§1किसके लिए

  • MSME, MSME पार्क/फ़्लैटेड परिसरों के निजी डेवलपर, निर्यातक

काम की है अगर

बंदरगाहों से दूर के निर्यातक; पार्क डेवलपर

समय न लगाएँ अगर

₹1 करोड़ से कम प्लांट और मशीनरी वाली बहुत छोटी इकाइयाँ (बुनियादी ढाँचा सहायता के लिए)

§2पात्रता

  1. परिसर तक बुनियादी ढाँचा: निजी या अविकसित सरकारी ज़मीन पर इकाइयाँ जिनकी प्लांट और मशीनरी कम से कम ₹1 करोड़ हो
  2. निजी क्षेत्र का औद्योगिक क्षेत्र: कम से कम 2 हेक्टेयर; फ़्लैटेड परिसर कम से कम 1,000 वर्ग मीटर कारपेट

§3लाभ

  • परिसर तक सड़क/बिजली/पानी: 50%, ₹25 लाख तक (प्लांट और मशीनरी ₹1–10 करोड़) या ₹300 लाख (₹10 करोड़ से ऊपर)
  • निजी औद्योगिक क्षेत्र: विकास लागत का 50% या ₹50 लाख/हेक्टेयर (2–4 हेक्टेयर); 4 हेक्टेयर से ऊपर 40%; अधिकतम ₹40 करोड़
  • फ़्लैटेड फ़ैक्ट्री: 50% या ₹8,000 प्रति वर्ग मीटर, अधिकतम ₹40 करोड़; फार्मा, पावरलूम, परिधान, जूते-चप्पल, खिलौना, फ़र्नीचर पार्कों के लिए 60%
  • निर्यात माल-भाड़ा: बंदरगाह/एयर कार्गो तक देश के अंदर माल-भाड़े का 50%, अधिकतम ₹40 लाख प्रति वर्ष, 5 साल तक
  • तकनीक हस्तांतरण: 50%, ₹50 लाख तक (NRDC/सरकारी संस्थान), ₹100 लाख (विदेशी)
  • टेस्टिंग लैब: 50%, ₹20 लाख तक
  • SME एक्सचेंज लिस्टिंग: 50%, ₹40 लाख तक

§4नियम — सहायता का तरीका

  1. MP निर्यात नीति 2025 (DIPIP) के प्रावधान विनिर्माण MSME पर भी लागू

§5दस्तावेज़

प्रकाशित नहीं

गाइडलाइन में दस्तावेज़ों की सूची नहीं दी गई है। आवेदन से पहले पोर्टल या बैंक से पूछ लें — हम अंदाज़े से सूची नहीं बनाते।

§6आवेदन कैसे करें

  1. 1

    DTIC / ज़िला स्तरीय सहायता समिति; 4 हेक्टेयर से बड़े पार्कों के लिए SLEC

§7फ़ायदे और नुकसान

फ़ायदे

  • निर्यात माल-भाड़े में बड़ी सहायता — 5 साल तक ₹40 लाख प्रति वर्ष (नीति 7.7)

नुकसान

  • बुनियादी ढाँचा सहायता के लिए कम से कम ₹1 करोड़ प्लांट और मशीनरी ज़रूरी

→मिलती-जुलती योजनाएँ

MP बुनियादी ढाँचा और निर्यात सहायता में मदद चाहिए?

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स्रोत

  1. Madhya Pradesh MSME Development Policy 2025 (Dept of MSME, GoMP)

18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.