§1नीतियाँ

§2प्रोत्साहन का ढाँचा

पूँजी सब्सिडीMSME FCI सब्सिडी ब्लॉक समूह के हिसाब से 30-40% (सामान्य) / 35-45% (थ्रस्ट यानी प्राथमिक क्षेत्र); सूक्ष्म की सीमा Rs 30-45 लाख, मध्यम की Rs 8 करोड़ तक

Net SGST के बदले विकल्प। सूक्ष्म को 1 किस्त, लघु को 3, मध्यम को 5 सालाना किस्तें। बड़ी इकाई: 15% (सामान्य, सीमा Rs 50-75 करोड़, 10 किस्तें) या 30% (थ्रस्ट, सीमा Rs 100-150 करोड़, 8 किस्तें)।

Chhattisgarh Industrial Development Policy 2024-30 - Reference Guide (English extract issued by Dept of Commerce & Industries; copy hosted by foundryinfo-india.org)
SGST / निवेश सब्सिडीNet SGST (सिर्फ़ राज्य के अंदर बिक्री पर): MSME सामान्य को FCI के 75% तक, 5/7/9 साल; थ्रस्ट को 100% तक, 6/8/10 साल

बड़ी सामान्य इकाई 6/7/8 साल, FCI के 60/80/100% तक; बड़ी थ्रस्ट इकाई 8/10/12 साल, 100% तक; सेवाएँ 10 साल, 150% तक; दवा उद्योग 12 साल।

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ब्याज सब्सिडीMSME को ब्याज का 40-55%, 5-8 साल तक; सालाना सीमा Rs 15-50 लाख

SC/ST को 60% तक; मध्यम लॉजिस्टिक्स इकाई को 11 साल तक 70% तक; स्टार्टअप को Rs 50 लाख तक के क़र्ज़ पर 5 साल 75%।

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बिजली ड्यूटीनई इकाइयों को 100% छूट: MSME 5-10 साल, बड़ी इकाई 6-12 साल, दवा उद्योग 12 साल

समूह और थ्रस्ट/सामान्य श्रेणी के हिसाब से।

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स्टांप ड्यूटीज़मीन/शेड/इमारत के दस्तावेज़ों पर 100%; MSME को 3 साल तक क़र्ज़ दस्तावेज़ों पर भी

बड़ी इकाई: ज़मीन रजिस्ट्रेशन शुल्क की 50% वापसी; डायवर्ज़न शुल्क में 50% (50 एकड़ तक)।

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ज़मीनDI/CSIDC क्षेत्रों में ज़मीन प्रीमियम पर 20-50% सब्सिडी (MSME); SC/ST को प्रीमियम में 100% छूट और Rs 1 प्रति एकड़ प्रति साल लीज़

लैंड बैंक में लघु/मध्यम इकाइयों के लिए 10% ज़मीन आवंटन सेवा शुल्क माफ़।

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रोज़गारEPF 75%, 5 साल (बड़ी इकाई, हर साल अधिकतम Rs 1 करोड़); दिव्यांग/अग्निवीर/आत्मसमर्पित नक्सली को नौकरी देने पर वेतन का 40%

प्रशिक्षण वापसी: हर स्थानीय कामगार पर एक महीने की मज़दूरी या Rs 15,000।

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निर्यात / भाड़ानिर्यात इकाइयाँ: बंदरगाह तक परिवहन का 50%, हर साल Rs 50 लाख तक, 5 साल (SC/ST Rs 60 लाख)

Export Policy 2026-30 इसके ऊपर राज्य के अंदर ICD/MMLP पर Rs 10,000 प्रति TEU (हर साल अधिकतम Rs 20 लाख) और ICD तक भाड़े का 50% (अधिकतम Rs 2 लाख) देती है।

Chhattisgarh Export Promotion Policy 2026-30 (Gazette notification 21 Sep 2026, Hindi + English)
पेटेंट और गुणवत्तागुणवत्ता प्रमाणन 50%, Rs 10 लाख तक; पेटेंट 50%, Rs 20 लाख तक; तकनीक ख़रीद 50%, Rs 10 लाख तक

स्टार्टअप: गुणवत्ता 75%, Rs 10 लाख तक; पेटेंट 75%, Rs 10/20 लाख तक।

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अन्यकृषि/खाद्य और जैव ईंधन इकाइयों को 5 साल मंडी टैक्स में 100% छूट (हर साल अधिकतम Rs 5 करोड़, FCI का 75%)

साथ में SME एक्सचेंज लिस्टिंग 50%, Rs 10 लाख तक; परियोजना रिपोर्ट FCI का 1%, Rs 10 लाख तक।

Chhattisgarh Industrial Development Policy 2024-30 - Reference Guide (English extract issued by Dept of Commerce & Industries; copy hosted by foundryinfo-india.org)
बिजली दरReference Guide में बिजली दर में कोई छूट नहीं मिली; दवा उद्योग को नए कनेक्शन शुल्क का 50%Chhattisgarh Industrial Development Policy 2024-30 - Reference Guide (English extract issued by Dept of Commerce & Industries; copy hosted by foundryinfo-india.org)

§3राज्य योजनाएँ

नीति में और प्रोत्साहन (27)

नाम और लाभ नीति से लिए गए हैं; पूरी शर्तें अभी इस पेज पर नहीं हैं — नीति दस्तावेज़ देखें।

  • बड़े उद्योगों के लिए पैकेजNet SGST 6/7/8 साल, FCI के 60/80/100% तक (सामान्य) या 8/10/12 साल, 100% तक (थ्रस्ट), या FCI सब्सिडी 15% (सीमा Rs 50/60/75 करोड़, 10 सालाना किस्तें) सामान्य / 30% (सीमा Rs 100/125/150 करोड़, 8 किस्तें) थ्रस्ट; बिजली शुल्क छूट; EPF 75%, हर साल Rs 1 करोड़ तक, 5 साल; स्टांप ड्यूटी; मंडी टैक्स; परिवहन सब्सिडी
  • बड़े सेवा क्षेत्र उद्योगों के लिए पैकेजNet SGST 10 साल, FCI के 150% तक, या FCI सब्सिडी 30% (Rs 50-200 करोड़ P&M पर सीमा Rs 50 करोड़; Rs 200-500 करोड़ पर Rs 140 करोड़); बिजली शुल्क 6-7 साल; EPF 75%
  • विशेष पैकेज - बड़ी दवा इकाइयाँNet SGST 12 साल, FCI के 100% तक या FCI सब्सिडी 35% (सीमा Rs 60/150/300 करोड़, 6 किस्तें); बिजली शुल्क 12 साल; ETP 50%, Rs 1 करोड़ तक; क्लिनिकल ट्रायल 50%, हर ट्रायल Rs 1 करोड़ तक (5 ट्रायल); निर्यात प्रमाणन 50%, Rs 15 लाख तक; R&D P&M 20%, Rs 3 करोड़ तक; एंकर इकाइयों को +5%
  • विशेष पैकेज - बड़ी कपड़ा इकाइयाँNet SGST/FCI में से चुनें, FCI के 100% तक; ज़ीरो-वेस्ट ब्याज सब्सिडी 50%, Rs 10 लाख तक; EPF 75%; पहली 5 एंकर इकाइयों (>Rs 200 करोड़) को FCI +5%
  • विशेष पैकेज - बड़ी कृषि और खाद्य प्रोसेसिंग इकाइयाँNet SGST/FCI में से चुनें, FCI के 100% तक; EPF 75%; एंकर +5%
  • विशेष पैकेज - बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इकाइयाँNet SGST/FCI में से चुनें, FCI के 100% तक; EPF 75%; एंकर +5%; MeitY से जुड़े कुछ ख़र्चों की वापसी
  • विशेष पैकेज - बड़ी AI, रोबोटिक्स और कंप्यूटिंग इकाइयाँFCI के 150% तक प्रोत्साहन; EPF 75%; एंकर +5%
  • विशेष पैकेज - बड़ी IT इकाइयाँFCI के 150% तक प्रोत्साहन; किराया सब्सिडी; EPF 75%; एंकर +5%
  • विशेष पैकेज - बड़ी ITeS और डेटा सेंटर इकाइयाँNet SGST, FCI के 150% तक; किराया सब्सिडी; EPF 75%; एंकर +5%
  • पैकेज - बड़े कोर उद्योग (इस्पात)FCI के 100% तक प्रोत्साहन (बिल्हा, धरसींवा ब्लॉक में नहीं); EPF 75%
  • पैकेज - बड़े कोर उद्योग (इस्पात छोड़कर: सीमेंट, एल्युमिनियम, थर्मल) और सौर बिजली संयंत्रNet SGST, FCI के 100% तक और नीति के अनुसार दूसरे लाभ
  • बंद और बीमार उद्योगों के लिए पैकेज (Special Incentive Rules 2024, 16 Apr 2026 को प्रकाशित)बंद/बीमार इकाई के ख़रीदार को: स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन में पूरी छूट, ज़मीन हस्तांतरण शुल्क में छूट (5% तक); पुरानी इकाई की बची हुई सब्सिडी; बकाया 36 मासिक / 12 तिमाही किस्तों में; हर इकाई को एक बार; इकाई में Rs 10 लाख की P&M लगी होनी चाहिए
  • निजी औद्योगिक क्षेत्र/पार्क का विकासकम से कम 15 एकड़; निवेश (ज़मीन छोड़कर) का 30%, Rs 4 करोड़ तक; स्टांप ड्यूटी में पूरी छूट; डायवर्ज़न शुल्क 100% वापस; विस्तार पर 30%, Rs 3 करोड़ तक; पार्क के अंदर की इकाइयों को +10%
  • Rs 1,000 करोड़ से ज़्यादा निवेश (बड़ी सेवा इकाइयों के लिए Rs 500 करोड़) या 1,000+ स्थानीय नौकरियों के लिए विशेष पैकेजकैबिनेट उप-समिति द्वारा तय किया गया ख़ास पैकेज
  • Udyam Kranti Yojana (उद्यम क्रांति योजना)बेरोज़गार युवाओं को उद्यम/सेवा इकाई/कारोबार शुरू करने के लिए राज्य सब्सिडी के साथ बैंक क़र्ज़ - योजना की शर्तें पढ़ी नहीं गईं
  • फ़िल्म स्टूडियो / एडिटिंग / साउंड रिकॉर्डिंग / फ़िल्म प्रोसेसिंगसामान्य श्रेणी के उद्योगों जैसे ही लाभ; व्यावसायिक ज़मीन पर भी लगा सकते हैं
  • औद्योगिक/व्यावसायिक ज़मीन पर गोदाम, लॉजिस्टिक्स हब, कोल्ड स्टोरेजIDP सब्सिडी के पात्र (धारा 5.6)
  • EPF Reimbursement Rule 2024 (EPF वापसी नियम)स्थानीय कुशल/अर्ध-कुशल कर्मचारियों के EPF का 75%, 5 साल, हर साल अधिकतम Rs 1 करोड़ (बड़ी इकाइयाँ)
  • प्रशिक्षण और रोज़गार सब्सिडी अधिसूचना (30 Jun 2026)हर स्थानीय कामगार पर एक महीने की मज़दूरी या Rs 15,000 की प्रशिक्षण वापसी; ब्योरा अधिसूचना में (पढ़ी नहीं गई)
  • रॉयल्टी और पानी शुल्क वापसी (9 Mar 2026)अधिसूचना सूचीबद्ध है; शर्तें पढ़ी नहीं गईं
  • ज़मीन डायवर्ज़न छूट (3 Jul 2026)अधिसूचना सूचीबद्ध है; नीति के अनुसार डायवर्ज़न शुल्क में 50% छूट
  • निजी मिनी-मॉल / निजी स्कूल / निजी CBSE स्कूल अनुदान अधिसूचनाएँ (Oct 2025, EoI Oct 2026)मल्टीप्लेक्स वाले निजी मिनी-मॉल और स्कूलों के लिए अनुदान - शर्तें पढ़ी नहीं गईं
  • IDP 2024-30 के तहत स्टार्टअप पैकेज (नए आवेदकों के लिए Startup Policy 2025-30 ने इसकी जगह ली)सीड राशि Rs 5 लाख; 6 और 18 महीने बाद Rs 3 लाख; किराया 40%, हर महीने Rs 15,000 तक; इनक्यूबेटर को 40%, Rs 40 लाख तक
  • Student Startup & Innovation Policy (SSIP) 2025 (छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति) - तकनीकी शिक्षा विभागछात्र स्टार्टअप को विचार के चरण में मदद (स्टार्टअप नीति में नाम है; शर्तें पढ़ी नहीं गईं)
  • निर्यात नीति - बाज़ार पहुँच सहायताहर साल Rs 5 करोड़ के बजट से राज्य की ओर से मेलों/BSM में भागीदारी; पहली बार निर्यात करने वालों और ODOP/GI निर्यातकों को प्राथमिकता
  • छत्तीसगढ़ में RAMP (विश्व बैंक / MoMSME)राज्य के कामों के लिए Rs 67 करोड़ मंज़ूर (CEPI, LEAP महिला EDP, ग्रीन पैकेजिंग, बाज़ार से जोड़ना)
  • केंद्र की योजनाओं में मदद: PMEGP, PMFME, PM VishwakarmaInvest CG के योजना पेज पर सूचीबद्ध; केंद्र की योजनाओं का ब्योरा अलग जगह

§4ज़िला ज़ोन

कई राज्यों में सब्सिडी की दर ज़िले या ब्लॉक के ज़ोन के हिसाब से बदलती है।

ज़ोनसमूह 1 विकासखंड (10) - औद्योगिक रूप से विकसित

सबसे कम दरें: MSME FCI 30% सामान्य / 35% थ्रस्ट; SGST 5/6 साल; सामान्य इकाइयों को ज़मीन प्रीमियम सब्सिडी नहीं; राइस मिल, स्टोन क्रशर पात्र नहीं; धरसींवा और बिल्हा में स्पंज आयरन/इस्पात/थर्मल पात्र नहीं।

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ज़ोनसमूह 2 विकासखंड (61)

बीच की दरें: MSME FCI 35% / 40%; SGST 7/8 साल; ब्याज 45-50%, 6-7 साल; ज़मीन प्रीमियम 20% / 40%; राइस मिल और स्टोन क्रशर पात्र नहीं।

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ज़ोनसमूह 3 विकासखंड (75) - सबसे कम विकसित

सबसे ऊँची दरें: MSME FCI 40% / 45%; SGST 9/10 साल; ब्याज 50-55%, 7-8 साल; ज़मीन प्रीमियम 30% / 50%; सिर्फ़ इसी ज़ोन में राइस मिल/पारबॉयलिंग को लाभ मिलता है।

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सिर्फ़ कुछ ज़िलों की योजनाएँ

  • Export Policy 2026-30: +10% अनुदान और +10% सीमाबस्तर और सरगुजा संभाग के सभी ज़िले (नीति में ज़िलों की सूची नहीं छपी)
  • होमस्टे प्रोत्साहन (सेवा सूची) - सिर्फ़ संरक्षित क्षेत्रों के 20 km के अंदरबस्तर और सरगुजा संभाग
  • राइस मिल / पारबॉयलिंग की पात्रतासिर्फ़ समूह-3 विकासखंड
  • स्पंज आयरन, एकीकृत इस्पात और थर्मल बिजली बाहरबिल्हा ब्लॉक (बिलासपुर), धरसींवा ब्लॉक (रायपुर)
  • इनक्यूबेटर संचालन अनुदान हर साल Rs 5 लाख (संभागीय मुख्यालय) बनाम हर साल Rs 3 लाख (दूसरे ज़िले) - IDP स्टार्टअप पैकेजसंभागीय मुख्यालय बनाम दूसरे ज़िले

→इस राज्य में औद्योगिक ज़मीनएजेंसी, पोर्टल, आवंटन, लीज़

§5किस चीज़ के लिए मशहूर

§6अपना ज़िला चुनें

हर ज़िले का ODOP उत्पाद, सब्सिडी ज़ोन और सिर्फ़ वहीं चलने वाली योजनाएँ।

§7मुख्य क्षेत्र और ODOP

थ्रस्ट (प्राथमिक) क्षेत्र (IDP परिशिष्ट): दवा और चिकित्सा उपकरण; कृषि, खाद्य और कृषि प्रोसेसिंग (राइस मिल छोड़कर); ऑटोमोबाइल और EV; रक्षा और एयरोस्पेस (ड्रोन, MRO); IT हार्डवेयर, AI, रोबोटिक्स, बायोटेक; कपड़ा और परिधान; इंजीनियरिंग (रेलवे/रक्षा पुर्ज़े, स्टेनलेस स्टील, एल्युमिनियम आधारित उत्पाद, नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण); लघु वनोपज, बाँस, लाख; रत्न और आभूषण; खेल का सामान; जैविक खाद; प्लास्टिक, फ्लाई ऐश उत्पाद, रिफ्रैक्टरी, जूते-चप्पलकोर क्षेत्र: इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम, थर्मल और सौर बिजलीसेवाएँ: लॉजिस्टिक्स, IT/ITeS, डेटा सेंटर, पर्यटन, फ़िल्म स्टूडियो, R&D लैबस्टार्टअप के उभरते क्षेत्र: फ़िनटेक, एग्रीटेक, हेल्थ-टेक, AI/ML, IoT, AR/VR, ब्लॉकचेन, ग्रीनटेक

ODOP / क्लस्टर3 प्रविष्टियाँ

ODOP (Invest India सूची, मई 2023): बालोद - हथकरघा; बलौदाबाज़ार - चावल आधारित उत्पाद (पोहा आदि); बलरामपुर - चावल (जीराफूल, बिसनी); बस्तर - ढोकरा (बेल मेटल), इमली; बेमेतरा - पपीता उत्पाद; बीजापुर - लघु वनोपज इमली, महुआ; बिलासपुर - काला चावल; दंतेवाड़ा - लघु वनोपज इमली; धमतरी - चावल; दुर्ग - टमाटर उत्पाद; गरियाबंद - चिरौंजी; गौरेला-पेंड्रा-मरवाही - मूँगफली; जांजगीर-चांपा - कोसा; जशपुर - लीची; कबीरधाम - गन्ना उत्पाद (गुड़, शीरा); कांकेर - शरीफ़ा उत्पाद; कोंडागाँव - ढोकरा, बस्तर शिल्प; कोरबा - महुआ; कोरिया - टमाटर; महासमुंद - दूध उत्पाद; मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर - टमाटर; मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी - सोयाबीन; मुंगेली - मूँगफली; नारायणपुर - उड़द; रायगढ़ - टमाटर; रायपुर - पपीता उत्पाद; राजनांदगाँव - सोयाबीन; सक्ती - कोसा; सारंगढ़-बिलाईगढ़ - टमाटर; सुकमा - लकड़ी शिल्प, मोटे अनाज के उत्पाद; सूरजपुर - हल्दी, आलू; सरगुजा - कटहल, आलू; खैरागढ़-छुईखदान-गंडई - सोयाबीन

  • ODOP (Invest India सूची, मई 2023): बालोद - हथकरघा; बलौदाबाज़ार - चावल आधारित उत्पाद (पोहा आदि); बलरामपुर - चावल (जीराफूल, बिसनी); बस्तर - ढोकरा (बेल मेटल), इमली; बेमेतरा - पपीता उत्पाद; बीजापुर - लघु वनोपज इमली, महुआ; बिलासपुर - काला चावल; दंतेवाड़ा - लघु वनोपज इमली; धमतरी - चावल; दुर्ग - टमाटर उत्पाद; गरियाबंद - चिरौंजी; गौरेला-पेंड्रा-मरवाही - मूँगफली; जांजगीर-चांपा - कोसा; जशपुर - लीची; कबीरधाम - गन्ना उत्पाद (गुड़, शीरा); कांकेर - शरीफ़ा उत्पाद; कोंडागाँव - ढोकरा, बस्तर शिल्प; कोरबा - महुआ; कोरिया - टमाटर; महासमुंद - दूध उत्पाद; मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर - टमाटर; मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी - सोयाबीन; मुंगेली - मूँगफली; नारायणपुर - उड़द; रायगढ़ - टमाटर; रायपुर - पपीता उत्पाद; राजनांदगाँव - सोयाबीन; सक्ती - कोसा; सारंगढ़-बिलाईगढ़ - टमाटर; सुकमा - लकड़ी शिल्प, मोटे अनाज के उत्पाद; सूरजपुर - हल्दी, आलू; सरगुजा - कटहल, आलू; खैरागढ़-छुईखदान-गंडई - सोयाबीन
  • Export Policy 2026-30 के अनुसार 33 ज़िलों में 38 ODOP उत्पाद चुने गए हैं (मौजूदा सूची नहीं देखी)
  • पंजीकृत GI: बस्तर ढोकरा, बस्तर लकड़ी शिल्प, बस्तर लौह शिल्प, जीराफूल चावल, नगरी दुबराज, चांपा सिल्क साड़ी और कपड़े

§8यहाँ व्यापार क्यों करें — और क्यों नहीं

फ़ायदे

  • समूह-3 की थ्रस्ट सूक्ष्म इकाइयों को 45% FCI सब्सिडी एक ही किस्त में मिल सकती है (Reference Guide p.17)।
  • सेवाओं को 10 साल तक Net SGST, FCI के 150% तक (p.20)।
  • Startup Policy 2025-30 में 5 साल तक 75% ब्याज सब्सिडी और Rs 1 करोड़ तक के बिना गिरवी क़र्ज़ के लिए Rs 50 करोड़ का क्रेडिट रिस्क फ़ंड (स्टार्टअप नीति 6(3)-(4))।
  • नई निर्यात नीति (Sep 2026) पहली बार निर्यात करने वालों को ECGC प्रीमियम का 75% और राज्य के ICD से Rs 10,000 प्रति TEU देती है (निर्यात नीति 7(1))।

कमियाँ

  • निवास नियम: 100% अकुशल, 70% कुशल और 40% प्रबंधकीय स्थायी कर्मचारी राज्य के निवासी होने चाहिए; ठेकेदार के कर्मचारी नहीं गिने जाते (धारा 5.12, परिभाषा 21)।
  • Net SGST वापसी सिर्फ़ उन तैयार उत्पादों पर है जो छत्तीसगढ़ के अंदर बिकते हैं (परिभाषा 22) - दूसरे राज्यों को बेचने वालों के लिए कमज़ोर।
  • बड़ी इकाइयों की FCI सब्सिडी 8-10 सालाना किस्तों में बँटी है (p.22)।
  • निर्यात कुछ ही चीज़ों में सिमटा है: राज्य के निर्यात में चावल 55.14% और रायपुर ज़िला 67.55% (निर्यात नीति पैरा 5)।

अभी शोध जारी है

इन बातों की पुष्टि हम आधिकारिक स्रोत से नहीं कर पाए, इसलिए पेज पर कोई आँकड़ा नहीं लिखा।

बाकी बातें8 बातें बाकी
  • CG: आँकड़े अंग्रेज़ी Reference Guide (अंश, foundryinfo-india.org पर) से पढ़े गए; आधिकारिक हिंदी IDP PDF (188 पेज) से मिलान नहीं हुआ - हिंदी ही मान्य है
  • CG: Jan 2026 का IDP कैबिनेट संशोधन और 'Audyogik Nivesh Protsahan (Sanshodhan) Adhiniyam 2026' (18 Sep 2026) पढ़े नहीं गए - EPF/रोज़गार लाभ बदल सकते हैं
  • CG: Chhattisgarh State Logistics Policy 2025 स्कैन की हुई है; पढ़ी नहीं गई
  • CG: दावे के दस्तावेज़ों की सूची हिंदी नियम 2024 (FCI सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी, बिजली शुल्क आदि) में है; पढ़ी नहीं गई - दस्तावेज़ सूचियाँ अधूरी हैं
  • CG: Udyam Kranti Yojana की शर्तें (क़र्ज़ की रकम, सब्सिडी) नहीं मिलीं
  • CG: 33 ज़िलों के 38 उत्पादों की मौजूदा ODOP सूची नहीं मिली; Invest India की मई 2023 सूची इस्तेमाल की
  • CG: industries.cg.gov.in ने 18 Oct 2026 को कनेक्शन नहीं दिया; सिंगल विंडो URL Invest CG के लिंक से लिया
  • CG: बड़े क्षेत्र के कपड़ा/कृषि/इलेक्ट्रॉनिक्स/IT पैकेज की FCI तालिकाएँ पूरी नहीं उतारी गईं