§1किसके लिए

  • गोवा की काजू प्रोसेसिंग इकाइयाँ

काम की है अगर

स्थानीय मज़दूरों को रखने वाले गोवा के काजू प्रोसेसर।

समय न लगाएँ अगर

बिना प्रोसेसिंग वाले काजू व्यापारी।

§2पात्रता

  1. हरी या नारंगी श्रेणी के वैध Udyam पंजीकरण वाले काजू प्रोसेसिंग उद्योग।
  2. नियमित नौकरी में कम से कम 60% कर्मचारी गोवा के हों।
  3. गोवा का = गोवा में जन्म, या मामलतदार से 10 साल निवास का प्रमाणपत्र, या 10+ साल पहले जारी कोई और निवास दस्तावेज़ जिससे Task Force Committee संतुष्ट हो।
  4. मज़दूरी कम से कम उतनी हो जितनी श्रम विभाग ने अकुशल काजू मज़दूरों के लिए तय की है।

§3लाभ

  • पात्र गोवा के कर्मचारियों को दिए गए कुल वेतन का 50%, हर गोवा के कर्मचारी पर हर महीने अधिकतम Rs 7,000 और हर उद्यम पर साल में Rs 10 लाख, लगातार 5 साल तक।

§4नियम — सहायता का तरीका

  1. किसी कैलेंडर साल का दावा अगले साल 31 March तक।
  2. DITC जाँच करता है; Task Force Committee सिफ़ारिश करती है; निदेशक एक महीने में फ़ैसला करते हैं।

§5दस्तावेज़

जो दस्तावेज़ तैयार हो जाए, उस पर निशान लगाते जाएँ।

तय फ़ॉर्मेट में आवेदन (ऑफ़लाइन)

§6आवेदन कैसे करें

  1. 1

    Director, DITC, Udyog Bhavan, Panaji को ऑफ़लाइन आवेदन करें।

§7फ़ायदे और नुकसान

फ़ायदे

  • इन चार राज्यों में मिली अकेली ODOP-विशेष राज्य योजना - स्थानीय काजू मज़दूरों का आधा वेतन देती है।

नुकसान

  • ऑफ़लाइन आवेदन; साल में Rs 10 लाख की सीमा।

→मिलती-जुलती योजनाएँ

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स्रोत

  1. Goa Employment Subsidy Scheme for Cashew Industry - Gazette notification 3/18/2021-IND/193 (Goa UDP)
  2. Goa UDP (msme.goa.gov.in) - Goa Schemes list

18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.