तय फ़ॉर्मेट में आवेदन (ऑफ़लाइन)
§6आवेदन कैसे करें
- 1
Director, DITC, Udyog Bhavan, Panaji को ऑफ़लाइन आवेदन करें।
§7फ़ायदे और नुकसान
फ़ायदे
- इन चार राज्यों में मिली अकेली ODOP-विशेष राज्य योजना - स्थानीय काजू मज़दूरों का आधा वेतन देती है।
नुकसान
- ऑफ़लाइन आवेदन; साल में Rs 10 लाख की सीमा।
→मिलती-जुलती योजनाएँ
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¶स्रोत
- Goa Employment Subsidy Scheme for Cashew Industry - Gazette notification 3/18/2021-IND/193 (Goa UDP)
- Goa UDP (msme.goa.gov.in) - Goa Schemes list
18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.
