§1किसके लिए

  • विनिर्माण, सेवा या खुदरा इकाई शुरू करने वाले MP के पढ़े-लिखे युवा निवासी

काम की है अगर

साधारण आय वाले परिवारों के MP के युवा निवासी

समय न लगाएँ अगर

40 से ज़्यादा उम्र या ₹2 लाख से ज़्यादा पारिवारिक आय वाले आवेदक

§2पात्रता

MP का स्थानीय निवासी

  1. आवेदन की तिथि पर उम्र 18 से 40
  2. कम से कम 12वीं पास
  3. परिवार की सालाना आय ₹2 लाख तक (अगर कोई आयकर भरता है तो पिछले 3 साल के ITR)
  4. किसी बैंक/MFI/NBFC/SFB/PACS का डिफ़ॉल्टर नहीं
  5. किसी अन्य राज्य/केंद्र स्वरोज़गार योजना का मौजूदा लाभार्थी नहीं; लाभ केवल एक बार
  6. परियोजनाएँ: विनिर्माण ₹1–50 लाख; सेवा और खुदरा ₹1–25 लाख; CGTMSE के लिए पात्र होनी चाहिए
  7. केवल CGTMSE सदस्य लोन देने वाली संस्थाएँ

§3लाभ

  • टर्म लोन और कार्यशील पूंजी पर 7 साल तक (मोहलत सहित) हर साल 3% ब्याज सब्सिडी
  • 7 साल तक CGTMSE गारंटी फ़ीस की मौजूदा दर पर प्रतिपूर्ति
  • कोई गिरवी नहीं माँगी जाती

§4नियम — सहायता का तरीका

  1. जिस अवधि में लोन डिफ़ॉल्ट/NPA हो उसकी सब्सिडी नहीं
  2. ब्याज सब्सिडी हर साल प्रतिपूर्ति के रूप में, पहला दावा लोन मिलने के 1 साल बाद
  3. ₹10 लाख से कम की परियोजनाओं के लिए सरल परियोजना रिपोर्ट (फ़ॉर्म 1/2); ₹10 लाख और उससे ऊपर के लिए DPR
  4. बैंक 6 हफ़्ते में फ़ैसला करे; आवेदन एक वित्त वर्ष तक मान्य
  5. अगर पहले नहीं किया तो ऑनलाइन मॉड्यूल से EDP प्रशिक्षण

§5दस्तावेज़

जो दस्तावेज़ तैयार हो जाए, उस पर निशान लगाते जाएँ।

§6आवेदन कैसे करें

  1. 1

    MP ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करें; DTIC महाप्रबंधक जाँच कर बैंक को भेजते हैं

§7फ़ायदे और नुकसान

फ़ायदे

  • बिना गिरवी लोन, गारंटी फ़ीस राज्य भरता है (MUKY 7.4, 8.8)

नुकसान

  • केवल 3% ब्याज सब्सिडी; आय सीमा ₹2 लाख

→मिलती-जुलती योजनाएँ

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स्रोत

  1. Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana — Guidelines (Hindi), Directorate of Industries MP, 07.04.2022

18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.